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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 February 2018

Published 09 February 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-02-09.127
Languages
English, Hindi
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श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-753/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक-26 (मु॰) दिनांक 12.09.2007 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-12202 दिनांक 11.12.07 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण माँगा गया। इस क्रम में श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक्‌ समीक्षा के उपरांत आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के तहत संकल्प ज्ञापांक-6680 दिनांक 15.06.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक-610 दिनांक 30.04.15) की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर पत्रांक-7019 दिनांक 14.05.15 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। इस क्रम में उन्होंने अपना बचाव प्रस्तुत किया।आरोप, प्रपत्र 'क', संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा के द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर (स्पष्टीकरण) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास के लाभुकों के चयन में पारदर्श्ािता नहीं बरती गयी। बी॰पी॰एल॰ श्रेणी में नहीं रहने वाले एवं स्वयं के पक्का मकान में आवासित करने वाले व्यक्तियों को भी योजना का लाभ दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा में से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास की स्वी—त दी गयी। अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जाति के वैसे व्यक्तियों को इन्दिरा आवास का आवंटन किया जाना था, जिनके पास आवासन हेतु अपना पक्का मकान नहीं था। परन्तु इस निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। तदुपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं 05 (पाँच) वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से) संबंधी दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-11713 दिनांक 11.09.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की माँग की गयी। इस क्रम में उक्त स्तर से पत्रांक-2001 दिनांक 14.11.2017 द्वारा आयोग की सहमति संसूचित की गयी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:24)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:25)(cid:30) (cid:22) फरवर' 2(cid:18)1" अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-753/11 के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 में प्रावधानित निम्न शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ख) 05 (पाँच) वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से)। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-02-09.127/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-02-09.127.