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सं॰ सं॰मु॰अ॰ल॰ज॰सं॰/अनु॰-170/2017-91—जिला अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक-33/मु॰/स्था॰ दिनांक 28.04.2017 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व॰ महेश प्रसाद, भू॰पू॰ कोषरक्षक, लघु सिंचाई अंचल, गया के आश्रित पुत्र श्री दिलीप कुमार दिपक को लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय परिचारी पद के विरूद्ध कार्यालय परिचारी के पद पर वेतनमान् वेतन स्तर-1 (18000-56900/-) रूप्ये में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप् से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
(ii) श्री दिलिप कुमार दिपक पत्र प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने, संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व॰ महेश प्रसाद के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता लघु सिचाई प्रमंडल जहानाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंवाई प्रमंडल, जहानाबाद स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं॰ 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा करा लिया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:23)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:31) 1 फरवर' 2(cid:24)1(cid:29) समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार दिपक की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। (v) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो कियी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
(vi) वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे। (vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
(ix) योगदान करने हेतु श्री दिलीप कुमार दिपक को या़त्रा-भत्ता देय नहीं होगा। (x) अपने सम्पूर्ण वेतन से प्रतिमाह 25 प्रतिशत की राशि अपनी मॉ एवं अन्य आश्रित सदस्यों को भरण पोषण हेतु देना अनिवार्य होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट(ह॰) अस्पष्ट(ह॰) अस्पष्ट(ह॰) अस्पष्ट,,,, मुख्य अभियंता।मुख्य अभियंता।मुख्य अभियंता।मुख्य अभियंता।
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