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[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 5 प(cid:24)ष 1(cid:26)3(cid:26) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1212) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:30) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:30) 22226666 (cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)ब(cid:15)दस(cid:17)बर र र र 2(cid:15)1" x`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkx ¼fo'ks"k 'kk[kk½ ——— vf/klwpuk 21 fnlEcj 2017
laŒ ,y@,pŒthŒ&1703@2016&11076
,y@,pŒthŒ&1703@2016&11076—भारत संविधान के अनुच्छेद 309अनुच्छेद 309अनुच्छेद 309अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त के परंतुक के अधीन प्रदत्त बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय योग करते हुए बिहार राज्यपाल एतदद्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद पर यथासंषोधित) का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- पर यथासंषोधित) का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरत के प्रभाव से लागू होगी।
1- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2017 (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत के प्रभाव से लागू होगी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) (i)-एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2) 2222.... बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2)एवं नियम-5(2)(i) क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः- निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-
''(''(''(''(i) ) ) ) गृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटना
के पद पर सीधी नियुक्तिसीधी नियुक्तिसीधी नियुक्तिसीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्ती
3333.... बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी
2012 की कंडिका-2012 की कंडिका-2012 की कंडिका-2012 की कंडिका-3 गृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटनागृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटना के संकल्प सं0-4817 दिनांक-संकल्प सं0-4817 दिनांक-संकल्प सं0-4817 दिनांक-संकल्प सं0-4817 दिनांक-11111111....06060606....2012 की कंडिका-2012 की कंडिका-2012 की कंडिका-2012 की कंडिका- (i) के के के के अनुसार महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा सिपाहीसपाहीसपाहीसपाही एवं सिपाही सिपाही सिपाही सिपाही महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा ि महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना अधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्तीअधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्ती) कोें भेजेेंंगे। चालकचालकचालकचालक के पद पर ही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस केे शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस केे शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में व सिपाही एवं सिपाही चालक के लिए निर्धारित है।'' सिपाही एवं सिपाही चालक के लिए निर्धारित है।'' नियमावली, 2005 का नियम-5 (2) (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 का नियम-5 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया नियमावली, 2005 का नियम-5 (2) नियमावली, 2005 का नियम-5 (2)
जाएगाः-जाएगाः-जाएगाः-जाएगाः-
सिपाही एवं समकक्ष पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष
ा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।'' ''((((iii) ) ) ) सिपाही एवं समकक्ष पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यत बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) (i) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) 4444.... बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) एवं नियम-7 (1) (i), क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः दोनों 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम-5 (3) पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम-5 (3)(i) में अंकित अधिनायक (लिपिक) एवं समकक्षीय पद में अंकित अधिनायक (लिपिक) एवं समकक्षीय पद पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम-5 (3) में अंकित अधिनायक (लिपिक) एवं समकक्षीय पद में अंकित अधिनायक (लिपिक) एवं समकक्षीय पद पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम-5 (3) के सभी विषिष्ट वर्दीधारी पदों, जिसका अधिकतम ग्रेड पे 4200/-है, अधिकतम ग्रेड पे 4200/-है, अधिकतम ग्रेड पे 4200/-है, अधिकतम ग्रेड पे 4200/-है, के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहि महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना, चयन एवं अनुषंसा के लिए, नी, पटना, चयन एवं अनुषंसा के लिए, नी, पटना, चयन एवं अनुषंसा के लिए, नी, पटना, चयन एवं अनुषंसा के लिए, महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहि महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजेंगे। शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस आरक्षी के लिए निर्धारित है।
5555.... बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली, 2010 का नियम-9 एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, विमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झा,,,, सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।
The 21st December 2017
No.L/H.G.-1703/2016- 11076 —In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 (as amended from time to time)—
1. Short title, extent and commencement— (1) These rules may be called the Bihar Home Guard Service (2nd Amendment) Rules, 2017.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It will come into force with immediate effect. 2.Rule-5(1)(i) and Rule-5(2)(i) of Bihar Home Guard Service Rule, 2005, both shall be substituted by the following—
" (i) As per para-3(i) of resolution No.-4817 dated 11.06.2012 of Home Department (Police Branch), Bihar, Patna, the Commandant General, Headquater, Bihar Home Guards will send a requisition of vacancies of Sepoy and Sepoy (driver) to Central Selection Board (Constable Recrutiment). The same process for physical fitness and written examination will be followed which is prescribed for the Bihar Police Sepoy and Sepoy (driver)."
3. Rule-5(2)(iii) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005, shall be substituted by the
following—
"(iii) The minimum educational qualification of Sepoy and equivalent Posts shall be intermediate pass or equivalent."
4. Rule-5(3)(i) and Rule-7(1)(i) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005, both shall be
substituted by the following—
5. Rule-9 of Bihar Home Guard Service (Amendment) Rules, 2010 is hereby deleted.
By order of The Governor of Bihar, BIMLESH KUMAR JHA, Joint Secretary to the Government,
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)