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9 tuojh 2018
laŒ ou@i;kZ0&106@1997¼[kaM&I½&24¼bZ½@i0o0—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-4 (2)(a), 4(2)(b), तथा 4(2)(f) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पुर्नगठन निग्नवत् किया जाता हैः- ¼1½ डॉ0 अशोक कुमार घोष,
v/;{k ¼2½ प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग या उनके प्रतिनिधि lnL;
(संयुक्त सचिव से अन्यून)
lnL;
¼3½ प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग या उनके प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव से अन्यून)
lnL;
¼4½ प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव से अन्यून)
¼5½ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ¼HOFF½ बिहार, पटना lnL;
¼6½ निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना lnL;
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:30) 15 जनवर& 2(cid:26)1"III. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पुनर्गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अघिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विहित कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन एवं प्रदत्त शक्तियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है।
IV. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सभी सदस्यों का कार्यकाल (सदस्य सचिव को छोड़कर) तीन वर्षों या पर्षद् के पुनर्गठन होने तक का होगा। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-5 के शर्त्तों के अनुरूप सदस्यों की सेवा शर्त्त होगी।
V. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पर्यावरण एवं वन विभाग की पूर्व की अधिसूचना संख्या-17(ई0), दिनांक 14.01.2013 एवं अधिसूचना सं0 505(ई0), दिनांक 29.07.2016 को इस हद तक अवक्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jRus'k >k, सरकार के संयुक्त सचिव।
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