िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
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((((स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) 1(cid:30)1) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र 5 5 5 5 माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23)माच(cid:23) 2(cid:26)1(cid:30) सं॰ प्र010/विविध-01/2018-597 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ——— ladYi 5 Qjojh 2018
विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2017 -18 के अन्तर्गत राज्य में धान/ सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2017 से माह जुलाई, 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाषील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमषः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
खरीफ विपणन मौसम 2017-18 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT के माध्यम से क्रय के पष्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाषील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।
2. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 5765 दिनांक 14.11.2017 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.2017 से 31.03.2018 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2017 से 31.07.2018 तक प्रभावी रहेगा।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 5 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1(cid:30) 3. राज्य अंतर्गत धान की उत्पादकता अधिक होने के कारण खरीफ विपणन मौसम 2017-18 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। यद्यपि की भारत सरकार द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के लिए 20 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु अनुमानानुसार धान की अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को लक्ष्य की अंतिम सीमा नही माना जाय एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित धान की अधिप्राप्ति की जाय। 4. प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के द्वारा निदेषक पर्षद की 151वीं बैठक में औपचारिक सहमति प्राप्त कर खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में क्रियाषील पूँजी कीे व्यवस्था हेतु वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित सात बैंकों से क्रमषः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर 2,500 (दो हजार पॉच सौ) करोड़ रूपये ऋण हेतु सरकार की बैंक गारंटी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत है :-
| क्र0सं0 | बैंक का नाम | ऋण राषि (करोड़ में) | ब्याज दर (वार्षिक) | ऋण राषि (करोड़ में) | ब्याज दर (त्रैमासिक) |
| 1 | य नियन बैंक ऑफ इंडिया ू | 400 | 8.20 | XX | XX |
| 2 | इलाहाबाद बैंक | 500 | 8.25 | 100 | 8.05 |
| 3 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 300 | 8.30 | XX | XX |
| 4 | बैंक ऑफ इंडियॉ | 300 | 8.30 | 300 | 8.10 |
| 5 | केनरा बैंक | 300 | 8.30 | 100 | 8.10 |
| 6 | इन्डियन बैंक | XX | XX | 100 | 8.15 |
| 7 | विजया बैंक | XX | XX | 100 | 8.15 |
5. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दिया जाने वाला कुल 2,500 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राषि मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगा एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पष्चात उक्त राषि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी 31.03.2019 तक ही प्रभावी होगा।
6. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से प्राप्त पत्र सं0 13286 दिनांक 28.12.2017 के अनुसार निगम के स्तर पर खरीफ विपणन मौसम, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए 3200 करोड़, खरीफ विपणन मौसम, 2015-16 के लिए स्वीकृत 2000 करोड़ बैंक गारंटी के परिप्रेक्ष्य में 2200 करोड़ तथा खरीफ विपणन मौसम, 2016-17 हेतु स्वीकृत 2000 करोड़ रू0 के परिप्रेक्ष्य में 1900 करोड़ विभिन्न व्यावसायिक बैंको से ऋण प्राप्त किये जाने का ब्योरा निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम से उनके पत्रांक 11587 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार खरीफ विपणन मौसम, 2012-13 से 2014-15 तक कुल प्राप्त 3200 करोड़ ऋण के विरूद्ध 880.32 करोड़ शेष बचा है तथा खरीफ विपणन मौसम, 2015-16 के लिए प्राप्त ऋण सभी बैंको को वापस कर दिया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 2016-17 के लिए प्राप्त 1900 करोड़ रू0 ऋण अवषेष के संदर्भ में अद्यतन प्रतिवेदनानुसार कुल 312. 24 करोड़ रू0 मात्र ऋण की अदायगी किया जाना शेष है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न निगम निदेषक पर्षद की स्वीकृति के लिए समर्पित संलेख में यह भी उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 272.57 करोड़, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 375.41 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 172.10 करोड़ कुल 820.8 करोड़ रू0 का ब्याज प्राप्त ऋण के विरूद्ध निगम को भुगतान करना पड़ा है। बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त अवषेष ऋण भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निगम को राषि प्राप्त होने के पष्चात बैंको को वापस कर दिया जायेगा।
7. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 हेतु उपर्युक्त 07 (सात) व्यावसायिक बैंको से क्रमषः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राषि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संघारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संघारित किया जायेगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 5 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1(cid:30) 8. खरीफ विपणन मौसम 2017 -18 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी0एम0 आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2017 से माह जुलाई, 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाषील पूँजी के रूप में कंडिका 04 में अंकित कुल 07 व्यावसायिक बैंकों से क्रमषः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाषन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।
आदेश से, पंकज कुमार, सरकार के सचिव ।
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 181%5'1+100%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in