(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
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(स(cid:29)(cid:27) पटन(cid:4) 11(cid:25)3) पटन(cid:4) ब१धव(cid:4)र 13 (cid:22)दस(cid:24)बर 2(cid:27)1$ सं0 सं0 सं0 सं0 ए/विविध(53)-18/2012ए/विविध(53)-18/2012ए/विविध(53)-18/2012ए/विविध(53)-18/2012-10228-10228-10228-10228 x`gx`gx`gx`g foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx ¼¼¼¼fo'ks"k 'kk[kkfo'ks"k 'kk[kkfo'ks"k 'kk[kkfo'ks"k 'kk[kk½½½½ ——— ladYiladYiladYiladYi 22228 uoEcj8 uoEcj8 uoEcj8 uoEcj 2012012012017777
विशयः-विशयः-विशयः-विशयः- वामपंथी उग्रवाविामपंथी उग्रवाविामपंथी उग्रवाविामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन दयों के समर्पण सह-पुनर्वासन दयों के समर्पण सह-पुनर्वासन दयों के समर्पण सह-पुनर्वासन (Surrender-cum-Rehabilitation) योजनायोजनायोजनायोजना (संकल्प ज्ञापांक (संकल्प ज्ञापांक (संकल्प ज्ञापांक (संकल्प ज्ञापांक 2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से दिनांक 31दिनांक 31दिनांक 31दिनांक 31....03030303....2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए 2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए 2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए 2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए 11144 दिनांक 1211144 दिनांक 1211144 दिनांक 1211144 दिनांक 12....12121212....2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से 2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से 2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से रखने के संबंध में।रखने के संबंध में।रखने के संबंध में।रखने के संबंध में। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक 18015/21/2012-NM-III दिनांक 04.04.2013 में निहित दिषा-निर्देष के आलोक में राज्य में संकल्प ज्ञापांक 11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन (Surrender-cum- Rehabilitation) हेतु नीति का निर्धारण किया गया था। इस योजना का उद्देष्य उन वामपंथी उग्रवादियों की सहायता करना था, जो हिंसा का त्याग कर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे। यह योजना एक बहुउद्देष्यीय रणनीति का अंग था, जिसका कार्यान्वयन हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के समानान्तर किया गया। यह योजना वामपंथी उग्रवाद से विमुख लोगों को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने से संबंधित थी, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें एवं पुनः वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों में शामिल न हों।
2222.... संकल्प ज्ञापांक 11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रवृत्त वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन योजना राज्य में दिनांक 01.4.2013 से 31.03.2016 तक प्रभावी थी। योजना के बेहतर परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इसे दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् भी जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि वामपंथी उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता प्राप्त हो सके।
3333.... वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वासन योजना हेतु निम्नांकित नीति निर्धारित की जाती है :
उद्देष्य :-उद्देष्य :-उद्देष्य :-उद्देष्य :-
(i) वामपंथी उग्रवाद में फँसा महसूस कर रहे उग्रवादियों को वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों से अलग करना। (ii) इसे सुनिष्चित करना कि आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी पुनः वामपंथी उग्रवादी आन्दोलन की ओर आकृश्ट न हों।
नोटनोटनोटनोट :-ः-ः-ः- सुनियोजित रणनीति के तहत आत्मसमर्पण कर इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उग्रवादियों को आत्मसमर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 (cid:22)दस(cid:24)बर 2017 4444.... पात्रताः-पात्रताः-पात्रताः-पात्रताः-
(i) उक्त नीति के तहत यह योजना उन वामपंथी उग्रवादियों पर प्रभावी होगी, जो शस्त्र सहित/रहित समर्पण करते हैं।
(ii) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पण-पुनर्वासन समिति यथोचित जाँच कर पात्रता निर्धारित करेगी।
(iii) यह योजना लागू होने के पूर्व समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों पर प्रभावी नहीं होगी। 5555.... योजनान्तर्गत लाभ :-योजनान्तर्गत लाभ :-योजनान्तर्गत लाभ :-योजनान्तर्गत लाभ :-
(i) उच्च स्तरीय वामपंथी उग्रवादियों जैसे- (क) राज्य समिति के सदस्य, (ख) क्षेत्रीय समिति के सदस्य, (ग) केन्द्रीय समिति के सदस्य, (घ) पोलित ब्यूरो के सदस्य के समर्पण करने पर तात्कालिक सहायता के रुप में ` 2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) एवं मध्यम/निम्नस्तरीय वामपंथी उग्रवादियों जैसे- (क) एरिया कमान्डर, (ख) उपक्षेत्रीय कमान्डर, (ग) क्षेत्रीय कमान्डर, (घ) जाँच-सह-पुनर्वासन समिति द्वारा इंगित अन्य हार्डकोर वामपंथी उग्रवादी को ` 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार) देय होगी। इस राषि को आत्मसमर्पित व्यक्ति के नाम से सावधि जमा के रुप में बैंक में रखा जायेगा जो आत्मसमर्पण करने की तिथि से 3 (तीन) साल पूरा करने पर उन्हें भुगतेय होगा, बषर्ते उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा राज्य सरकार से अनुषंसा की गयी हो।
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | हथियार | प्रोत्साहन राषि |
| 1 | एल0एम0जी0/जी0पी0एम0जी0/पीका/आर0पी0जी0/ स्नाइपर रायफल/ रॉकेट प्रक्षेपक/ समानांतर हथियार | `35,000 प्रत्येक हथियार |
| 2 | ए0के0 47/56/74 रायफल | `25,000 प्रत्येक हथियार |
| 3 | पिस्टल/रिवाल्वर/एस0एल0आर0/कार्बाइन/स्टेनगन/. 303 | `10,000 प्रत्येक हथियार |
| 4 | रॉकेट | `1,000 प्रत्येक हथियार |
| 5 | ग नेड/है े ्र ड ग्रेनेड/स्टिक ग्रेनेड ं | `500 प्रत्येक हथियार |
| 6 | रिमोट कंट्रोल उपकरण | `3,000 प्रत्येक उपकरण |
| 7 | एम्यूनिषन सभी प्रकार के | `3 प्रत्येक |
| 8 | आई0ई0डी0 (Improvised Explosive Device) | `1,000 प्रत्येक |
| 9 | माइन्स | `3,000 प्रत्येक |
| 10 | विस्फोटक सामग्री | `1,000 प्रति किलोग्राम |
| 11 | वायरलेस सेट (अ) कम रेंज (ब) ज्यादा रेंज | ` 1,000 प्रति सेट `5,000 प्रति सेट |
| 12 | सेटेलाईट फोन | `10,000 प्रति सेट |
| 13 | वी0एच0एफ0/एच0एफ0 कम्यूनिकेषन सेट | `5,000 प्रति सेट |
| 14 | इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर्स अन्य डेटोनेटर्स | `50 प्रत्येक `10 प्रत्येक |
नोटः-नोटः-नोटः-नोटः-
(क) दी जाने वाली प्रोत्साहन राषि आत्मसमर्पण करने वाले के नाम से बैंक में सावधि जमा करायी जायेगी जो उसे आत्मसमर्पण के तीन साल बाद भुगतेय होगी, बषर्ते उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा अनुमोदन किया गया हो।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 (cid:22)दस(cid:24)बर 2017 (iii) इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखनेवाले को उसकी रुचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी प्रषिक्षण दिया जायेगा। उन्हें अधिकतम 36 माह तक `4,000 प्रति माह भाा देय होगा। यदि आत्मसमर्पित को कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है तो उसका प्रतिमाह देय भाा बंद कर दिया जाएगा। 6666.... हथियारों की देख-रेखहथियारों की देख-रेखहथियारों की देख-रेखहथियारों की देख-रेख।-।-।-।-वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पित हथियारों एवं गोला बारूद को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पुलिस महानिदेषक द्वारा की जाएगी।
7777.... पुनर्वासन हेतु उग्रवादियों के पहचान का तरीका :- पुनर्वासन हेतु उग्रवादियों के पहचान का तरीका :- पुनर्वासन हेतु उग्रवादियों के पहचान का तरीका :- पुनर्वासन हेतु उग्रवादियों के पहचान का तरीका :- (क) वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण एवं पुनर्वासन की पात्रता राज्य स्तरीय समर्पण-सह-पुनर्वासन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :- (i) इस योजना के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेषक (विषेश शाखा) ''समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी (एस0एण्ड0आर0 पदाधिकारी)'' के रुप में कार्य करेंगे और वे समिति के अध्यक्ष भी होंगे;
(ii) विषेश सचिव गृह विभाग (विषेश शाखा), जो भारतीय पुलिस सेवा के हों - सदस्य ; (iii) पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) - सदस्य ; (iv) निदेषक (नियोजन एवं प्रषिक्षण), श्रम संसाधन विभाग - सदस्य ; (v) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) - सदस्य ; एवं (vi) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (सषस्त्र सीमा बल) - सदस्य ; (ख) वामपंथी उग्रवादी सी0ए0पी0एफ0 के किसी यूनिट, जिला दण्डाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) या राज्य सरकार द्वारा अन्य नामित पदाधिकारी के साथ-साथ सेना के किसी यूनिट अथवा राज्य के बाहर सी0ए0पी0एफ0 के किसी यूनिट के समक्ष समर्पण कर सकता है।
(ग) वामपंथी उग्रवादी ने जिस पदाधिकारी के समक्ष समर्पण किया है, उसे समर्पित उग्रवादी को सुरक्षा प्रदान करना होगा तथा उसकी सभी आवष्यक जानकारी विहित प्रपत्र में भरने के पष्चात उसे समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी षिविर में भेज देना होगा। समर्पित उग्रवादी के संबंध में 15 दिनों के भीतर उसके समर्पण के संबंध में निर्णय लेने की अनिवार्यता होगी। (घ) वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वासन के लिए राज्य स्तरीय समर्पण-सह-पुनर्वासन समिति के सहयोग हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति होगी, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक एवं विषेश शाखा के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
(ड़) जाँच प्रक्रिया हेतु मानक :-जाँच प्रक्रिया हेतु मानक :-जाँच प्रक्रिया हेतु मानक :-जाँच प्रक्रिया हेतु मानक :-
(i) वैसे वामपंथी उग्रवादी, जिन्होने आत्मसमर्पण किया है, उन्हे कंडिका-5 (i) में परिभाशित वामपंथी उग्रवादी कैडर का होना चाहिए तथा उसका समर्पण राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यापक समर्पण-सह-पुनर्वास योजना के अनुरुप होना चाहिए।
(ii) राज्य सरकार द्वारा इस आषय के लिए निर्दिश्ट समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को पूर्ण समाधान होना चाहिए कि समर्पित उग्रवादी सही मायने में वामपंथी उग्रवादी कैडर का है। समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर द्वारा आत्मस्वीकृति (confession) किया जाना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा किए गए सभी आपराधिक कृत्यों के साथ-साथ शड्यंत्र का नाम, अन्य भागीदार, विापोशकों का नाम, शरणदाताओं, संदेषवाहकों, वामपंथी उग्रवादी संगठन से संबंधित विस्तृत ब्योरा हथियार/ गोला-बारुद एवं वामपंथी उग्रवादी कैडर द्वारा लूटी गई/ बाँटी गई/ व्ययनित सम्पाि के साथ-साथ जिस वामपंथी उग्रवादी कैडर से वह संबंधित है, उसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी।
(च) समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर से संबंधित सदस्यों की गतिविधि की जानकारी संबंधित प्राधिकार/संगठन से प्राप्त होते ही समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति समर्पण के संबंध में निर्णय लेगी तथा स्वीकार योग्य होने पर उसे पुनर्वास हेतु चयनित कर लेगी। (छ) पुनर्वास हेतु चयनित वामपंथी उग्रवादियों को उनकी इच्छा/अभिरुचि के अनुरुप व्यवसाय/वोकेषनल प्रषिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे प्रषिक्षणों की व्यवस्था/संचालन करेगी तथा इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को सूचना देगी। साथ ही राज्य सरकार समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को मासिक भत्ता प्रदान करने हेतु आवष्यक निधि उपलब्ध कराएगी, ताकि प्रत्येक महीने भुगतान किया जा सके। भत्ते की दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्गत अधिसूचना के आधार पर होगी।
8888.... न्यायालय संबंधी मामले न्यायालय संबंधी मामले न्यायालय संबंधी मामले न्यायालय संबंधी मामले ।-।-।-।-समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों द्वारा किये गए गंभीर आपराधिक कृत्यों का विचारण सक्षम न्यायालय में जारी रहेगा। राज्य सरकार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों के पूर्व आपराधिक इतिहास/व्यक्तिगत आपराधिक कृत्यों को दृश्टिगत रखते हुए विभिन्न मामलों मे अभियोजन वापसी के संबंध में भी आवष्यक विचार करेगी। लघु अपराधों में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वविवेक से plea bargaining की अनुमति दी जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 (cid:22)दस(cid:24)बर 2017 निर्धारित माप दण्डों के आधार पर समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों को निःषुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों के मामले में त्वरित विचारण हेतु त्वरित न्यायालयों का गठन आवष्यकतानुसार कर सकेगी।
9999.... पुनर्वासन प्रक्रिया पुनर्वासन प्रक्रिया पुनर्वासन प्रक्रिया पुनर्वासन प्रक्रिया ।-।-।-।-समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव/सचिव पुनर्वास पदाधिकारी के रुप में निर्दिश्ट किये जाते हैं। पुनर्वास पदाधिकारी समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वासन से संबंधित रोजगार/स्वरोजगार हेतु तथा आवष्यकता पड़ने पर इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुदान की राषि (दो लाख पचास हजार रुपये/एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय का काम करेंगे।
10101010.... योजना के प्रभावी होने की तिथि :-योजना के प्रभावी होने की तिथि :-योजना के प्रभावी होने की तिथि :-योजना के प्रभावी होने की तिथि :-
(क) यह योजना दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से लागू होगी। (ख) इस योजना के अन्तर्गत राषि का आवंटन एवं व्यय पूर्व निर्धारित मांग संख्या-22, मुख्य शीर्श-2055, उप मुख्य शीर्श-00 लघु शीर्श-109-जिला पुलिस उप शीर्श-0003-वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण, विपत्र कोड-22-2055001090003 विशय शीर्श-0003.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन से किया जाएगा। (ग) वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वासन हेतु भारत सरकार द्वारा यदि कोई नई नीति विहित की जाती है अथवा पूर्व में प्रवृत्त योजना की अंतिम निर्धारित तिथि (दिनांक 31.03.2016) के पष्चात विस्तारित किया जाता है तो इसके प्रभावी/विस्तारित होने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा लागू इस नीति में व्यय की गयी राषि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से करायी जा सकेगी एवं आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत लाभ देय होगा एवं पुनर्वासन की मदवार दर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राषि अथवा कंडिका-5 में निर्धारित दर, दोनो में जो अधिक हो, होगी। आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित कराया जाय और इसकी प्रति पुलिस महानिदेषक, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर पुलिस महानिदेषक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)/सभी समादेश्टा, सैन्य पुलिस बल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, जितेन्द्र कुमारजितेन्द्र कुमारजितेन्द्र कुमारजितेन्द्र कुमार,,,, सरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिव।।।।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1183%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in