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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 January 2018

Published 04 January 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-01-04.17
Languages
English, Hindi

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श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017, तत्कालीन जिला भविष्य निधि श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017, तत्कालीन जिला भविष्य निधि श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी-सह- राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 09.12.2014 को पदाधिकारी-सह- राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक पदाधिकारी-सह- राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया एवं निगरानी परिवादी श्री सुनील कुमार से 20,000/-(बीस हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया एवं निगरानी परिवादी श्री सुनील कुमार से 20,000/-(बीस हजार थाना कांड सं॰-097/2014 दिनांक 09

09.12.2014 दर्ज किया गया।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पट

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2916 अप॰शा॰ दिनांक

ना के पत्रांक-2916 अप॰शा॰ दिनांक 11.12.2014 द्वारा

12.2014 द्वारा दिनांक प्रतिवेदित उपर्युक्त सूचना के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-12228 दिनांक 24.12 प्रतिवेदित उपर्युक्त सूचना के आलोक में वि 2014 (हिरासत में जाने की तिथि) के प्रभाव से श्री कुमार को निलंबित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आधार 09.12.2014 (हिरासत में जाने की तिथि) के प्रभाव से श्री कुमार को निलंबित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आधार 2014 (हिरासत में जाने की तिथि) के प्रभाव से श्री कुमार को निलंबित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक-2813 दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण 2015 द्वारा स्पष्टीकरण पर श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक-2813 दिनांक 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार ने पत्रांक-शून्य दिनांक 29.07.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कि समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार ने पत्रांक-शून्य दिनांक 2015 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य 08.2015 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य विभागीय पत्रांक-7149 दिनांक 17.08 कारी, सीतामढ़ी का मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ। निगरानी दल के प्रतिवेदन के आलोक में की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ। निगरानी दल के प्रतिवेदन के आलोक में कारी, सीतामढ़ी का मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ। निगरानी दल के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गयी।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोंपरान्त विभागीय 3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोंपरान्त विभागीय श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोंपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9939 दिनांक 02.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित

2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 4. संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना केपत्रांक-36/ सं॰स॰ कोषांग संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-36/ सं॰स॰ कोषांग 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित दिनांक 04.08.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 5. बिहार सरकारी सेवक (वगी र्करण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 17(2) के संगत प्रावधान के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 17(2) के संगत प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7762 दिनांक 28.09.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7762 दिनांक संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7762 दिनांक श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 जनवर(cid:17) 2018 6. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 21.10.2016 के आलोक में निगरानी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं बयानों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी से रिश्वत की मॉग की और उनके पास से ही राशि की बरामदगी हुई है। उनका आगे कहना है कि परिवादी का परिवाद पूर्णरूपेण मनगढंत है। मो॰ फजातुल्लाह एवं मो॰ कमरे आलम स्वतंत्र गवाह नहीं है क्योंकि वे श्री सुनील कुमार के निजी आदमी है एवं उन लोगों का घर घटनास्थल से 25 कि॰मी॰ दूर श्री सुनील कुमार के घर के निकट है । ये दोनों व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे तथा इन दोनों के द्वारा रूपये लेते या देते हुए नहीं देखा गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में निगरानी विभाग के संबंधित पदाधिकारी/कर्मी विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया है। एक साजिश के तहत्‌ श्री सुनील कुमार के कुप्रभाव में आकर निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2014 को घना कुहासा एवं सन्नाटा का फायदा उठाते हुए सुबह में सुनील कुमार के दो आदमियों द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया एवं निगरानी के पदाधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध फर्जी कांड दर्ज किया गया।

7. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीेकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निगरानी विभाग के धावा दल के प्रभारी श्री पारसनाथ सिंह, पुलिस उपाधीक्षक का बयान प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा प्री-टै्रप मेमोरन्डम/पोस्ट ट्रैप मेमोरन्डम में उल्लिखित तथ्यों को पुष्ट किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी विभागीय कार्यवाही में सम्यक्‌ जाँचोपरांत आरोपित पदाधिकारी के पास से राशि का बरामद होना तथा श्री प्रदीप कुमार (आरोपी पदाधिकारी) के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलवाने पर घोल के गुलाबी हो जाने के आधार पर आरोपों को सही पाया गया।

8. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इसे अस्वी—त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 14(xi) के तहत्‌ ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

9. विभागीय पत्रांक-6091 दिनांक 30.08.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरुद्ध विनिश्चित सेवा से बर्खास्तगी के दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक-05/प्रो॰-36-07 /2017 (2002)लो॰से॰आ॰ दिनांक 14.11.2017 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित सेवा से बर्खास्तगी के दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी ।

10. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी-सह-राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के प्रावधानों के तहत्‌ सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

11. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017, तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी-सह-राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के प्रावधानों के तहत्‌ ''सेवा से बर्खास्तगी का दंड'' अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-92/2017 तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी-सह-राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी जाय। विश्वासभाजन, जयन्त कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 January 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-01-04.17/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-01-04.17.