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सं॰ 08/आरोप-01-325/2014-1672/सा॰प्र॰
सामान्य प्रशासन विभाग
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2 Qjojh 2018
श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 233/11 तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति (विज्ञापन सख्ंया-1906/2006) में बरती गई अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदित आरेापों के लिए प्रपत्र-'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11728 दिनांक 12.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। कालान्तर में श्री वर्मा के दिनांक 31.01.2017 को वार्धक्य सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 2454 दिनांक 01.03.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली-43बी0 के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।
2. विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी (विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक 161 दिनांक 29.03.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत आरोप के बिन्दु 1,2,3,5 एवं 6 पर जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य/प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गई। तदुपरांत असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 10661 दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री वर्मा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के प्रावधानों के तहत् लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री वर्मा से प्राप्त लिखित अभिकथन के क्रम में असहमति के बिन्दुओं पर मुख्य सचिव द्वारा मामले की समीक्षा की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि ''अनियमितताओं के लिए अगर विभाग आरोपित पदाधिकारी को जिम्मेदार नहीं मानता है तो यह स्पष्ट किया जाय की आयोग में किन पदाधिकारियों को परीक्षा संचालन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल प्रकाशन के लिए क्या-क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया था जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया ताकि अनियमितता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:24)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:29) (cid:22) फरवर& 2(cid:18)1! टीम में श्री वर्मा भी शामिल थे। इससे स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा सही ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। इस प्रकार श्री वर्मा के विरूद्ध सही ढ़ग से पर्यवेक्षण कार्य नहीं करने एवं अपने कर्त्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।
तदनुसार श्री वर्मा का अभ्यावेदन (लिखित अभिकथन) अस्वीकृृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौती पाँच वर्षो तक'' संबंधी दण्ड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक 12484 दिनांक 26.09.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-5/प्रो0-01-05/2017(2480)/लो0से0आ0 दिनांक 10.01.2018 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर अपनी सहमति संसूचित की गयी।
अतएव उपर्युक्त के आलोक में श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 233/11 तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत) को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौती पाँच वर्षो तक'' करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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