ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
5 म(cid:4)घ 1(cid:21)3(cid:21) (cid:23)श(cid:24)(cid:25)
(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:24)) पटन(cid:4)(cid:30) व५ह!प०तव(cid:4)र(cid:30) 25 जनवर(cid:15) 2(cid:24)1# laŒ izŒ&01&jkŒ¼vkŒ½&06@17&7764@,eŒ [kku ,oa HkqrRo foHkkx ——— ladYi 29 fnlEcj 2017
श्री राहुल कुमार, पता-काजी पफर्जन लेन, नई गोदाम गया द्वारा गया जिले में पत्थर खनन पट्टों को निर्धरित मापदण्डों के उल्लंघन कर संचालित किये जाने के आलोक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाध्किारी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया। जिला शिकायत निवारण पदाध्किारी, गया ने श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, प्रभारी सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, गया के विरू( दिनांक 24.03.2017 को आदेश पारित किया, जिसके विरू( श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 12.07.2017 को प्रथम अपीलीय प्राध्किार प्रण्डलीय आयुक्त, मगध् प्रमण्डल, गया के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राध्किार द्वारा भी समीक्षा में पाया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्सिूचना संख्या-3085/एम0 दिनांक 11.08.17 की धरा-10;4द्ध के अन्तर्गत श्री सिन्हा के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित थी, जो श्री सिन्हा द्वारा नहीं की गयी, जिससे प्रथम अपीलय प्राध्किार द्वारा श्री सिन्हा के विरू( लोक शिकायत निवारण पदाध्किारी, गया द्वारा पारित आदेश को सही माना गया, जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय अपीलीय प्राध्किार प्रधन सचिव, खान एवं भूतत्व के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 01.09.2017 को आदेश पारित किया गया कि श्री सिन्हा का आचरण बिहार लोक शिकायत अध्किार अध्निियम-2015 के भावना के प्रतिकूल है। तद्आलोक में श्री सिन्हा के विरू( बिहार सरकारी सेवक ¼वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील½ नियमावली, 2005 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राध्किार द्वारा लिया गया है।
2.श्री सिन्हा के विरू( प्रतिवेदित आरोप के सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राध्किार द्वारा आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपीलद्ध नियमावली, 2005 के नियम-17;2द्ध के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:23)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:30) 25 जनवर' 2(cid:24)1# 3.श्री सिन्हा को निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत संचालन पदाध्किारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्रा के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंध्ति को भेज दी जाय।
आदेश से,
सुशील कुमार, सरकार के अवर सचिव।
————
[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 60%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in