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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 December 2017

Published 27 December 2017

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-12-27.52
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 6666 पौषपौषपौषपौष 1931931931939999 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 52525252 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 27272727 *दस*दस*दस*दस,ब,ब,ब,बरररर 2017201720172017 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-16 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Lाओं के पर(cid:15)Lा-फल, कायNबम, छाऽवृ(cid:18)Q ूदान, आ*द।

---

भाग-1-ग—िशLा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Lाफल आ*द ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाNSयLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ*द। ---

भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उYरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत *कये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ Rयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---

भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व`ापन

---

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवNसाधारण सूचनाएं इbया*द। ---

पूरक

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पूरक-क 17-212 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)4गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

पटना उच्च न्यायालयपटना उच्च न्यायालयपटना उच्च न्यायालयपटना उच्च न्यायालय ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 9 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 2017

सं0 399 नि0ः—स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सिन्हा के स्थान पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री अखिलेश कुमार सिंह, सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रू0 7600/- (पुरानी वेतन मान) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का उप निबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, बी0 एन0 पाण्डे, प्रभारी महानिबंधकप्रभारी महानिबंधकप्रभारी महानिबंधकप्रभारी महानिबंधक।।।।

The 9th October 2017

No. 399 A:—The Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Akhilesh Kumar Singh, Assistant Registrar, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600/- (old pay scale) with special pay as admissible under the rules with effect from the date he assumes charge of his office as such vice Late Suresh Prasad Sinha since expired.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,

B.N. Pandey, Registrar General I/C.

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9 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 20179 अक्तूबर 2017

सं0 400 नि0ः—श्री दीपक सिंह वर्मा, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मसौढ़ी जिनका स्थानांतरण पदोन्नति के उपरांत उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 388 नि0 दिनांक 21.09.2017 के द्वारा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर के रूप में हुआ है को भागलपुर न्यायमंडल के अन्तर्गत अवर न्यायाधीश, कहलगाँव के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जात है। वे साधारणतः कहलगॉव में अधिष्ठित रहेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, बी0एन0 पाण्डे, प्रभारप्रभारप्रभारप्रभारी महानिबंधकी महानिबंधकी महानिबंधकी महानिबंधक।।।।

The 9th October 2017

No. 400 A:—Sri Deepak Singh Verma, Sub Divisional Judicial Magistrate, Masaurhi who is under orders of transfer to Bhagalpur on promotion as Sub Judge-cum- A.C.J.M. vide Court's Notification no. 388 A dated 21.09.2017 is transferred and posted as Sub Judge, Kahalgaon in the Judgeship of Bhagalpur to be stationed ordinarily at Kahalgaon.

By Order of the High Court,

B.N. Pandey, Registrar General I/C.

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3 नवम्बर 2017

सं0 423 नि0ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों3 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1 2 3
1. श्री राजीव नयन अवर न्यायाधीश -सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान (सिवान) (अ) अवर न्यायाधीश (ब) पटना (स) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 3rd November 2017

No. 423 A:—The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge- cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No. Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship) (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which appointed on promotion
1. 2. 3.
1. Sri Rajeev Nayan, Sub Judge -cum-A.C.J.M., Siwan (Siwan) a) Sub Judge b) Patna c) Patna

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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3 नवम्बर 2017

सं0 425 नि0ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।4 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम पदाधिकारी का नाम, पदनाम वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का रहने का ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं जिला का नाम जिला का नाम
1 2 3 4 5
1. श्री श्यामल कुमार, मु सिफ, दानापुर (पटना)। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेनीपुर स) दरभंगा दरभंगा बेनीपुर
2. श्री हरे राम, मु सिफ-सह-प्रथम न्यायिक ं दंडाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौढ़ी स) पटना पटना मसौढ़ी
3. श्री विशाल कुमार, मु सिफ-सह-प्रथम न्यायिक ं दंडाधिकारी, शिवहर (शिवहर)। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बिरौल स) दरभंगा दरभंगा बिरौल
4. श्री संतोष कुमार I, मु सिफ, मु ं गेर (मु ं गेर)। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मंझौल स) बेगूसराय बेगूसराय मंझौल
5. श्री सुनील कुमार त्रिपाठी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, पूपरी (सितामढ़ी)। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेनीपट्‌टी स) मधुबनी मधुबनी बेनीपट्‌टी

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 3rd November 2017

No. 425 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate (Civil Judge, Junior Division) of the 1st Class for the District noted against her name in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

Sl. No. Name of the Officers, designation and place of present posting with Judgeship (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Name of the District Name of the Sub-Division
1. 2. 3. 4. 5.
1. Sri Shyamal Kumar, Munsif, Danapur (Patna) (a) Judicial Magistrate (b) Benipur (c) Darbhanga Darbhanga Benipur
2. Sri Hare Ram, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Masaurhi (Patna) (a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna Patna Masaurhi
3. Sri Vishal Kumar, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Sheohar (Sheohar) (a) Judicial Magistrate (b) Biraul (c) Darbhanga Darbhanga Biraul
4. Sri Santosh Kumar I, Munsif, Munger (Munger) (a) Judicial Magistrate (b) Manjhaul (c) Begusarai Begusarai Manjhaul
5. Sri Sunil Kumar Tripathi, J.M. 1st Class, Poopri (Sitamarhi) (a) Judicial Magistrate (b) Benipatti (c) Madhubani Madhubani Benipatti
5 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

---------------------------- 10 नवम्बर 2017 सं0 437 नि0ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त किए गये स) जजी जहा नियुक्त किए गये स) जजी जहा नियुक्त किए गये नियुक्त किए गये हैंहैंहैंहैं नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारन प्रक्रिया) ब) ब) प्रोविन्सिीयल प्रोविन्सिीयल स्मॉल स्मॉल कोजेज ब) ब) प्रोविन्सिीयल प्रोविन्सिीयल स्मॉल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1 2 3 4
1. श्री नरेंद्र कुमार यादव, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई (जमुई)। अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) जमुई स) जमुई अ) जमुई मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) जमुई मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

The 10th November 2017

No. 437 A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar6 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1 2 3 4
1 Sri Narendra Kumar Yadav Class, J.M. 1st Jamui (Jamui) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Jamui c) Jamui a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Jamui Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jamui Munsifi.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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18 नवम्बर 2017

सं0 448 नि0ः—दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री मो0 जफर इमाम मलिक के स्थान पर श्री रवि शंकर तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद को गोपालगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 18th November 2017

No. 448 A:—Sri Ravi Shankar Tiwary, Principal Judge, Family Court, Jehanabad is transferred and posted as District and Sessions Judge of Gopalganj vice Sri Md. Jafar Imam Malick, due to retire on 30.11.2017.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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18 नवम्बर 2017

सं0 449 नि0ः—दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर श्री शाहिद खान, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मोतिहारी को समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।7 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

The 18th November 2017

No. 449 A:—Sri Shahid Khan, Principal Judge, Family Court, Motihari is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur vice Sri Subodh Kumar Srivastava, due to retire on 30.11.2017.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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18 नवम्बर 2017

सं0 450 नि0ः—श्री अरूण कुमार झा के स्थान पर श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांका को भोजपुर, आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 18th November 2017

No. 450 A:—Sri Nagendra Prasad Tripathi, Principal Judge, Family Court, Banka is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri Arun Kumar Jha.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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18 नवम्बर 2017

सं0 451 नि0ः—श्री आलोक कुमार पाण्डेय के स्थान पर श्री रमेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा को शेखपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 18th November 2017

No. 451 A:—Sri Ramesh Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Bhojpur at Ara is transferred and posted as District and Sessions Judge of Sheikhpura vice Sri Alok Kumar Pandey.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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18 नवम्बर 2017

सं0सं0सं0सं0 452 नि॰452 नि॰452 नि॰452 नि॰ः—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री दीवान अब्दुल अजीज खान, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सम्प्रति अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकारण, बिहार, पटना को दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी के स्थान पर बेगुसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 18th November 2017

No. 452 A:—On being relieved of his present assignment, Sri Diwan Abdul Aziz Khan, Principal Judge, Family Court, presently posted as Chairman, Commercial Taxes Tribunal, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Begusarai vice Sri Gangotri Ram Tripathi, due to retirement on 31.12.2017.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

8 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

18 नवम्बर 2017

सं0सं0सं0सं0 453 नि॰ 453 नि॰ 453 नि॰ 453 नि॰ ः—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सम्प्रति निबंधक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, पटना को दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री अनिल कुमार सिंह-1 के स्थान पर सुपौल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 18th November 2017

No. 453 A:—On being relieved of his present assignment, Sri Surendra Prasad Pandey, Principal Judge, Family Court, presently posted as Registrar, State Commission, Consumer Protection, Patna on deputation is transferred and posted as District and Sessions Judge of Supaul vice Sri Anil Kumar Singh I, due to retire on 30.11.2017.

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

---------------------------- 24 नवम्बर 2017 सं0 459 नि0ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त किए गये स) जजी जहा नियुक्त किए गये हैंहैंहैंहैं नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ की गयी विशेष की गयी विशेष की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारन प्रक्रिया) ब) ब) प्रोविन्सिीयल प्रोविन्सिीयल स्मॉल स्मॉल कोजेज ब) ब) प्रोविन्सिीयल प्रोविन्सिीयल स्मॉल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1 2 3 4
1. श्री संदीप कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर (पटना)। अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) दानापुर स) पटना अ) दानापुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) दानापुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
2. श्री नवीन कुमार दुबे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, मु गेर (मु ं गेर)। ं अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) मु गेर ं स) मु गेर ं अ) मु गेर ं मु सिफी की ं स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) मु गेर मु ं सिफी की स्थानी सीमाओं ं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
3. श्री रंजय कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)। अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) मसौढ़ी स) पटना अ) मसौढ़ी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) मसौढ़ी मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
4. श्री राज कपूर, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी -सह-अपर मुंसिफ, शिवहर (शिवहर)। अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) शिवहर स) शिवहर अ) शिवहर मु सिफी की ं स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) शिवहर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
9 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

The 24th November 2017

No. 459 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officers concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1 2 3 4
1 Sri Sandeep Kumar, J.M. 1st Class, Danapur (Patna) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Danapur c) Patna a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Danapur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Danapur Munsifi.
2 Sri Navin Kumar Dueby, J.M. 1st Class, Munger (Munger) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Munger c) Munger a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Munger Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Munger Munsifi.
3 Sri Ranjay Kumar, J.M. 1st Class, Masaurhi (Patna) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Masaurhi c) Patna a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Masaurhi Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Masaurhi Munsifi.
4 Sri Raj Kapoor, J.M. 1st Class-cum- A.M., Sheohar (Sheohar) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sheohar c) Sheohar a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sheohar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sheohar Munsifi.
10 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

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24 नवम्बर 2017

सं0सं0सं0सं0 460 नि0460 नि0460 नि0460 नि0ः—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 1.... 1 1 2 2.... 2 2 3 3.... 3 3
1. श्री रंजय कुमार, मु सिफ, मसौढ़ी (पटना)। ं पटना
2. श्री राज कपूर, मु सिफ, शिवहर (शिवहर)। ं शिवहर

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 24th November 2017

No. 460 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Ranjay Kumar, Munsif, Masaurhi (Patna). Patna
2. Sri Raj Kapoor, Munsif, Sheohar (Sheohar). Sheohar

By Order of the High Court,

B.B. Pathak, Registrar General.

11 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

24 नवम्बर 2017

सं0 461461461461 नि0ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। जिला का नाम
1 2 3 4
1 श्री राजेश सिंह प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी-सह- अपर मु सिफ, छपरा स्थित सारण। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) आरा स) भोजपुर भोजपुर

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान क्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थानपदस्थापन का स्थानपदस्थापन का स्थानपदस्थापन का स्थान

उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से,उच्च न्यायालय के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 24th November 2017

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted. Name of the District
1. 2. 3. 4.
1. Sri Rajesh Singh, J.M. 1st Class-cum-A.M., Saran at Chapra. (a) Judicial Magistrate (b) Ara (c) Bhojpur Bhojpur

No. 461 A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and Station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table. (a) Designation at the new Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting By Order of the High Court, B.B. Pathak, Registrar General.

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29 नवम्बर 2017

सं0 462462462462 नि0ः—श्री अरूण कुमार झा, जिला एवम सत्र न्यायाधीश, आरा संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से, श्री किशोर प्रसाद के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का अगले आदेश तक निबंधक-सह-सचिव, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 29th November 2017

No. 462 A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Arun Kumar Jha, District and Sessions Judge, Bhojpur at Ara, presently working as Officer on12 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 Special Duty, Patna High Court, Patna as Registrar-cum-Secretary, Patna High Court Legal Services Committee, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Kishore Prasad till further orders.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,

B.B. Pathak, Registrar General.

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29 नवम्बर 2017

सं0 463463463463 नि0ः—श्री किशोर प्रसाद, अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश, संप्रति निबंधक प्रभारी-सह-सचिव, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से, श्री राकेश मालवीय के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक (न्यायिक) नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 29th November 2017

No. 463 A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Kishore Prasad, Additional District and Sessions Judge, Presently posted as Registrar I/C-cum- Secretary, Patna High Court Legal Services Committee, Patna as Joint Registrar (Judicial), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Rakesh Malviya till further orders.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,

B.B. Pathak, Registrar General.

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29 नवम्बर 2017

सं0 464464464464 नि0ः—श्री राकेश मालवीय, अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश, संप्रति संयुक्त निबंधक (न्यायिक), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से, श्री मनोज शंकर के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक (स्थापना) नियुक्त किया जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, विधु भूषण पाठक, महानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधकमहानिबंधक।।।।

The 29th November 2017

No. 464 A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Rakesh Malviya, Additional District and Sessions Judge, Presently posted as Joint Registrar (Judicial), Patna High Court, Patna as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Manoj Shankar till further orders.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,

B.B. Pathak, Registrar General.

---------------------------- Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ---------------------------- Office Order The 19th December 2017

No. I-स्था॰-72/2017-4656—In the light of proposal received from Collector, Jehanabad(letter no. 374/जि0नि0प0dt. 20/11/2017,letter no. 394/जि0नि0प0dt. 23/11/2017.) Power of certificate officer have been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl. Name of Officer Designation Remarks
1 Sri MahfuzAlam, District Panchayati Raj Officer, Jehanabad District, Jehanabad
2 Sri Rajendra Prasad Singh District Manager, State food Corporation, Jehanabad District, Jehanabad
3 Sri KishunDayal Rai Circle Officer, Kako, Jehanabad Circle Kako, Jehanabad
4 Sri Niranjan Kumar Circle Officer, Makhdumpur Circle, Makhdumpur
5 Sri Sunil Kumar Sah Circle Officer, Jehanabad Circle, Jehanabad
6 Sri Mukesh Kumar Block Development Officer-cum- Circle Officer, RatniFaridpur Block & Circle, RatniFaridpur
13 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 15/11/2017

By Order, Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner.

---------------------------- गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 21 दिसम्बर 201721 दिसम्बर 201721 दिसम्बर 201721 दिसम्बर 2017

सं0 2/पी05-20-04/2017 गृ0आ0-10008—श्री मो0 अब्दुल्लाह, तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा सम्प्रति भा0पु0से0 में प्रोन्नति से नियुक्त (बि0पु0से0 में मूल कोटि वरीयता क्रमांक-9/14) को बिहार पुलिस सेवा के संवर्गीय प्रोन्नति के पद अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से भा0पु0से0 में नियुक्ति के पूर्व की तिथि अर्थात दिनांक 05.11.2012 से दिनांक 10.10.2017 तक की अवधि, के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान-पी0 बी0-3 ग्रेड वेतन-` 7600, अपुनरीक्षित, (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवेल-12) में वैचारिक (Notional) प्रोन्नति प्रदान की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-4800 दिनांक 01.04.2016 के निहित प्रावधान के आलोक में यह प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर सिंह, अपर सचिव।

---------------------------- वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग -------------------- अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं 19 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 2017

सं0 6/प्रो॰-06-06/2016—4555/वा॰कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 15600-39100 + ग्रेड पे-6600) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर 11 रू॰ 67700-208700) कोटि से वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 15600- 39100+ग्रेड पे-7600) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर 12 रू॰ 78800-209200) कोटि में निम्नलिखित 23 पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम ब ब ब ब ैंच संख्या वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक 2014
1 2 3 4
1. श्री ध्रुव नारायण साहु 35वीं॰ 64
2. श्री राजेशपति त्रिपाठी 36वी॰ 86
3. श्री संजय कुमार 36वी॰ 126
4. श्री निरंजन कुमार सिन्हा 37वीं ॰ ं 150
5. श्री पंकज कुमार प्रसाद 37वी॰ 166
6. श्री अब्दुल्लाह अंसारी 38वी॰ 197
7. श्री जफीर आलम 38वी॰ 198
8. श्री युगल किशोर भारतीय 38वी॰ 200
9. श्री योगेन्द्र प्रसाद विशेष 205
10. श्री फिरोज आलम विशेष 207
11. श्री कैसर तौहीद विशेष 211
12. श्री प्रभात कुमार विशेष 213
13. श्री मकेश्वर शर्मा विशेष 220
14. श्री सुधीर कुमार पूर्वे 39वी0 224
15. श्री शिवेन कुमार 40वी0 231
16. डा॰ मदन कुमार चौधरी 40वी0 232
17. श्री अरूण कुमार सिंह 41वी0 234
18. श्री राजेन्द्र कुमार 41वी0 235
19. श्री श्रवण कुमार 41वी0 236
20. श्री अजिताभ मिश्रा 41वी0 237
21. श्री संजीव कुमार 41वी0 238
22. श्रीमति रूबी 41वी0 239
23. श्री निशिथ कुमार 41वी0 240
14 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तो के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

--------------------

19 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 201719 दिसम्बर 2017

सं0 6/प्रो॰-06-05/2016/4554/वा॰कर-बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 15600-39100 + ग्रेड पे-7600) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर 12 रू॰ 78800-209200) कोटि से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 37400- 67000+ग्रेड पे-8700) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर 13 रू॰ 118500-214100) कोटि में निम्नलिखित 3 पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम पदाधिकारी का नाम ब ब ब ब ैंच संख्या वरीयता क्रमांक 2014
1 2 3 4
1. श्री सियाराम कुमार 36वीं 99
2. श्री शशि रंजन कुमार 36वीं 100
3. श्री श्याम नारायण सिंह 36वीं 102

01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तो के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।15 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

सं0 6/आ0-30/2017 सा0प्र0-15949

सामान्य प्रषासन विभाग ------- संकल्प 14 दिसम्बर 2017 श्री चन्द्रकांत कुमार अनिल, भा.प्र.से. (बिहारः1991), परामर्षी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के अवकाष आवेदन के अस्वीकृत होने एवं उनके कार्य पर योगदान सुनिष्चित किये जाने के निदेष की अवहेलना एवं लगातार अनधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप के मामले में राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुषासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम- 8 के अंतर्गत श्री अनिल के विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया और श्री अनिल के विरूद्ध विभागीय आरोप ज्ञापन ज्ञापांक-10954 दिनांक 25.08.2017 निर्गत किया गया। बचाव बयान के संबंध में श्री अनिल को यह निदेषित किया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर लिखित बचाव बयान /अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति मेें उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई करने का निर्णय लिया जायेगा। उक्त ज्ञापन श्री अनिल के ई-मेल पर प्रेषित किया गया तथा विभाग में उपलब्ध श्री अनिल के पत्राचार के पते पर भी इसे सामान्य एवं निबंधित डाक से प्रेषित किया गया, परन्तु उक्त ज्ञापन बिना तामिला के लौट आया। श्री अनिल अब तक अपने कार्यालय से लगातार अनुपस्थित हैं। इस स्थिति में उपर्युक्त आषय की सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया गया, परन्तु श्री अनिल द्वारा अब तक वांछित लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा अवकाष विस्तार के संबंध में लगातार अभ्यावेदन दिया जा रहा है। श्री अनिल के अवकाष विस्तार अभ्यावेदनों के अस्वीकृति संबंधी सूचना का संसूचन श्री अनिल के उपर्युक्त पते पर लगातार पे्रषित की जा रही है। 2. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(5) के अंतर्गत बचाव बयान समर्पित किये जाने संबंधी समय-सीमा एवं उपर्युक्त स्थिति पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया और श्री अनिल के विरूद्ध प्रष्नगत उपर्युक्त आरोपों की अग्रतर जाँच कराये जाने हेतु विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक मेें उपर्युक्त नियमावली के नियम-8(6)(ंंंa) के अंतर्गत श्री अनिल के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही जाँच में सहयोग के लिए विभागीय अवर सचिव (प्रभारी प्रषाखा-1) को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री चन्द्रकांत कुमार अनिल, भा.प्र.से. (बिहारः1991), परामर्षी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10(दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनों के अंदर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेष दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।

आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस आदेष की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप का मद, कदाचारिता विवरणी, साक्ष्यों आदि की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं श्रीचन्द्रकांत कुमार अनिल, भा. प्र.से. (बिहारः1991), परामर्षी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को उनके ई-मेल सहित उपलब्ध सभी पतों पर निबंधित डाक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

------- सं0 6/आ.-92/2016-सा.प्र.-15950 सामान्य प्रषासन विभाग ------- संकल्प 14 दिसम्बर 2017

राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकि संस्थानों/कॉलेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितता के आरोप के मामले में श्री एस.एम. राजू, भा.प्र.से. (बिहार : 1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया और इस संदर्भ में श्री राजू के बचाव बयान हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञाप संख्या-11595 दिनांक 07.09.2017 निर्गत किया गया, जिसमें यह भी निदेशित किया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर लिखित बचाव बयान/अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने की परिस्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। श्री राजू के विरूद्ध निर्गत उक्त ज्ञापन उनके ई-मेल पर प्रेषित किया गया। पटना स्थित श्री राजू के पत्रााचार के पते पर उक्त ज्ञापन की तामिला नहीं हो सकने की स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। फिर भी श्री राजू द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8(5) के16 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 अंतर्गत बचाव बयान समर्पित करने हेतु निर्धारित समय सीमा एवं उपर्युक्त स्थिति में सक्षम प्राधिकार के द्वारा विचारोपरांत श्री राजू के विरूद्ध उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(6)(a) के अंतर्गत श्री राजू के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही, जाँच में सहयोग के लिए श्री उमेष चन्द्र विष्वास, अपर सचिव, निगरानी विभाग, बिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री एस.एम. राजू, भा.प्र.से. (बिहार ः 1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलम्बित-मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10 (दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनाें के अंदर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेश दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप का मद, कदाचारिता विवरणी, साक्ष्यों आदि की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं श्री एस.एम. राजू, भा.प्र.से. (बिहार :1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सम्पति निलम्बित-मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

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सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-60/2017-4924

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

---------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 11 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 2017 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री नीरज कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना, पद का दुरूपयोग एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधान का उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री नीरज कुमार के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 3. विभागीय जॉंच आयुक्त, बिहार पटना से जॉंच कराने के प्रस्वाव में मुख्य सचिव, बिहार की सहमति प्राप्त है। 4. श्री नीरज कुमार के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे। 5. श्री नीरज कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप आदेआदेआदेआदेश्श्श्शः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र पत्र पत्र पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

--------- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग --------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 11 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-11/2017-4434—श्री राजकिशोर प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति18 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, भोजपुर निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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29 अक्तूबर 2017

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-10/2017-4435—श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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25 सितम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0नि0)-1-28/2016-4097—श्री विनय कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, बहादुरगंज (किशनगंज) के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-3146 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। परन्तु दिनांक 19.08.2017 को उनका असामयिक निधन हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र संख्या-8811 दिनांक-18.07. 17 में निहित अनुदेश के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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10 अक्तूबर 2017

सं0 1/M1-273/2007-4250—विभागीय संकल्प संख्या-1342 दिनांक-21.05.2010 द्वारा श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक सहरसा सम्प्रति सेवा निवृत को असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियॉं रोकी गयी हैं। 2. उक्त दंड के विरूद्ध श्री मौर्य द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-2977/2011 दायर किया गया है। दिनांक 10.08.2017 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया :- "That being so, in my considered view, it is not a case of misconduct or deliberate act of commission and omission on the part of the petitioner, for which he should have been punished. There is nothing on record to indicate that petitioner is habitual in committing such act on the contrary it is only an isolated act of negligence in dealing with the matter, for which he has been punished. If the legal principles as discussed hereinabove are applied in the facts and circumstances of the case, I am of the considered view that the act cannot be termed as misconduct for which the applicant may be punished. Accordingly, the writ application stands allowed."

3. श्री मौर्य द्वारा राजस्व क्षति की राशि की वसूली की जा चूकी है। अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सहरसा सम्प्रति सेवा निवृत के दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंयात्मक प्रभाव से रोकने के दंडादेश संकल्प संख्या-1342 दिनांक 21.05.2010 को निरस्त किया जाता है।

4. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है। ह0/- बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।19 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

26 सितम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-25/2017-4151—विभागीय अधिसूचना संख्या-3322 दिनांक 02.08.2017 द्वारा श्री नीरज कुमार, जिला अवर निबंधक, नालंदा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल के द्वारा दिनांक 21.07.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0-058/2017 दिनांक 21.07.2017 दर्ज करने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 21.07.2017 से निलंबित किया गया है। 2. श्री नीरज कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, नालन्दा के न्यायिक हिरासत से रिहा होने के फलस्वरूप अधिसूचना सं0-4150 दिनांक-26.09.2017 द्वारा उनके योगदान को स्वीकृत किया गया है। इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9 (1)(क)(ग) के तहत्‌ पुनः निलंबित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।

-------- 24 नवम्बर 2017 सं0 8/आ0(राज0उ0)-2-25/2016-4741—श्री कुमार अमित, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद संप्रति प्रभारी विशेष अधीक्षक उत्पाद मुख्यालय बिहार, पटना के विरूद्व देशी शराब की आपूर्ति हेतु निर्धारित बेस रेट एवं निविदा दर की अन्तर राशि 72,85,789.52/रू0 (बहार लाख पचासी हजार सात सौ नवासी रू0 बावन पैसे) एवं अवमानक शराब की आपूर्ति के कारण विभागीय आदेश संख्या-3556 दिनांक 24.11.2015 के द्वारा अर्थ दंड की राशि 98,06,513/-(अनठानवे लाख छः हजार पॉच सौ तेरह रू0) की वसूली रीगा सुगर कंपनी लि0 सीतामढ़ी से नहीं करने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं राजस्व की क्षत्ति तथा विभागीय आदेश की अवहेलना करने आदि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-5505 दिनांक-26.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। 2. संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद पटना-सह-मगध प्रमंडल पटना संप्रति मुख्यालय द्वारा अपने पत्रांक-28 दिनांक-12.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा आपने जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित किया गया हैं कि प्रपत्र ''क'' में यथा विनिर्दिष्ट आरोपों, इसके साथ दिये गये साक्ष्य तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या' 1, 2 एवं 3 को प्रमाणित नहीं बताया गया। 3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर सम्यक विचारोपरांत जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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9 नवम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017-4567—श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया जिन्हें विभागीय अधिसूचना सं0-4566 दिनांक 09.11.2017 द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के कारण निलंबन से मुक्त किया गया है, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के अंतर्गत तत्कालिक प्रभाव से उन्हें पुनः निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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9 नवम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017-4566—विभागीय अधिसूचना सं0-3917 दिनांक 08.09.2017 द्वारा श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया को सिविल लाईन थाना कांड सं0-348/17 दिनांक 25.08.2017 में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.08.2017 से निलंबित किया गया था। श्री कुमार द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद दिनांक 11.10.2017 को सहायक आयुक्त उत्पाद, गया को सूचना दिये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी20 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017 सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-9 (3) (i) के तहत्‌ श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान स्वीकृृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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15 नवम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-10/2015-4620—श्री रामसुन्दर प्रसाद, तत्का0 प्रभारी निरीक्षक उत्पाद, मंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, अरवल के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-335 दिनांक 09.01.2016 एवं संशाोधित संकल्प संख्या-1674 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। परन्तु दिनांक 17.09.2017 को असामयिक निधन हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार की परिपत्र संख्या-8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित अनुदेश के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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24 नवम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-12/2017-4732—श्री रामबाबू अधीक्षक उत्पाद, वैशाली द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकर में जहरीली शराब पीने से 3 (तीन) लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री रामबाबू को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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24 नवम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-12/2017-4731—श्री फैयाज अहमद, निरीक्षक उत्पाद, वैशााली द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकर में जहरीली शराब पीने से 3 (तीन) लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री फैयाज अहमद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।

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26 सितम्बर 2017

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-25/2017(खंड)-4150—विभागीय अधिसूचना संख्या-3322 दिनांक 02.08.2017 द्वारा श्री नीरज कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, नालंदा सम्प्रति निलंबित को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 21.07.2017 से निलंबित किया गया था। न्यायिक हिरासत से दिनांक 20.09.2017 को रिहा होकर दिनांक 22. 09.2017 को मुख्यालय में योगदान दिये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3)(i)के तहत्‌ श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान स्वीकृत किया जाता है। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।21 (cid:18)बहार गजट, 27 *दस,बर 2017

26 सितम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0उ0)-02-30/2015-4119—श्री मनोज कुमार सिंह, अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय को दिनांक 19.

09.2017 को चेरिया बरियारपुर मेें शराब से लदे ट्रक के साथ गिरफ्तार तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्त (1) श्री अमरजीत सिंह (2) श्री बिलजेन्द्र सिंह दोनों हाजत की चाहरदिवारी से कुदकर भाग गये जो गृह रक्षको कीे अभिरक्षा में थे। अधीक्षक उत्पाद, बक्सर में पदस्थापन के दौरान भी तीन बार कैदी के भागने की घटना घटित हुई है जिसके लिए इनके विरूद्व आरोप पत्र गठित कर उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी है, परन्तु उनके द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया है। 2. विभागीय परिपत्र सं0-200 दिनांक 20.01.2017 एवं 865 दिनांक 28.03.2017 द्वारा सभी उत्पाद पदाधिकारियों को अवैध शराब के पकड़े गये मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है, जिसका उनके द्वारा सदैव उल्लंघन किया जाता रहा है। इनके बक्सर में पदस्थापन काल से लेकर अब तक के कार्यकलापों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि ये कर्त्तव्य के प्रति लापवाही बरतने, विभागीय आदेश/निर्देश के प्रतिकूल अनुचित लाभ के लिए कार्य करने तथा अपने अधीनस्थो पर अनुचित दवाव देकर कार्य कराने वाले आदतन पदाधिकारी रहें है।

3. अतएव श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता हे। 5. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-12-27.52/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-12-27.52.