ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 12 म(cid:4)घ 1(cid:21)3(cid:21) (cid:23)श(cid:24)(cid:25)
(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:30)) पटन(cid:4)(cid:31) व५ह"प०तव(cid:4)र(cid:31) 1 फरवर(cid:15) 2(cid:24)1(cid:29) सं॰ भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-52/2017-236(भ) भवन निर्माण विभागभवन निर्माण विभागभवन निर्माण विभागभवन निर्माण विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 9 जनवरी 20189 जनवरी 20189 जनवरी 20189 जनवरी 2018
विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित मदों के अनुमोदन हेतु विभागीय अनुसूचित दर समिति के गठन के संबंध में।
1. पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-5762(एस) दिनांक 05.06.2006 के कंडिका-2 (iii) एवं 2(iv)के अनुसार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-103 को संशोधन करते हुए विभागीय अनुसूचित दर के निर्धारण हेतु वर्त्तमान प्रावधान निम्नवत हैः-
(iii) कंडिका 103 में प्रावधान है कि तकनीकी परीक्षण कोषांग (मंंत्रिमंडल निगरानी विभाग) द्वारा अनुसूचित दर के निर्धारण के लिए दर विश्लेषण एवं सामग्रियों का दर निर्धारित किया जायेगा। निर्माण सामग्रियों की दरों में बार-बार बढ़ोत्तरी के अनुरूप अनुसूचित दर के विश्लेषण तथा सामग्रियों के दर का निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। इसी के क्रम में यह प्रावधान किया जाता है कि पथ निर्माण विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया जायेगा, जबकि अन्य विभागों में इनसे संबंधित भारत सरकार के कार्य विभागों मे प्रचलित विशिष्टियाँ या दर विश्लेषण के आधार पर किया जायेगा।"
(iv) "कंडिका 103ए में प्रावधान है कि नानसिड्यूल मदों के लिए भी दर का निर्धारण तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा किया जायेगा। इसे संशोधित करते हुए पथ निर्माण विभाग के संयोजन से गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा ही इसे किया जाने का प्रावधान किया जाता है।" 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:23)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:31) 1 फरवर' 2(cid:24)1(cid:29) काफी समय लग जाता है। इस कारण योजना के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब होता है। अंचल द्वारा अनुमोदित दर को पथ निर्माण विभाग के राज्यस्तरीय अनुसूचित दर समिति से अनुमोदन कराने में भी काफी समय लगता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठन करने का प्रस्ताव है। उक्त समिति में विभाग के मुख्य अभियंता(निरूपण), मुख्य अभियंता (पटना), मुख्य अभियंता(दक्षिण), मुख्य अभियंता (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता (विद्युत) सदस्य होंगे। इस समिति का नाम विभागीय दर निर्धारण समिति होगा तथा यह समिति भवन निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित दरों का अनुमोदन प्रदान करेगी। समिति द्वारा उक्त अनुमोदित दर पर विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित दर एवं दर-विश्लेषण को अनुसूचित दर में सम्मिलित करने हेतु राज्यस्तरीय दर निर्धारण समिति को अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा ताकि उसे अनुसूचित दर की पुस्तिका में सम्मिलित किया जा सके। भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन तब तक होता रहेगा जबतक राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।
पथ निर्माण विभाग की SOR समिति द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन/मार्केट सर्वे/ सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा तय किए गए दर/आपूर्त्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए कोटेशन जो अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुमोदित है, के आधार पर दर का निर्धारण किया जाता है।
पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत गठित SOR समिति द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही भवन निर्माण विभाग की समिति अनुसूचित दर का निर्धारण कर सकेगा एवं PWD कोड के मुताबिक निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को दिया जाएगा।
3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-19.12.2017 की बैठक में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चंचल कुमार,चंचल कुमार,चंचल कुमार,चंचल कुमार, प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।
————
[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)
ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 87%5'1+100%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in