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((((स(cid:26)(cid:18) पटन(cid:4) 11(cid:29)) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 9999 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2(cid:18)1(cid:29) सं॰ 2/आ0-70-15/2017 गृ0आ0-8056
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श्री मदन मोहन सिंह, नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को विभागीय अधिसूचना सं0-10325 दिनांक 31.12.2016 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक विषेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापन किया गया था, परन्तु इन्होंने आदेष का अनुपालन न कर 08 माह के बाद दिनांक 31.08.2017 को विषेष शाखा, बिहार, पटना में योगदान दिया तथा दिनांक 12.09.2017 को बिना अनुमति लिये अचानक जयपुर चले गये। जयपुर से फैक्स के माध्यम से श्री सिंह ने 15 (पन्द्रह) दिनों के मेडिकल अवकाष का आवेदन भेजा। फैक्स संवाद के साथ जयपुर के डॉक्टर का पूर्जा भी संलग्न था जिस पर तिथि दिनांक 09.09.2017 अंकित है, जबकि आवेदन की तिथि 11.09.2017 अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दिनांक 09.09.2017 से ही जयपुर में है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) (cid:17) फरवर(cid:20) 2(cid:22)1(cid:24) 3. अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के अनुषंसा के आलोक में श्री मदन मोहन सिंह पुलिस उपाधीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
4. निलंबन के अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय विषेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में रहेगा। 5. निलंबन के अवधि में श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन के अवधि में श्री सिंह सक्षम पदाधिकारी के आदेष के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।
6. श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।