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सं॰ 02/नि0 स्था0 आषुलिपिक (03)-07/2007-
सं॰ 02/नि0 स्था0 आषुलिपिक (03)-07/2007-9783—भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- नियमावली, 2008 का संषोधन करने हेतु -
1॰ संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।1॰ संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।1॰ संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।1॰ संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, (1) यह नियमावली ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, ''बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली, '' कही जा सकेगी।
2017201720172017'' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। - उक्त नियमावली, 2008 के नियम - 3 के उप-नियम उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2008 के नियम - 3 के उप-नियम 2॰2॰2॰2॰ उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 3 में संषोधन।
(3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे :- (3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे :-
''(3) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे - ''(3) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे -
| क्र क्र॰॰॰॰ क्र क्र | कोटिकोटिकोटिकोटि | स्तर | वेतनमान |
| 1. | आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड- आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड-III | मूल कोटि | पी॰बी॰-1 ग्र पी॰बी॰-1 ग्र ड पे-2400/- े े |
| 2. | आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड- आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड-II | प्रोन्नति का प्रथम स्तर | पी॰बी॰-2 ग्र पी॰बी॰-2 ग्र ड पे-4200/- े े |
| 3. | वरीय आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड- वरीय आशुलिपिक/आषुटंकक, गे्रड-I | प्रोन्नति का द्वितीय स्तर | पी॰बी॰-2 ग्र पी॰बी॰-2 ग्र ड पे-4600/- े े |
| 4. | प्रधान आशुलिपिक/आषुटंकक | प्रोन्नति का तृतीय स्तर | पी॰बी॰-2 ग्रेड पे-4800/- ग्रेड पे-4800/- |
The 8th December 2017 No. 2/नि॰स्था॰आषुलिपिक (03)-07/2007-9783— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar State Co-operative Department (Field) Stenographer Cadre Rules, 2008 :-
1. Short title and commencement— (1) The Rules may be called "The Bihar State Co-operative Department (Field) Stenographer Cadre (Amendment) Rules, 2017" (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment in Rule 3 of the said Rules, 2008—(1) Subrule (3) and (4) of Rule 3 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following—
| Sl.No. | Category | Level | Pay Scale |
| 1. | Stenographer/Steno Typist, Grade-III | Basic Grade | PB-1 +GP-2400/- |
| 2. | Stenographer/Steno Typist, Grade-II | First level of Promotion | PB-2 +GP-4200/- |
| 3. | Senior Stenographer/Steno Typist, Grade-I | Second level of Promotion | PB-2 +GP-4600/- |
| 4. | Head Stenographer/Steno Typist | Third level of Promotion | PB-2 +GP-4800/- |
(4) According to the above subrule (3) the calculation of number of stenographers of different categories shall be on the basis of the percentage of 40%, 30%, 20% and 10% respectively of the total sanctioned post strength."
By order of the Governor of Bihar, AMRIT LAL MEENA, Principal Secretary to the Government.
———
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