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8 Qjojh 2018
सं॰ गव्य (न0-07) 01/2018/229—बिहार गव्य सेवा संवर्ग वर्ग-2 के श्री अशोक कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रा के आलोक में गव्य अर्थशास्त्राी, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन में की गई त्राुटियों के संबंध में श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा की गई अनियमितता (त्राुटि) स्वीकार की गई तथा भविष्य में इस संबंध में 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 फरवर(cid:21) 2(cid:23)1(cid:24) 2. श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्रा 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-क्षेत्राीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। 4. इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार निलंबन अवधि हेतु मात्रा जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्राी का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
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