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अल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग
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5 फरवरी 2018
विषयः- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100.00 करोड़ की दर से राशि की स्वीकृति एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका के नियम 2 (i) एवं 4 (vi) में संशोधन के संबंध में।
| नियम | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्राव संशोधित प्रावधानधानधानधान |
| 2 (i) | योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद मे ं वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये की दर से कुल 125 करोड़ रुपये के अलावे वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। | योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कुल उपलब्ध कराए गए 175.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 से 100.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से राशि हिस्सा पूंजी के रूप में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना निमित्त बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराई जायेगी |
| 4 ¼vi½ | आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो | आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो। |
2. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ एस॰आई॰फैसल, विशेष सचिव-सह-निदेशक।