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28 vizhy 2017
laŒ 175—पटना नगर स्थित श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, पो0- नवषक्पिो0- नवषक्पिो0- नवषक्पिो0- नवषक्ति, त, त, त, पटना- 1 पटना- 1 पटना- 1 पटना- 1 पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 3094 है। इस न्यास की सुव्यवस्था के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-2853, दिनांक 08.11.2004 द्वारा 9 सदस्यीय न्यास समिति का गठन अगले आदेष तक के लिए किया गया था। यह न्यास समिति विगत 12 वर्षों से कार्यरत है। किसी समिति का अनिष्चित काल तक बने रहने से न्यास में जड़ता की स्थिति आ सकती है। इसलिए पर्षदीय पत्रांक- 864, दिनांक 08.06.2016 द्वारा न्यास समिति के सचिव से न्यास के कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तथा समिति क पुर्नगठन के संबंध में मंतव्य देने का अनुरोध किया गया था। न्यास समिति के पत्रांक-12, दिनांक 28.07.2016 द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें नवीन न्यास समिति के गठन का भी अनुरोध किया गया था। न्यास समिति के पत्रांक- 12, दिनांक 28.07.17 द्वारा नवीन समिति के गठन हेतु 15 सदस्यों का नाम भी प्राप्त हुआ है।
उपर्युक्त परिस्थिति में श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी मंदिर न्यास, बांसघाट के संचालन तथा सम्यक्् विकास हेतु एक नवीन न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। चूंकि कार्यरत न्यास समिति का कार्यकाल अगले आदेष तक निर्धारित है, अतः नयी न्यास समिति के गठन संबंधी आदेष दिनांक 22.04.2017 के फलस्वरूप पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-2853, दिनांक 08.11.2004 द्वारा गठित न्यास समिति निष्प्रभावी हो जायेगा। बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिसूचना की धारा-32 में समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या ग्यारह निर्धारित है, अतः नयी न्यास समिति के लिए प्राप्त सूची से ग्यारह सदस्यों का चयन किया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:30) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1" योजनायोजनायोजनायोजना 1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान न्यास योजना, बांस घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के का स्थान न्यास योजना, बांस घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' का स्थान न्यास योजना, बांस घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' का स्थान न्यास योजना, बांस घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स् ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान न्यास समिति, बांस थान न्यास समिति, बांस थान न्यास समिति, बांस थान न्यास समिति, बांस ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स् ''श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स् घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' घाट, पो0- नवषक्ति, पटना'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्षिका के आलोक में देय होगा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) श्री गोपाल कृष्ण झा, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीष, पाटलीपुत्र, कायसिया एपार्टमेंट, पटना-8294709948 - अध्यक्ष (2) श्री (डॉ0) आलोक कुमार, षिवांचल, पुरानी वाईपास रोड, कंकड़बाग, पटना (9470035844) - उपाध्यक्ष (3) श्री डोमन राय, उत्तरी मंदिरी, पटना (9470700400) - उपाध्यक्ष (4) श्री शैलेन्द्र प्रसाद, गर्दनीबाग, पटना (8002659644) - सचिव (5) श्री सिद्धेष्वर प्रसाद सिन्हा, उत्तरी मंदिरी, पटना (9334175082) - कोषाध्यक्ष (6) श्री नीरज पाण्डेय, 57 पाटलीपुत्रा, पटना-13 (983504035) - सदस्य (7) श्री सुनील कुमार सिन्हा, आनन्दपुरी, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना (9934015675) - सदस्य (8) श्री षिव कुमार सिंह (अधिवक्ता), गर्दनीबाग, एस.बी.आई. बैंक के पास, पटना (7903941339) - सदस्य (9) श्री लाल बाबू राय, उत्तरी मंदिरी, पटना- 1 (मो0-9470035844) - सदस्य (10) श्री आनन्द कुमार शुक्ला, दयमंती कुंज अपार्टमेंट, फ्लैट नं0- 302, बुद्धा कॉलोनी, पटना- 1 - सदस्य (11) थानाप्रभारी, बुद्धा कॉलोनी, पटना - सदस्य 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।
विश्वासभाजन, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक।