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सं॰ 08/था॰कां॰-12-04/2017-463/सा॰प्र॰
सामान्य प्रशासन विभाग
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धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित रफीगंज (औरंगाबाद जिला) थाना कांड सं॰ 229/12, दिनांक 12.12.2012 के अनुसंधान के क्रम में श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/11) जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पटना (तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद) को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा दिनांक 28.11.2017 को गिरफ्तारी के उपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1741 दिनांक 13.12.2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-2406 दिनांक 11.12.2017 द्वारा भेजते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (क) एवं नियम-9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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