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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 February 2018

Published 16 February 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-02-16.147
Languages
English, Hindi

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वित्त विभाग

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15 Qjojh 2018

विषयः-षयः-षयः-षयः- राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में।पुनरीक्षित दर के संबंध में।पुनरीक्षित दर के संबंध में।पुनरीक्षित दर के संबंध में।

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। राज्य वेतन आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017, 8044, दिनांक 11/10/2017 एवं 8045, दिनांक 11/10/2017 द्वारा राज्य कर्मियों को विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2. राज्य वेतन आयोग द्वारा दिव्यांग सरकारी सेवकों के परिवहन भत्ता,पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के सम्बन्ध में अनुशंसा नहीं होने के कारण इन भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। अतः उक्त भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता हैः-2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) फरवर(cid:21) 2(cid:23)1(cid:24) A. दिव्यांग सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ताः-

(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12414, दिनांक 31/12/2009 द्वारा पटना (यू॰ए॰) में पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलते चलने-फिरने से मजबूर विकलांग कर्मियों को सामान्य की तुलना में दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता देय है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12413, दिनांक 31/12/2009 द्वारा पटना (यू॰ए॰) से बाहर पदस्थापित अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों को `300/- (तीन सौ रुपये) प्रति माह परिवहन भत्ता देय है।

(ii) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017 द्वारा सामान्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति निम्नरूपेण दी गयी हैः-

क्रम सं॰ वेतन स्तर शहरी परिवहन भत्ता
(पटना यू॰ए॰) अन्य नगर निगम
1 वेतन स्तर-11 एवं अधिक Rs. 4000+DA Rs. 1500+DA
2 वेतन स्तर-7, 8 एवं 9 Rs. 3000+DA Rs. 1000+DA
3 वेतन स्तर- 1 से 6 Rs. 1500+DA Rs. 600+DA

(iii) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-21/5/2017-EII(B), दिनांक 07/07/2017 द्वारा विकलांग कर्मियों के लिए दुगुने दर से परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी गई है।

(iv) अतः केन्द्रीय प्रावधान को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017 द्वारा निर्धारित दर के दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य क्षेत्रों यथा ग्रामीण क्षेत्रों, अवर्गीकृत शहरों तथा नगर परिषदों में पदस्थापित अंधे एवं विकलांग कर्मियों को `1200+DA प्रतिमाह अनुमान्य होगा। यह पुनरीक्षित दर तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

B. प्रशिक्षण भत्ताः-

(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12416, दिनांक 31/12/2009 के आलोक में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता देय है।

(ii) सप्तम केन्द्रीय वेतन अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-13024/01/2016-Trg.Ref, दिनांक 24/10/2017 द्वारा अन्य प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता की पुनरीक्षित दर मूल वेतन का 12 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

(iii) अतः केन्द्रीय प्रास्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि राज्य के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/अकादमी के प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 12 प्रतिशत के रूप में प्रशिक्षण भत्ता अनुमान्य होगा। यह पुनरीक्षित दर तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

चतुर्थवर्गीय कर्मियों को वर्दी/पोशाक/जूता इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। इस निमित्त आपूर्त्ति की जाने वाली वर्दी (कपड़ा/जूता इत्यादि) एवं सिलाई की पुनरीक्षित दरें वित्त विभागीय पत्रांक-814, दिनांक 06/02/2017 द्वारा निर्धारित है। साथ हीं इन कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12422, दिनांक 31/12/2009 के आलोक में धुलाई भत्ता 60 रुपये प्रतिमाह अनुमान्य है।

सप्तम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के कार्यालय3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) फरवर(cid:21) 2(cid:23)1(cid:24) ज्ञापांक- 19051/1/2017-E-IV, दिनांक 02/08/2017 द्वारा वर्दीधारी कर्मियों को यथा चालक, ट्रैकमैन, कैण्टीन स्टाफ के लिए परिधान भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) 5000/- रुपये प्रतिवर्ष स्वीकृत किया गया है।

(ii) केन्द्रीय प्रास्थिति से समकक्षता स्थापित करने एवं वर्दी (भत्ता) की उपलब्धता को सुगम बनाने के उद्देश्य से वर्त्तमान में प्रचलित व्यवस्था अर्थात्‌ वर्दी/पोशाक/जूता की आपूर्त्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए निर्णय लिया जाता है कि राज्य के चालकों/परिचारी संवर्ग के कर्मियों को वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) के रूप में `5000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिवर्ष अनुमान्य होगा। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी होगा। वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-02-16.147/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-02-16.147.