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(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) (cid:26)4) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:28)गलच(cid:4)र(cid:31) 2 जनवर(cid:15) 2(cid:26)1(cid:24) पर्यावरण एवं वन विभाग ———
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19 fnlEcj 2017
सं॰ पर्या0/वन-07/2007-1045(ई॰½½½½/प0व0—जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा-22(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-22 (4) (क) एवं 22 (4) (ख) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जाती हैः-
(क) श्री एस0के0 सिंह, भा0व0से0,
अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार (सेवानिवृत)
(ख) पदेन सदस्यः-
(I) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना सदस्य (II) प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना सदस्य (III) प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सदस्य (IV) प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सदस्य (V) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना सदस्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 जनवर(cid:15) 2018 3. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जायेगी। 4. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन जैव विविधता अधिनियम-2002 एवं तदनुसार बनायी गयी ''बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017'' के तहत विहित कार्याें एवं दायित्वों के निर्वहन एवं प्रदत्त शक्तियों के उपयोग हेतु किया जाता है।
5. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का मुख्यालय ''पटना'' में होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, सरकार के संयुक्त सचिव।
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