ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
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(स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) 11(cid:28)) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह प०तव(cid:4)र(cid:29) 8 फरवर(cid:15) 2(cid:23)1" सं॰ 09/बि॰वि॰प॰स॰-09/2015-51 f'k{kk foHkkx
| क्र॰सं॰ | विषय | रिक्त पदों की संख्या |
| 1 | अंग्र जी े | 1041 |
| 2 | गणित | 791 |
| 3 | भौतिकी | 1024 |
| 4 | रसायनशास्त्र | 974 |
| 5 | प्राणीशास्त्र | 137 |
| 6 | वनस्पतिशास्त्र | 290 |
| कुलः- | 4257 |
ॢबह(cid:4)र गजट (cid:22)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:24)(cid:29) " फरवर' 2(cid:23)1" 3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।
अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरूद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहीकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार-प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।
5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।
6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्त्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को `1000/-प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् `25000/-प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।
7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या-21 के अन्तर्गत विपत्र कोड-2202021090001 के विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।