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सं॰ 192&5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0-
अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर के पत्रांक-954/स्था0 दिनांक भारती, पिता- स्व0 राम वरण, भूतपूर्व प्रखंड
5/आर0एल0-40-57/12 श्र0सं0-7864—जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर-सह-अध्यक्ष, जिला जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर-सह-अध्यक्ष, जिला तीपुर के पत्रांक-954/स्था0 दिनांक 07.11.2017 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर सुश्री अंजली ाार पर सुश्री अंजली विकास पदाधिकारी (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग), हायाघाट, स्व0 राम वरण, भूतपूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग), हायाघाट, दरभंगा की वर्ग-03 के पद पर ग्रेड पे-1900/- पे बैण्ड 5200-20,200/- पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। दरभंगा की वर्ग-03 के पद पर ग्रेड पे-1900/- पे बैण्ड 5200-20,200/- पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। दरभंगा की वर्ग-03 के पद पर ग्रेड पे-1900/- पे बैण्ड 5200-20,200/- पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सुश्री अंजली भारती की वर्ग-03, निम्नवर्गीय ा की गई अनुशंसा के आधार पर सुश्री अंजली भारती की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय लपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए Je v/kh{kd dk;kZy;] eksfrgkjh में पदस्थापित किया जाता है। अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए
ाापित किया जाता है। 2. सुश्री अंजली भारती की जन्म तिथि 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण्
सुश्री अंजली भारती की जन्म तिथि 19.08.1990 है। इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी
ा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है।
4. सुश्री अंजली भारती पर मृत सरकारी सेवक क
सुश्री अंजली भारती पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्त् तथा इस उत्तरदायित्व की अवहे
े आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा जिसके लिए उन पर विभागीय इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय
अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का ा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक
नुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 7. यह नियुक्ति सुश्री अंजली भारती द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. सुश्री अंजली भारती को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. सुश्री अंजली भारती को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी। 10. सुश्री अंजली भारती पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. सुश्री अंजली भारती को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
12. सुश्री अंजली भारती आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से,
गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त,।
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