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18 tuojh 2018
laŒ 15/औ0-31-29/17&48(15)/स्वा0—औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा-21 के अधीन नियुक्त श्री अमल कुमार, औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना को चिकित्सा युक्ति नियमावली, 2017 (Medical Devices Rules, 2017) के नियम-18(2) के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य के लिए चिकित्सा युक्ति अधिकारी (Medical Device Officer) के रूप में नामित किया जाता है। चिकित्सा युक्ति नियमावली, 2017 के नियम - 70 के प्रावधानों के तहत वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगें।
2. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।
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