िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:17)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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पटन(cid:4)(cid:30) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:30) 2 2 2 2 जनवर(cid:17)जनवर(cid:17)जनवर(cid:17)जनवर(cid:17) 2(cid:15)1" सं0 पि0व0/पो0मै0छा0-36-10/2017-2565 सं0 पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 21 दिसम्बर 2017
विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्री- मैट्रिक छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 से DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता करने तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 से में हस्तांतरित करने की स् वीकृति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) (परिशिष्ट-1) एवं विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27.03.2017 द्वारा (नवीकरण/नवीन) (परिशिष्ट-1) एवं विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27 (नवीकरण/नवीन) (परिशिष्ट-1) एवं विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27 DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर र्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से छात्रवृत्ति योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से छात्रवृत्ति योजना का संचालन पिछड़ा व करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति। योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति। योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति।
के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
का संचालन किया जाता है, जो निम्नवत् है :- का संचालन किया जाता है, जो निम्नवत् है :-
(क) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः-
ाकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना राज्य के अन्दर और बाहर देश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवे कोत्तर छात्रवृत्ति योजना राज्य के अन्दर और बाहर देश के अन्तर्गत सभी ाक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एंव अति पिछड़ा वर्ग के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एंव अति पिछड़ा वर्ग के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरक कोत्तर छात्रवृत्ति के उद्वेश्य से योजना संचालित है। इस छात्रवृत्ति के योजनान्तर्गत राज्य के से योजना संचालित है। इस छात्रवृत्ति के योजनान्तर्गत राज्य के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के उद्व 1,00,000/ (रू0 एक अन्य पिछड़े वर्गो के वैसे छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,00,0 अन्य पिछड़े वर्गो के वैसे छात्र/छात्राओं ि विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक 27.03.17 लाख) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। (परि के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। (
छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक परिशिष्ट-2)2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 जनवर(cid:17) 2018 (ख) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :-
राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग-1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की प्रति परिशिष्ट-3 एवं 4 के रूप में संलग्न है। वर्तमान में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण छात्र/ छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो तो निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में अंतरण की जाती है। तत्पश्चात्् विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय छात्रवृत्ति की संबंधित छात्र/छात्राओं के खाता में अंतरित की जाती है।
(ग) मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :-
राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 से नई योजना ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू॰ 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र एक मुश्त वृत्तिका दी जाती है। राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाता है।
(घ) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :-
राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से एक नई योजना मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है।
इस योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू॰ 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र रू॰ 10,000/- मात्र एक मुश्त वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाता है।
अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/अनुदेश/ मापदण्डों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः-
(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी जाएगी।
(ii) विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक 27.03.2017 द्वारा निर्धारित दर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) (परिशिष्ट-1) का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से की जाएगी।
(iii) उल्लेखित छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना के लिए बजट उपबंध एवं उद्व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी।
(iv) विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-590 दिनांक-27.03.2017 इस हद तक संशोधित समझा जाए। 3333.... योजना के लिए आवष्यक निधि का स्रयोजना के लिए आवष्यक निधि का स्रयोजना के लिए आवष्यक निधि का स्रयोजना के लिए आवष्यक निधि का स्रोतः-ोतः-ोतः-ोतः- बजट शीर्ष माँग संख्या-11 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, का मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उप मुख्यशीर्ष-03-पिछड़े वर्गो का कल्याण एवं लघु शीर्ष -197,-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर पंचायतों की सहायता, लघु शीर्ष-198, ग्राम पंचायतों को सहायता, लघु शीर्ष -277-शिक्षा उप शीर्ष-0101, छात्रवृति/वजीफा, उप शीर्ष-0214-प्री मैट्रिक छात्रवृति, उप शीर्ष-0215-पोस्ट3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 जनवर(cid:17) 2018 मैट्रिक छात्रवृति, उप शीर्ष-0314-प्री मैट्रिक छात्रवृति, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-34- छात्रवृति/वजीफा के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रियान्तर्गत सम्यक् जाँचोंपरान्त संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम सिंह मीणा, सरकार के सचिव।
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 06-5%1+1500(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in