(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 24 [(cid:20)ह(cid:4)यण 1(cid:24)3(cid:26) (cid:27)श(cid:28)(cid:29)
(स(cid:30)(cid:28) पटन(cid:4) 11(cid:26)!) पटन(cid:4)" श१$व(cid:4)र" 15 (cid:22)दस(cid:24)बर 2(cid:28)1& विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
15 दिसम्बर 2017
सं॰ एल0जी0-01-28/2017-218/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार , सरकार के संयुक्त सचिव।=2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 (cid:22)दस(cid:24)बर 2017 [fcgkj vf/kfu;e 28] 2017⁄= बिहबिहबिहबिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) ार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) ार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) ार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2017, 2017, 2017, 2017 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।। बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए
यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन विषेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया करने के विचार से बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 गया है; और
यतः, विषेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रषासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संषोधन की आवष्यकता है; और
बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा समादेष्टा एवं समादेष्टा एवं समादेष्टा एवं समादेष्टा एवं यतः, बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 उप समादेष्टाउप समादेष्टाउप समादेष्टाउप समादेष्टा के पदों की नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृष्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है;
बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यक हो इसलिए अब, बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000)
गया है।
भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्संक्षिप्त नाम, विस्संक्षिप्त नाम, विस्संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ तार और प्रारंभ तार और प्रारंभ तार और प्रारंभ ।- (1)(1)(1)(1) यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, 2017201720172017 कहा जा सकेगा।
(2)(2)(2)(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य मेंमेंमेंमें होगा। (3)(3)(3)(3) यह तुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव से प्रवृत्तप्रवृत्तप्रवृत्तप्रवृत्त होगा।
बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधन ।- बिहार विषेषबिहार विषेषबिहार विषेषबिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000सुरक्षा दल अधिनियम, 2000सुरक्षा दल अधिनियम, 2000सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधन बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधन
2222.... बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधन
धारा-5धारा-5धारा-5धारा-5 की उपधारा (2) उपधारा (2) उपधारा (2) उपधारा (2) एवं (3)(3)(3)(3) क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित की जाएंगी :-
राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप ''(2) ''(2) ''(2) ''(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में नामित करेगी।''में नामित करेगी।''में नामित करेगी।''में नामित करेगी।''
''(3) ''(3) ''(3) ''(3) इस अधिनियम के अधीन अपनइस अधिनियम के अधीन अपनइस अधिनियम के अधीन अपनइस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा े कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा े कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा े कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।'' एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।'' एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।'' एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार , सरकार के संयुक्त सचिव।
15 दिसम्बर 2017
सं॰ एल0जी0-01-28/2017-219/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमत बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2017, 2017, 2017, 2017 का निम्नलिखित बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार , सरकार के संयुक्त सचिव।
[Bihar Act 28, 2017] Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017 AN ACT To amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8, 2000). Whereas, with a view to provide adequate security to the Chief Minister, Ex-Chief Ministers and immediate family members of the Chief Minister, Special Security Group is provided under the provision of Bihar Special Security Group Act, 2000; and Whereas, due to creation of 531 posts in the Special Security Group, for effective administrative control, there is a need for an amendment in the present provisions. Whereas, the present provisions of appointment to the posts of Commandant and Dy.Commandants by the State government in the Bihar Special Security Group Act, 2000 is not3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 (cid:22)दस(cid:24)बर 2017 adequate, considering latest challenges in the security scenario and in view of the increase in the size of the Group. Now, therefore, it is necessary to amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8 of 2000). Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty eighth year of the Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called The Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect.
2. Amendment in section-5 of the Bihar Act 8, 2000.— Subsection (2) and (3) of section-5
of Bihar Special Security Group Act, 2000 shall be substituted by the following respectively :-
" (2) State Government shall nominate Inspector General of Police (Security),
Special Branch as the Head of Special Security Group."
" (3) Inspector General of Police (Security), Special Branch shall, in the
discharge of his duties under this Act, be assisted by one Deputy Inspector
General of Police (Security), Special Branch, one Commandant, Deputy
Commandants and Assistant Commandants as may be appointed by the
State Government."
By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government.
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