(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) 1(cid:30)2) पटन(cid:4) म(cid:28)गलव(cid:4)र 27 फरवर(cid:15) 2(cid:26)1(cid:17) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ——— vf/klwpuk 22 Qjojh 2018 सं॰ प्र03-प्रो0-01/2017-944/खाद्य—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत्त बिहार आपूर्ति सेवा के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु बिहार आपूर्ति सेवा के नियम-14 तथा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) नियमावली-1957 के विनियमन-7(ख)(ii) के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैः-
(i) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/उनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष (ii) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (iii) प्रधान सचिव, वित्त विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून) - सदस्य - सदस्य (iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
पदाधिकारी
- सदस्य सचिव (v) विशेष सचिव/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना ।
2. उक्त विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव ।
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