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श्री राज किषोर सिंह, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 श्री राज किषोर सिंह, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 श्री राज किषोर सिंह, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 पटना के विरूद्ध आरोप है कि जब ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ पटना के पद पर कार्यरत थे तब बिहार राज्य पटना के विरूद्ध आरोप है कि जब ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ पटना के पद पर कार्यरत थे तब बिहार राज्य पटना के विरूद्ध आरोप है कि जब ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ पटना के पद पर कार्यरत थे तब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के पत्रांक-3088/13-11510 दिनांक 13 2013 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व0 आयोग के पत्रांक-3088/13-11510 दिनांक 13.09.2013 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व0 रामचन्द्र साव से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें श्री राज किषोर सिंह के विरूद्ध परिवाद के बाढ़ स्थित दाल मिल को गलत रामचन्द्र साव से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें श्री राज किषोर सिंह के विरूद्ध परिवाद के बाढ़ स्थित दाल मिल को गलत रामचन्द्र साव से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें श्री राज किषोर सिंह के विरूद्ध परिवाद के बाढ़ स्थित दाल मिल को गलत पत्र की जांच पुलिस उप-महानिरीक्षक ढंग से सील करने तथा अन्य कतिपय आरोप लगाये गये थे। प्राप्त परिवाद पत्र की जांच पुलिस उप-महानिरीक्षक ढंग से सील करने तथा अन्य कतिपय आरोप लगाये गये थे। प्राप्त परिवाद केन्द्रीय क्षेत्र पटना से कराई गई। जाचोपरांत पुलिस उपमहानिरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन में श्री केन्द्रीय क्षेत्र पटना से कराई गई। जाचोपरांत पुलिस उपमहानिरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन में श्री केन्द्रीय क्षेत्र पटना से कराई गई। जाचोपरांत पुलिस उपमहानिरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन में श्री राज किषोर सिंह के विरूद्ध निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई :- राज किषोर सिंह के विरूद्ध निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई :-
1. उक्त कांड में प्राथमिकी दिनांक 02 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 सं0-1524 दिनांक 25.02.2016 के द्वारा लिखित बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेष दिया गया। श्री सिंह के द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-4743 दिनांक 15.06.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच का निर्णय लिया गया।
4. संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-65 दिनांक 06.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत श्री राज किषोर सिंह के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों के लिए उन्हें दोषी पाया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति आरोपी पदाधिकारी को भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्र सं0-6342 दिनांक 03.08.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष की अपेक्षा की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं0-1908 दिनांक 03.11.2017 द्वारा इस मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटि को आधार मानते हुए दंड प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की। बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्ष की समीक्षा की गई तथा आयोग के परामर्ष से असहमत होते हुए आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया जाता है :- (I) निन्दन (आरोप वर्ष से प्रभावित)। (II) 03 (तीन) वेतनवृद्धियॉं संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) से रोकने का दंड अधिरोपित किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राज किषोर सिंह, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 पटना को एवं अन्य संबंधित को भेजा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दुर्गेष कुमार पाण्डेय, सरकार के उप-सचिव।
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