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सं॰ 11/एम0(स्था0)-14/2013-
11/एम0(स्था0)-14/2013-874(11)—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015'' का संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015'' का संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।-
बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015 के परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन ।-
का प्रतिस्थापन ।- उक्त 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ। यह नियमावली ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। यह नियमावली ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। (1) यह नियमावली ''बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरन्त प्रवृत होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। 2. बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015 के परिशिष्ट-1 नियमावली, 2015 का परिशिष्ट-1 निम्नलिखित नये परिशिष्ट-1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- नियमावली, 2015 का परिशिष्ट-1 निम्नलिखित नये परिशिष्ट-1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- नियमावली, 2015 का परिशिष्ट-1 निम्नलिखित नये परिशिष्ट-1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''परिशिष्ट-1
[नियम 2(viii), 4, 16, 17 द्रष्टव्य]
बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग का पदसोपान/कोटि बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग का पदसोपान/कोटि
| क्रमांक | कोटि/पदसोपान | पदनाम |
| 1. | मूल कोटि | मलेरिया निरीक्षक |
| 2. | प्रोन्नति का सोपान | वरीय मलेरिया निरीक्षक |
संख्या.11/एम0(स्था0)-14/2013-875(11) अधिसूचना संख्या 874(11) दिनांक 13 दिसम्बर 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
The 13th December 2017
No. 11/M.(Estt.)-14/2013-874(11)—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Malaria Inspector Cadre Rules, 2015.-
1 Short title, extent & commencement— (1) These Rules may be called as the "Bihar Malaria Inspector Cadre (Amendment) Rules, 2017".
(2) It will extend to the whole State of Bihar, (3) It will come in to force at once. 2. Substitution of Appendix-1 of the Bihar Malaria Inspector Cadre Rule, 2015 Appendix-1 of the said Rules, 2015 shall be substituted by the following new Appendix-1—
"Appendix-1
[See rule 2(viii), 4, 16, 17]
Chain of post/category of the Bihar Malaria Inspector Cadre
| Sl. No. | Category/Chain of post | Name of posts |
| 1 | Basic Category | Malaria Inspector |
| 2 | Chain of promotion | Senior Malaria Inspector |
Note- The pay band/grade pay/level of aforesaid all categories/ chain of post shall be the same as may be determined by the Government, from time to time."
By order of the Governor of Bihar, (sd) illegible, Joint Secretary to the Government.
———
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