ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:24) [(cid:26)ह(cid:4)यण 1(cid:20)3(cid:20) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 11(cid:20)2) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) म(cid:14)गलव(cid:4)र 19191919 (cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)बरररर 2(cid:15)1$ वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग
———
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
15 fnlEcj 2017
सं॰ एम-4-12/2013(खंड-
एम-4-12/2013(खंड-I)9783/वि॰—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी । यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी । (1) यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी । इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह तुरंत प्रवृत होगी । (3) यह तुरंत प्रवृत होगी । 2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-194(
बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-194(ii) के वर्त्तमान प्रावधान में प्र
) के वर्त्तमान प्रावधान में प्रथम कंडिका के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :- अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
"परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली "परन्तु मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के लिये राहत के अधीन उपगत की जाने वाली राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194(ii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।" राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( राशि के संदर्भ में, बिहार कोषागार संहिता के नियम 194( ) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।") के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश
राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंह राहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंह,,,, सचिव (व्यय)। सचिव (व्यय)
The 15th December 2017
No M-4-12/2013(Part-I)9783/F 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 2. The following proviso would be added at last of the first para in the current provision of rule-194(ii) of The Bihar Treasury Code, 2011—
"Provided that the provision of rule -194(ii) of Bihar Treasury Code, will not be
applicable in the context of the amount to be incurred under Major Head - 2245- Relief for
natural calamities."
By order of the Governor of Bihar, Rahul Singh, Secretary (Expenditure).
———
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)1192-5%1+10(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in