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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 December 2017

Published 28 December 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-12-28.1215
Languages
English, Hindi

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संकल्प

20 दिसम्बर 2017

विषयः- विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों के विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय संचालन के संबंध में। संचालन के संबंध में।

बाल श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई बाल श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई बाल श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है परन्तु विमुक्त बच्चों के पुनर्वास की दिशा में उठाये जा महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है परन्तु विमुक्त बच्चों के पुनर्वास की दिशा में उठाये जा महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है परन्तु विमुक्त बच्चों के पुनर्वास की दिशा में उठाये जा मुक्त बच्चे पुनः बाल श्रम के दुष्चक्र में फंस जाते है। इसका रहें कदमों के बावजूद ऐसे दृष्टांत है जब बाल श्रम से विमुक्त बच्चे पुनः बाल श्रम के दुष्चक्र में फंस जाते है। इसका रहें कदमों के बावजूद ऐसे दृष्टांत है जब बाल श्रम से वि मुख्य कारण इन बच्चों के पास शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बाल श्रम के मुख्य कारण इन बच्चों के पास शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बाल श्रम के मुख्य कारण इन बच्चों के पास शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के इन आवश्यकताओं क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के इन आवश्यकताओं वाले आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है तथा इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है। वाले आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है तथा इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है। वाले आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है तथा इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है।

विमुक्त बच्चों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास के उद्देश्य से राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2. विमुक्त बच्चों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास के उद्देश्य से राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विमुक्त बच्चों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास के उद्देश्य से राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम राज्य के सात जिले यथा-गया, नवादा, जमु ई, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं नालंदा में विशेष आवासीय केन्द्रों सर्वप्रथम राज्य के सात जिले यथा-गया, नवादा, जमुई, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं नालंदा में विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन करेगी। इन केन्द्रों का संचालन बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से का संचालन करेगी। इन केन्द्रों का संचालन बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से का संचालन करेगी। इन केन्द्रों का संचालन बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कराया जायेगा। विशेष आवासीय केन्द्रों के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठन का चयन निविदा के माध्यम से होगा तथा कराया जायेगा। विशेष आवासीय केन्द्रों के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठन का चयन निविदा के माध्यम से होगा तथा गैर सरकारी संगठन को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम 3 वर्षो के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम 3 वर्षो के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम 3 वर्षो के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक केन्द्र में एक सौ (100) बच्चों का शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुनर्वास किया जायेगा तथा ये बच्चें 6 से 14 वर्ष के होंगे एवं केन्द्र में एक सौ (100) बच्चों का शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुनर्वास किया जायेगा तथा ये बच्चें 6 से 14 वर्ष के होंगे एवं केन्द्र में एक सौ (100) बच्चों का शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुनर्वास किया जायेगा तथा ये बच्चें 6 से 14 वर्ष के होंगे एवं 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक इन्हें विशेष आवासीय केन्द्रों में रखा जायेगा।

की आयु पूरी होने तक इन्हें विशेष आवासीय केन्द्रों में रखा जायेगा।बाल श्रम से विमुक्त ऐसे बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, को ही इन 3. बाल श्रम से विमुक्त ऐसे बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, को ही इन बाल श्रम से विमुक्त ऐसे बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, को ही इन विशेष आवासीय केन्द्रों में रखा जायेगा। यह केन्द्र विमुक्त बाल श्रमिक को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोड़ने से पहले विशेष आवासीय केन्द्रों में रखा जायेगा। यह केन्द्र विमुक्त बाल श्रमिक को मुख्य धारा के विद्यालयो विशेष आवासीय केन्द्रों में रखा जायेगा। यह केन्द्र विमुक्त बाल श्रमिक को मुख्य धारा के विद्यालयो उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स उपलब्ध करायेगा और अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स उपलब्ध करायेगा और अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स उपलब्ध करायेगा और अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में अभिरूचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्‌ कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से अभिरूचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्‌ कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से अभिरूचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्‌ कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ेगा। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी एवं स्वास्थ्य, सुरक्षित ्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी एवं स्वास्थ्य, सुरक्षित ्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी एवं स्वास्थ्य, सुरक्षित बचपन दिया जायेगा। विशेष आवासीय केन्द्रों के द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के सार्वांगिंण विकास पर बल दिया जायेगा। बचपन दिया जायेगा। विशेष आवासीय केन्द्रों के द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के सार्वांगिंण विकास पर बल दिया जायेगा। बचपन दिया जायेगा। विशेष आवासीय केन्द्रों के द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के सार्वांगिंण विकास पर बल दिया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 (cid:15)दस(cid:17)बर 2017 4. इस योजना अन्तर्गत राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष-01-पुनर्वास, लघु शीर्ष-202-अन्य पुनर्वास योजनाएँ, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम के अन्तर्गत उप शीर्ष-0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन बजट कोड 2235012020107 से संबंधित बजट वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से, के॰ सेंथिल कुमार, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-12-28.1215/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-12-28.1215.