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प्रेषक, राहुल सिंह,
सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,
सचिव(व्यय)। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष् सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी बिहार।
पटना, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 पटना, दिनांक राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) की राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत ( विषय :- राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत ( सुविधा के संबंध में स्पष्टीकरण सुविधा के संबंध में स्पष्टीकरण
महाशय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त वि भागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प 11/10/2017 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प 11/10/2017 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(G) द्वारा राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 4 वर्षों के प्रति ब्लॉक में पूरे देश ) द्वारा राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 4 वर्षों के प्रति ब्लॉक में पूरे देश ) द्वारा राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 4 वर्षों के प्रति ब्लॉक में पूरे देश L.T.C के अन्तर्गत वेतन की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य किया गया है। साथ ही, L.T.C की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य किया गया है। साथ ही, स्तर आधारित अनुमान्य श्रेणी की स्वीकृति दी गई है। स्तर आधारित अनुमान्य श्रेणी की स्वीकृति दी गई है।
यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व के संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित 2. उक्त संकल्प में यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व के संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व के संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 होकर की जाती है। यह L.T.C के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के विपरीत एवं L.T.C सुविधा का दुरूपयोग है। 3. अतएव, उक्त संकल्प की उक्त कंडिका 3(G)(i) में अंकित पूरे देश की सीमा के अन्दर के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का संशय एवं वित्तीय अनियमितता न हो।
4. बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रैवेल कन्सेशन निमयावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार राज्य या देश के अन्दर चुने गये स्थान पर केवल निकटतम मार्ग से ही आने और जाने का यात्रा भत्ता अनुमान्य है। उपर्युक्त प्रावधान आज की तिथि में यथास्थिति प्रभावी है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई सरकारी सेवक अपने नियंत्री पदाधिकारी को L.T.C. हेतु चुना गया स्थान चेन्नई घोषित करता है, परन्तु दिल्ली/मुंबई होते हुये चेन्नई की यात्रा करता है तब ऐसी स्थिति में पटना से चेन्नई के लिए निकटतम मार्ग का यात्रा भत्ता ही अनुमान्य होगा। नियंत्री पदाधिकारी L.T.C. हेतु सरकारी कर्मी द्वारा घोषित/चयनित एक ही गंतव्य स्थान के आधार पर L.T.C. के प्रयोजनार्थ स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे, न कि एक से अधिक स्थानों के लिए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
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