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30 uoEcj 2017
सं0 4तक0/स्टार्ट अप कार्यान्वयन/137/2016-1769—उद्योग विभागीय संकल्प ज्ञापांक 357 दिनांक 17.03.2017 द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 लागू की गई है, जिसके अधीन राज्य सरकार 500 करोड़ रु0 का आरंभिक निकाय (कारपस) सृजित करेगी। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है।
2. बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट डीड की कंडिका-6.2.a (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्व में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 69 दिनांक 23.01.2017 द्वारा बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट में एसोसिएशन्स, संघों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में निम्न सदस्यों को नामित किया जाता है :-
I. श्री पी0 के0 अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स II. श्री के0 पी0 एस0 केशरी, अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ 3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 69 दिनांक 23.01.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। 4. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, (ह॰(ह॰(ह॰(ह॰) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।