िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 2222 फा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुनननन 1939 1939 1939 1939 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 08080808 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 21212121 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018201820182018 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु(cid:30)म? के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद।
---
भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आMद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाIOयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। ---
भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट? के उUरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ Nयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व]ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ_याMद। 5-5 पूरक
---
पूरक-क 6-92 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 11 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 201711 दिसम्बर 2017
सं0 सं0 सं0 सं0 8/सी0बी0आई0-80-05/2017-गृ0आ0-8/सी0बी0आई0-80-05/2017-गृ0आ0-8/सी0बी0आई0-80-05/2017-गृ0आ0-8/सी0बी0आई0-80-05/2017-गृ0आ0-9676967696769676—दिल्ली विषेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भागलपुर कोतवाली तिलकामांझी थाना कांड सं0-676/17, दिनांक 26.09.2017, धारा-406/409/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, बांका थाना कांड सं0 539/17, दिनांक 30.08.2017, धारा-420/409/467/468/471/120(बी0) भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0-653/17, दिनांक 19.09.2017, धारा-409/419/420/467/468/471/120(बी0) /34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0-660/17, दिनांक 20.09.2017, धारा-409/ 419/420/467/468/ 471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0- 662/17, दिनांक-21.09.2017 धारा-409/419/420/467/468/471/ 120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0- 654/17, दिनांक 19.09.2017, धारा 409/419/420/467/ 468/471/120 (बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0-650/17, दिनांक 18.09.2017, धारा-409/420/419/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0-753/17, दिनांक 16.10.2017, धारा-409/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0 एवं भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0- 658/17,दिनांक 20.09.2017, धारा-409/419/420/467/468/ 471/120(बी0)/34 भा0द0वि0 जो भागलपुर एवं बांका में सरकारी बैंक खातों से जालसाजी एवं षडयंत्रपूर्ण तरीके से सरकारी राशि के अवैध हस्तानांतरण एवं दुरूपयोग से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विषेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, रंजन कुमार सिन्हा, रंजन कुमार सिन्हा, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
The 11th December 2017
No. 8/C.B.I-80-05/2017 HP- 9676—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No 676/17, Dated 26.09.2017 u/s 406/409/ 420/467/468/471/120B/34 I.P.C., Banka P.S. Case No. 539/2017, Dated 30.08.2017 u/s 420/ 409/467/468/471/120B I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 653/2017, Dated 19.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B/34 I.P.C, Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 660/17, Dated 20.09.2017 u/s 409/419/420/ 467/468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 662/17, Dated 21.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B./34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 654/17, Dated 19.09.2017 u/s 409/419/420/467/ 468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 650/17, Dated 18.09.2017 u/s 409/420/419/ 467/468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 753/17, Dated 16.10.2017 u/s 409/420/467/468/471/120B/34 I.P.C and Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 658/17, Dated 20.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B/34 I.P.C. which are related to illegal transfer and misuse of funds from Government Bank Accounts in Bhagalpur and Banka in fraudulent & conspiratorial manner.
By order of the Governor of Bihar, Ranjan Kumar Sinha, Addl. Secretary.
3 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018पत्र सं0-1/सी01-13/2017 गृ0आ0—1120
गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग
(आरक्षाी शाखा)(आरक्षाी शाखा)(आरक्षाी शाखा)(आरक्षाी शाखा)
---------
प्रेषक,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।
सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0),महालेखाकार (ले0 एवं ह0),महालेखाकार (ले0 एवं ह0),महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना ।बिहार, पटना ।बिहार, पटना ।बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 8 फरवरी, 2018 बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के सृजित एक गैर संवर्गीय पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के सृजित एक गैर संवर्गीय पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के सृजित एक गैर संवर्गीय पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के सृजित एक गैर संवर्गीय पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति ।।।। (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति
बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में अन्य पदों के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9209 दिनांक 22.11.2017 द्वारा किया गया है।
2. राज्य में मद्यनिषेध का कारगर क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके कारगर क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु अपराध अनुसंधान विभाग को राज्य के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य समीपवर्त्ती राज्यों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय एवं विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। इसलिए मद्यनिषेध संबंधी कार्यों को सम्पादित करने हेतु उपलब्धता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को मद्यनिषेध के कार्यों का दायित्व सौंपा जाना आवश्यक हो जाने के फलस्वरूप राज्य में पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस महानिरीक्षक पंक्ति में पदाधिकारियों की वर्तमान एवं भविष्य में उपलब्धता के सम्यक् समीक्षोपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के स्वीकृत पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने का निर्णय लिया गया है । 3. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9209 दिनांक 22.11.2017 द्वारा सृजित पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
4. प्रस्ताव में प्रषासी पदवर्ग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
विष्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,ह0) अस्पष्ट,ह0) अस्पष्ट,ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018
Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya
---------
Office Order
The 12th February 2018
No. XI-L Rev.-31/2017-531—On the recommendation of Collector, Nawada vide letter no. 17dt.16/01/2018 the power of certificate officer is delegated to Shri Mukesh Kumar Chaudhary, Commercial Tax Officer, Nawadafor disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
2. The Power is delegated for Six Months only, will be renewed on the basis of performance.
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt.30/01/2018
By order,
Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner,
———
अधीHकअधीHकअधीHकअधीHक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।मुMित।मुMित।मुMित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 44449999ÑÑÑÑ571+10101010----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018
भाग-9-ख
िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ_याMद ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सूचनासूचनासूचनासूचना ----------------------------
No. 175—I, ABHIJEET S/o Anshuman Kumar Singh R/o Flat No-104 Mahasaraswati Tower Abhiyanta Nagar, danapur, Patna vide affi. No.643 dated 19.12.2017 shall be known as Abhijeet Singh.
ABHIJEET.
----------------------------
No. 205— I, SHUBHAM, S/o Dr. Shambhu Sharan Choudhary R/o K-29 Dalmiyanagar Rohtas, Bihar solemnly affirm and declare that vide Affi. no. 303 dated 07.09.2017 . I should be known as Shubham Choudhary from here onwards.
SHUBHAM.
----------------------------
सं0 206—मैं कुमारी गार्गी पति अमित कुमार, पंचवटी कॉलोनी, लेन नं0-02, मझौलिया, पोस्ट-खबड़ा, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर, एस0डी0ओ0-पूर्वी के स0प0स0-16849 दिनांक 08.08.2017 से मैं डॉ0 गार्गी सिंह के नाम से जानी जाऊंगी।
कुमारी गार्गी। No. 206—I, Kumari Gargi W/O Amit Kumar, Panchwati Colony, Lane No-02 Majhaulia,PO-Khabra, PS-Sadar, Dist-Muzaffarpur has changed my name SDO (East) vide Aff. No-16849, Dated- 08.08.2017 and from now the new name will be Dr. Gargi Singh for all purpose.
Kumari Gargi.
———
अधीHकअधीHकअधीHकअधीHक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 49494949ÑÑÑÑ571+10101010----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in6 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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सं0 सं0 सं0 सं0 1/सी01-13/2017 गृ0आ1/सी01-13/2017 गृ0आ1/सी01-13/2017 गृ0आ1/सी01-13/2017 गृ0आ0000—9710971097109710 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ---------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 12 दिसम्बर 201812 दिसम्बर 201812 दिसम्बर 201812 दिसम्बर 2018 बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के विषयविषयविषयविषयः-ः-ः-ः-बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में । कर्त्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में । कर्त्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में । कर्त्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में ।
मद्यनिषेध एवं उत्पाद से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार का एक पद सृजित करने एवं उनके सहयोग हेतु अनुषंगी कार्यालय/प्रशाखा की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
2222.... बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन, पुलिस अधीक्षक (ओ0एस0डी0), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न कोटि के कुल 68 अनुषंगी पदों को प्रत्यर्पित कर अपराध अनुसंधान विभाग में उसी कोटि के उतने ही पद सृजित करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेष सं0-9209, दिनांक 22.11.2017 द्वारा प्रदान की गयी है ।
3. उक्त आलोक में राज्य सरकार के द्वारा विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य हासिल करने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :-
(1) मद्यनिषेध को प्रभावकारी बनाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) द्वारा निम्नलिखित कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा :-
(i) उत्पाद विभाग से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (ii) विशेष शाखा से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (iii) आर्थिक अपराध इकाई से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (iv) विभिन्न जिलों से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (v) पुलिस हेल्पलाईन एवं आधुनिक नियंत्रण कक्ष से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (vi) अन्य स्रोतों से आसूचना का आदान-प्रदान एवं अनुश्रवण । (vii) प्रतिबंधित कार्यों में संलिप्त अभियुक्तों एवं संदिग्धों के Telephone Interception की कार्रवाई एवं अनुश्रवण ।
(viii) सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्र में Focused S-Drive का संचालन एवं अनुश्रवण । (ix) आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानित काण्डों को छोड़कर अन्य काण्डों का आवश्यकतानुसार अनुसंधान ग्रहण करना ।
(x) मद्यनिषेध कानून के प्रावधान के अन्तर्गत अभियुक्तों की संम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्रवाई का अनुश्रवण ।7 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018 (xi) न्यायालय में त्वरित विचारण एवं साक्षियों की उपस्थिति का अनुश्रवण ।
(xii) बरामद हो रहे शराब एवं मादक द्रव्यों का विश्लेषण एवं अनुश्रवण । (xiii) अवैध शराब के कार्यकलाप में संलिप्त अभियुक्तों का आगत स्रोत एवं वितरण श्रृंखला (Forward and backward linkage) संपर्क का विश्लेषण एवं कार्रवाई का अनुश्रवण ।
(xiv) अन्य राज्यों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफतारी, उनके क्रियाकलाप का विश्लेषण एवं अनुश्रवण । (xv) सीमावर्ती राज्यों से मद्यनिषेध को प्रभावी करने हेतु समन्वय स्थापित करना । (xvi) पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से मद्यनिषेध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सम्पर्क बनाए रखना ।
(xvii) जिलों में मद्यनिषेध से संबंधित हो रही कार्रवाई का अनुश्रवण । (xviii) जिलों में मद्यनिषेध से संबंधित दर्ज कांडों के अनुसंधान का अनुश्रवण। (xix) मद्यनिषेध को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले एवं अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलिप्त सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण । (xx) मद्यनिषेध के संबंध में चौकीदारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण। (xxi) मद्यनिषेध को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले एवं अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की थाना में पदस्थापन नहीं करने के संबंध में निर्गत स्थाई आदेश संख्या-02/2016 का अनुश्रवण।
(2) (i) पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना को आर्थिक अपराध इकाई अन्तर्गत काण्डों को छोड़कर अन्य काण्डों का अनुसंधान ग्रहण करने की स्वतंत्र शक्ति होगी । इसके लिए उन्हें अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अपर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना और पुलिस महानिदेशक, बिहार, मद्यनिषेध सम्बन्धी दर्ज काण्डों का पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) को अनुसंधान ग्रहण करने का आदेश निर्गत कर सकेंगे ।
(iii) पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना अपने कार्यों का प्रतिवेदन पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना और प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार वे प्रधान सचिव/सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को भी प्रतिवेदित करेंगे।
3. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सहयोग प्रदान करने और मद्यनिषेध से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु गठित होने वाली विभिन्न प्रशाखाओं के कार्यों का अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) करेंगे ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना को मद्यनिषेध संबंधी कार्योे को संपादित करने हेतु अलग से ''गुप्त सेवा व्यय'' मद से राशि आवंटित की जायेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
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मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग ----------------------------
अिधसूचना
9 फरवर(cid:15) 2018
सं0 मा0(cid:18)व0-14(भा0)भा0-03/2016-353343—ौी रघुन9दन आन9द, मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)-सह- ूभार(cid:15) ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), सबौर, भागलपुर के (cid:18)वhU बाढ़ राहत कायj मX क\ गयी लापरवाह(cid:15) के िलए Pजला पदािधकार(cid:15), भागलपुर के पऽांक-120 Mदनांक 15.09.2016 (cid:24)ारा गMठत आरोप ूपऽ 'क' आपदा ूबंधन (cid:18)वभाग, पटना के पऽांक-4042 Mदनांक 06.12.2016 के माOयम से ूाmत हुआ।
2. ूाmत आरोप के आलोक मX ौी रघुन9दन आन9द को िनलPnबत कर (cid:18)वभागीय कायIवाह(cid:15) संचािलत करने का िनणIय िलया गया। उZत िनणIय के आलोक मX Pजला पदािधकार(cid:15), भागलपुर को संचालन पदािधकार(cid:15) / उपःथापन पदािधकार(cid:15) नािमत करते हुए संक(cid:30)प ]ापांक- 296127 Mदनांक 02.01.2017 (cid:24)ारा (cid:18)वभागीय कायIवाह(cid:15) संचािलत करने का िनदेश Mदया गया तथा िनलnबन के सnब9ध मX मु(cid:8)य िनवाIचन पदािधकार(cid:15), (cid:18)बहार से सहमित ूािo के उपरा9त ौी आन9द को (cid:18)वभागीय अिधसूचना सं0-29606 Mदनांक 13.01.2017 (cid:24)ारा त_कािलक ूभाव से िनलPnबत Mकया गया।8 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018 3. Pजला पदािधकार(cid:15), भागलपुर (cid:24)ारा नािमत उप (cid:18)वकास आयुZत-सह-संचालन पदािधकार(cid:15), भागलपुर ने अपने जाँच ूितवेदन पऽांक-1361 Mदनांक 15.06.2017 (cid:24)ारा Pजला पदािधकार(cid:15), भागलपुर को सम(cid:18)पIत Mकया एवं Pजला पदािधकार(cid:15), भागलपुर ने अपने पऽांक- 152 Mदनांक 27.06.2017 (cid:24)ारा उZत जाँच ूितवेदन (cid:18)वभाग को सम(cid:18)पIत Mकया। संचालन पदािधकार(cid:15) से ूाmत जाँच ूितवेदन एवं ौी आन9द के ःपंट(cid:15)करण के सnयक् समीHोपरा9त पाया गया Mक आरोप के स9दभI मX कोई ठोस साआय उपलsध नह(cid:15)ं कराया गया है। के वल दैिनक समाचार-पऽ? एवं अ9य माOयम (अःपंट) के आधार पर कायI िशिथलता का आरोप लगाया गया है। उZत के आलोक मX ौी आन9द को िनलnबनमुZत करते हुए भ(cid:18)वंय मX इस तरह क\ (cid:18)वषम प^रPःथित मX सचेंट रहने क\ चेतावनी देते हुए इस (cid:18)वभागीय कायIवाह(cid:15) से मुZत करने का िनणIय िलया गया। समीHा के दौरान यह भी पाया गया Mक भीषण बाढ़ के कारण बाढ़ पीड़त? के Nवलंत समःयाओं के िनदान मX उलझे होने के कारण पोःटमाटvम ^रपोटI ूाmत नह(cid:15)ं होने के फलःवhप बाढ़ मX डू बे हुए दो :य(cid:18)0य? क\ मृतक अनुदान देने मX तीन चार Mदन? का ँMक बाढ़ क\ Pःथित भयावह थी यह (cid:18)वलnब प^रPःथितज9य और Hnय है।
(cid:18)वलnब हुआ। चू
4. अत: उZत के आलोक ौी रघुन9दन आन9द, त_कालीन मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)-सह-ूभार(cid:15) ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), सबौर, भागलपुर सnूित रंगरा ूखंड, भागलपुर मX पदःथा(cid:18)पत को िनलnबन अविध के पूणI वेतन/भL? का भुगतान करने का िनणIय िलया जाता है।
5. उZत के आलोक मX आदेश Mदया जाता है Mक ौी आन9द के िनलnबन अविध (13.01.2017 से 22.08.2017 तक) का पूणI वेतन/भL? का भुगतान पूवI मX भुगितत जीवन िनवाIह भLा को सामंPजत करते हुए Mकया जाय।
6. उZत आदेश पर सHम ूािधकार का अनुमोदन ूाmत है।
(cid:18)बहार-राNयपाल के आदेश से, अनुलwनअनुलwनअनुलwनअनुलwनकककक---- यथोZतयथोZतयथोZतयथोZत।।।।
संजय कु मार िसंह, संयुZत सिचव।
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वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
15 फरवरी 201815 फरवरी 201815 फरवरी 201815 फरवरी 2018
सं0 कौन/भी-110/2005-36/सी—श्री मृणाल कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त द्वारा कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया के पदस्थापन काल में लापरवाही, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी। इसके लिए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (ए) (i) (ए) के तहत अधिसूचना संख्या-490 दिनांक 02.07.2005 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।
विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करवाते हुए अभ्यावेदन की माँग की गयी। प्राप्त अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत असहमत होते हुए अधिसूचना संख्या-603, दिनांक 31.07.2006 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय के साथ ''निन्दन'' की सजा संसूचित की गयी।
श्री कुमार द्वारा अधिसूचना संख्या-603 दिनांक 31.07.2006 के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया। श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक्समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या-30 दिनांक 22.02.2011 द्वारा अधिसूचना9 (cid:18)बहार गजट, 21 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2018 संख्या-603 दिनांक 31.07.2006 को रद्द करते हुए लिखित चेतावनी की सजा के साथ-साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया गया।
श्री कुमार द्वारा पुनः अधिसूचना संख्या-30 दिनांक 22.02.2011 के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया। श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक्समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या-197/सी, दिनांक 29.09.2015 द्वारा पूर्व में अधिसूचना संख्या-603 दिनांक 31.07.2006 द्वारा संसूचित दण्ड को समाप्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।
दोषमुक्त किये जाने का निर्णय के उपरांत निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 30.07.2006 तक की अवधि को विनियमित करने हेतु श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। इनके अभ्यावेदन पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए उक्त निलंबन अवधि को निम्न रूप में विनियमित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः-
''श्री मृणाल कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया का निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 30.07.2006 तक की अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए सभी प्रयोजनों के लिए सेवा विनियमित की जाती है।''
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।
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अधीHकअधीHकअधीHकअधीHक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
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