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जी0 एस0 आर0 10 दिनांक
दिनांक 21 दिसम्बर 2017— भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 - वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 - 3348(अ) वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 - दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 तथा का0आ0-3443(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 तथा का0आ0-3443(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 तथा का0आ0-3443(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, सहमति से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 तथा चीनी (नियंत्रण) आदेश-1966 के खण्ड-5 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 2016 तथा चीनी (नियंत्रण) आदेश-1966 के खण्ड-5 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 2016 तथा चीनी (नियंत्रण) आदेश-1966 के खण्ड-5 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार व्यापारिक वस्तु बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0- 9, दिनांक- 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0- 9, दिनांक- 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के भाग-3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के भाग-3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के भाग-3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0-49 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :- अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0-49 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :- अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0-49 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
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री किसी भी समय स्टॉक में निर्वात कड़ाह चीनी (वैक्यूम पैन शुगर) या खण्डसारी चीनी का कोई भी व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में निर्वात कड़ाह चीनी (वैक्यूम पैन शुगर) या खण्डसारी री किसी भी समय स्टॉक में निर्वात कड़ाह चीनी (वैक्यूम पैन शुगर) या खण्डसारी (खुला कड़ाह चीनी) का कोई स्टॉक ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं (खुला कड़ाह चीनी) का कोई स्टॉक ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं (खुला कड़ाह चीनी) का कोई स्टॉक ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक चीनी/खंडसारी नहीं रखेगा - रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक चीनी/खंडसा री नहीं रखेगा -
- 5000 (पाँच हजार) क्विंटल;
- 100 (एक सौ) क्विंटल;
(क) थोक व्यापारी (ख) खुदरा व्यापारी परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी/खंडसारी के स्टॉक में लागू परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी/खंडसारी के स्टॉक में लागू परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी/खंडसारी के स्टॉक में लागू 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 (iii) भारतीय खाद्य निगम/बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा रखा गया स्टॉक । 2. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 3- यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।
(सं॰ प्र04/आ-01/2009 (खंड-1)-6486) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर , सरकार के अपर सचिव।
The 20th December 2017
GSR 10 Dated The 21st December 2017— In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, published under order S.O. 3348(E) dated 28th October 2016 and S.O.-3443(E) dated 27th October 2017 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order 2016 and clause (5) of the Sugar (control) Order, 1966 and with prior concurrence of Government of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Amendment in the order issued vide Notification no. GSR 49 dated 17th October 1985 for the storage limit of trade articles under clause (3) of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) Order 1984, published by Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna under order GSR - 9, dated 19th April 1984, Namely :-
Amendment
No dealer of sugar shall hold any stock of vacuum pan sugar or khandsari (open pan sugar) for a period exceeding thirty days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep in stock at any time vacuum pan sugar/khandsari in excess of the quantities as follows -
(a) Wholesale dealer - 5000 (Five thousand) Quintals; (b) Retail dealer - 100 (One hundred) Quintals;
Provided that nothing contained in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar/khandsari -
(i) On Government account; or (ii) By the licensed dealers nominated by the State Government or an officer authorised by it to hold stock for distribution through fair price shops; or
(iii) By the Food Corporation of India/Bihar State Food and Civil Supplies Corporation, stock;
2. Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed amended upto this extent.
3. This notification shall come into force at once.
(No. Pra-04-Aa-01/2009-Khand-I-6486) By order of the Governor of Bihar, CHANDRASHEKHAR, Addl. Secretary to the Goverment.
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