ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
1(cid:18) म(cid:4)घ 1(cid:21)3(cid:21) (cid:23)श(cid:24)(cid:25)
((((स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:21)5) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 5555 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2(cid:24)1" जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 14 नवम्बर 2017
सं॰ 22/नि0सि0(पट0)-03-05/2016-2011—श्री बबलू चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक) गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, रजौली नवादा के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या-149, दिनांक 13.02.2014 एवं विभागीय आदेश-सहपठित ज्ञापांक-487, दिनांक 29.05.14 के अनुपालन में 15.07.2014 को प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार ग्रहण करने के दो सप्ताह बाद ही दिनांक 28.07.14 से दिनांक 21.08.2014 तक व्यक्तिगत बिमारी का इलाज कराने हेतु चिकित्सा अवकाश का आवेदन देकर अवकाश पर चले गए। पुनः तीन माह का अवकाश बढ़ोतरी का आवेदन निबंधित डाक से 02.09.2014 को प्रमंडलीय कार्यालय को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात बिना किसी सूचना के श्री चौधरी स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहें। इस प्रकार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(3) के प्रतिकूल है। अतः श्री बबलू चौधरी के स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थित रहने के गंभीर आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1103, दिनांक 14.06.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2996, दिनांक 24.10.16 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।
श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्यों को उल्लेखित किया गया है - (1) श्री चौधरी द्वारा कार्यपालक अभियंता को मेडिकल रिपोर्ट के साथ चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन दिया गया। चिकित्सकों का परामर्श था कि उन्हें आराम की आवश्यकता है इसलिए उनके द्वारा चिकित्सा अवकाश का आवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता को देकर मुख्यालय छोड़ा गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 फरवर(cid:20) 2(cid:22)1(cid:24) (3) उनके अवकाश संबंधी आवेदन पर निर्णय लिए बगैर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जो नियम के विरूद्ध है। (4) उनके अवकाश आवेदन पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 25. 06.2016 को अपना त्यागपत्र कार्यपालक अभियंता को भेज दिया।
(5) उन्होंने विभाग की ओर से कोई वेतन प्राप्त नहीं किया है और वे कर्त्तव्य अवधि का वेतन पाने का इच्छुक भी नहीं है। इसलिए उनके कैरियर पर विचार करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाए तथा उनके त्यागपत्र को स्वीकृत किया जाय।
श्री बबलू चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उक्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। जिसमें निम्न तथ्य पाए गए -
(1) श्री चौधरी के विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि वह दिनांक 15.07.2014 को अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, रजौली का प्रभार ग्रहण करने के दो सप्ताह बाद ही दिनांक 28.07.14 से 21.08.14 तक का चिकित्सा अवकाश का आवेदन देकर अवकाश पर चले गए।
(2) श्री चौधरी अवकाश में बढ़ोतरी हेतु निबंधित डाक से अवकाश विस्तार का आवेदन भेजते रहे। उसके पश्चात इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हुई तो इन्होंने दिनांक 25.06.2016 को अपना त्यागपत्र विभाग को उपलब्ध कराया।
(3) करीब 2(दो) वर्षों तक अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप श्री चौधरी पर प्रमाणित होता है। इनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976, के नियम 3 के प्रतिकूल है।
समीक्षोपरांत द्वितीय कारण पृच्छा के असंतोषजनक जवाब पाये जाने के कारण श्री बबलू चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक), गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, रजौली नवादा के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-
"सेवा से मुक्त" (REMOVAL FROM SERVICE) (4) प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो0-07-04/2017-144, लो0से0आ0 से प्राप्त परामर्श से असहमत होते हुए उक्त दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। (5) उक्त दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है। (6) अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री बबलू चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक), गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, रजौली को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है। "अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अधिसूचना निर्गत की तिथि से सेवा से मुक्त"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राकेश मोहन, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— [ध(cid:25)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१"ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) &क(cid:4)०शत eव* म१ॢ"त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 95+5,1+10+ड(cid:25)(cid:22)ट(cid:20)(cid:22)प(cid:25)(cid:22)? Website: http://egazette.bih.nic.in