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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2018

Published 05 February 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-02-05.91
Languages
English, Hindi
(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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अल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग

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5 फरवरी 2018

विषयः- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100.00 करोड़ की दर से राशि की स्वीकृति एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका के नियम 2 (i) एवं 4 (vi) में संशोधन के संबंध में।1. राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक मार्गनिर्देशिका का निर्माण किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित मार्गनिर्देशका के नियम 2 (i) एवं 4¼vi½ में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :-

नियम वर्तमान प्रावधान संशोधित प्राव संशोधित प्रावधानधानधानधान
2 (i) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद मे ं वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये की दर से कुल 125 करोड़ रुपये के अलावे वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कुल उपलब्ध कराए गए 175.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 से 100.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से राशि हिस्सा पूंजी के रूप में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना निमित्त बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराई जायेगी
4 ¼vi½ आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो।
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:23)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:29) 5 फरवर' 2(cid:24)1!

2. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ एस॰आई॰फैसल, विशेष सचिव-सह-निदेशक।———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ %1'5)1+1++'ड(cid:3)+ट-+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-02-05.91/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-02-05.91.