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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2018

Published 05 February 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-02-05.100
Languages
English, Hindi
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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

18 दिसम्बर 2017

सं॰ 22/नि॰सि॰(पू॰)-01-01/2015-2241—मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज को राजपत्रित पदाधिकारियों के प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2013 में कदाचार करने के आरोप के लिए उपसचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक-426, दिनांक 15.04.2015 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-1073 दिनांक 12.05.2015 द्वारा मो0 इकबाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। मो0 इकबाल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत मो0 इकबाल के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-285 दिनांक 16.02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें ठोस साक्ष्य/अभिलेख के अभाव के कारण आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षा में पाया गया कि कोई भी पदाधिकारी अपने उपर लगाये गये आरोप की स्वीकारोक्ति नहीं करता है बल्कि आरोप के खण्डन हेतु अपने पक्ष की बात करते है, हिन्दी लिखित परीक्षा के दौरान मो0 इकबाल के पास से विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पणजब्त किया जाना एवं वीक्षक द्वारा इस आशय की टिप्पणी मो0 साजिद इकबाल के उार पुस्तिका में करते हुए परीक्षा से निष्कासित किये जाने की अनुशंसा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि मो0 इकबाल विभागीय परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त थें। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 फरवर(cid:20) 2(cid:22)1(cid:24) इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए मो0 इकबाल से विभागीय पत्रांक-2612 दिनांक 22.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। मो0 इकबाल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत मो0 इकबाल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए ''तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में मो0 साजिद इकबाल, सहायक अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है :-

''तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राकेश मोहन, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-02-05.100/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-02-05.100.