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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
18 दिसम्बर 2017
सं॰ 22/नि॰सि॰(औ॰)-17-04/2015-2242—श्री रविन्द्र नारायण (आई0डी0-3541) कार्यपालक अभियंता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी से विभागीय पत्रांक-315, दिनांक-19.02.2016 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए निम्न आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गया :-
आपके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की कंडिका 6.1 एवं 6.2 (संयुक्त कंडिका) का उार प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु वांछित अभिलेख अधीक्षण अभियंता, सोन नहर अंचल, औरंगाबाद को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण मामले का निष्पादन लम्बित रहा। अमरपुर लाईन 20 आर0डी0 से अमरपुर माईनर में नल सुधार हेतु अनेक स्मार के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जन शिकायत से संबधित मामले के निष्पादन में कई स्मार के बावजूद आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दिनांक 09.12.2014 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद द्वारा आहूत मासिक बैठक में आपके द्वारा भाग नहीं लिया गया जो आपकी कार्य के प्रति उदासीनता बरते जाने का घोतक है। आपके द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही के कारण भगवतीपुर वितरणी एवं अन्य नहर प्रणालियों में सिंचाई बाधित हो गया है। इसके साथ ही उार कोयल वितरणी प्रमंडल, कुर्था को भी जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद द्वारा दिनांक-04.07.2015 को सी0ए0जी0 की कंडिकाओं के संबंध में वार्ता हेतु सम्पर्क करने पर आपका मोबाईल बन्द पाया गया जिसके कारण वार्ता नहीं हो सकी। पूर्व में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से मोबाईल चालू रखने के निदेश के बावजूद खरीफ सिंचाई अवधि में भी मोबाईल बन्द रखना आपकी कार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना दर्शाती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 फरवर(cid:20) 2(cid:22)1(cid:24) कि उपलब्ध जल स्त्राव के अनुसार नहर के निचले छोर के किसानों से लेकर कुर्था प्रमंडल को भी पानी उपलब्ध कराया गया। मोबाईंल बन्द रहने के संबंध में श्री नारायण द्वारा बताया गया कि नहरों पर भ्रमण के दौरान नहरी क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण या मोबाईल चार्ज नहीं रहने की स्थिति में मोबाईल पर फोन करने पर मोबाईल स्वीच ऑफ या कवरेज एरिया से बाहर बताता है।
श्री नारायण से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद का मन्तव्य प्राप्त किया गया। उनके द्वारा दिए गए मन्तव्य में बताया गया कि आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न साक्ष्यों से स्वतः स्पष्ट है कि श्री नारायण के विरूद्ध कार्यो के निष्पादन में शिथिलता बरतने, उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग नहीं लेना, मोबाईल बन्द रखना एवं मनमाने ढंग से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप बनता है एवं उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हुआ जा सकता है।
श्री नारायण के स्पष्टीकरण में दिए गए तथ्य को उपलब्ध साक्ष्यों एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के मन्तव्य के आलोक में सम्यक विचारोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रवीन्द्र नारायण, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है :-
(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (ii) भविष्य के लिए चेतावनी। सरकार के स्तर से लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री रवीन्द्र नारायण (आई0डी0-3541), कार्यपालक अभियंता, पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :-
(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (ii) भविष्य के लिए चेतावनी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राकेश मोहन, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— [ध(cid:25)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१"ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) &क(cid:4)०शत eव* म१ॢ"त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 101+5,1+10+ड(cid:25)(cid:22)ट(cid:20)(cid:22)प(cid:25)(cid:22)? Website: http://egazette.bih.nic.in