ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
1 फ(cid:4)(cid:19)ग१न 1(cid:22)3(cid:22) (cid:24)श(cid:25)(cid:26)
(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) 152) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:27)गलव(cid:4)र(cid:31) 20 फरवर(cid:15) 2(cid:25)1# सं॰ वि02-51/99-सं॰ वि02-51/99-सं॰ वि02-51/99-सं॰ वि02-51/99-131/वि0,वि0,वि0,वि0, foÙkfoÙkfoÙkfoÙk foHkkx
——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 20202020 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2018201820182018
संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही दिनांक संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही दिनांक संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही दिनांक संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01010101....01010101....2018 से 312018 से 312018 से 312018 से 31....03030303....2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव सात दशमलव सात दशमलव सात दशमलव छः प्रतिशतछः प्रतिशतछः प्रतिशतछः प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में के निर्धारण के सम्बन्ध में के निर्धारण के सम्बन्ध में के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-819, दिनांक 17.11.2017 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 तक एवं तृतीय तिमाही दिनांक 01.10.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.8% (सात दशमलव आठ प्रतिशत) लागू किया गया है ।
(पी.डी.) /2017, दिनांक 01.01.2018 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 01.01.2018 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:24)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:26)(cid:31) 2(cid:25) फरवर' 2(cid:25)1# भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए ब्याज की दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) लागू होगी । 4444.... पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्/ बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश :आदेश :आदेश :आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंराहुल सिंराहुल सिंराहुल सिंह,ह,ह,ह,
सचिवसचिवसचिवसचिव (व्ययव्ययव्ययव्यय) ।।।।
————
[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)
ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 152&5'1+10&ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in