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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2018

Published 12 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-12.206
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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laŒ 753—जमुई जिलान्तर्गत पो0थाना- जमुई के ग्राम- खैरमा में अवस्थित श्री खैरमा काली मंदिर पो0थाना- जमुई के ग्राम- खैरमा में अवस्थित श्री खैरमा काली मंदिर पो0थाना- जमुई के ग्राम- खैरमा में अवस्थित श्री खैरमा काली मंदिर पो0थाना- जमुई के ग्राम- खैरमा में अवस्थित श्री खैरमा काली मंदिर सार्वजनिक धार्मिक स्थान है एवं हिन्दू धर्मावलंम्बियों के आस्था का केन्द्र है।

अंचल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक-262, दिनांक 17.03.16 में वर्णित मंदिर के स्वरूप तथा आम जनता द्वारा पूजा-पाठ किए जाने के आलोक में इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक स्थान के रूप में पर्षद से निबंधित किया गया, जिसका निबंधन सं0 4433/16 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तावित 11 सदस्यों की न्यास समिति की एक सूची पर्षद को प्राप्त हुयी। प्रस्तावित सदस्यों का सत्यापन स्थानीय जमुई थाना से कराया गया। थाना का प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सभी सदस्य प्रतिष्ठित एवं निर्विवाद व्यक्ति हैं।

उक्त परिस्थिति में इस न्यास की व्यवस्था, देख-रेख एवं सम्यक विकास हेतु एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-8 (क) सह पठित धारा-32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री खैरमा काली मंदिर, ग्राम-खैरमा, श्री खैरमा काली मंदिर, ग्राम-खैरमा, श्री खैरमा काली मंदिर, ग्राम-खैरमा, श्री खैरमा काली मंदिर, ग्राम-खैरमा, पो0थानाजिला-पो0थानाजिला-पो0थानाजिला-पो0थानाजिला-जमुई जमुई जमुई जमुई के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1# योजनायोजनायोजनायोजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री खैरम''श्री खैरम''श्री खैरम''श्री खैरमा काली मंदिर न्यास योजना, ा काली मंदिर न्यास योजना, ा काली मंदिर न्यास योजना, ा काली मंदिर न्यास योजना, ग्राम-ग्राम-ग्राम-ग्राम-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-जमुई'' जमुई'' जमुई'' जमुई'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री खैरमा काली म''श्री खैरमा काली म''श्री खैरमा काली म''श्री खैरमा काली मंदिर न्यास समिति, ग्राम-ंदिर न्यास समिति, ग्राम-ंदिर न्यास समिति, ग्राम-ंदिर न्यास समिति, ग्राम-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-खैरमा, पो0थानाजिला-जमुई'' जमुई'' जमुई'' जमुई'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, शुल्क, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्षिका के आलोक में देय होगा।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पत्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) श्री ई0 भगवान साह पिता-स्व0 महावीर साह, ग्राम-खैरमा, पो0था0जिला-जमुई - अध्यक्ष (2) श्री उपेन्द्र सिंह पिता-स्व0 विष्वनाथ सिंह, ग्राम-खैरमा - उपाध्यक्ष (3) श्री जगन्नाथ पाण्डेय पिता-श्री भगीरथ पाण्डेय, ग्राम-खैरमा - सचिव (4) डॉ0 रंजीत कुमार साह पिता-श्री भीम सिंह, ग्राम-खैरमा - सह सचिव (5) श्री वासुदेव साह पिता-स्व0 रामेष्वर साह, ग्राम-खैरमा - कोषाध्यक्ष (6) श्री मनोज कुमार साह पिता-श्री मुसो साह, ग्राम-खैरमा - सदस्य (7) श्री लक्ष्मण चौधरी पिता-श्री हरि चौधरी, ग्राम-खैरमा - सदस्य (8) श्री ओम प्रकाष पिता-श्री राज कुमार साह, ग्राम-खैरमा - सदस्य(9) श्री राम विलास साह पिता-उमेष साह, ग्राम-खैरमा - सदस्य (10) श्री कल्लु मांझी पिता-स्व0 खुब लाल मांझी, ग्राम-खैरमा - सदस्य (11) श्री महेन्द्र यादव पिता-स्व0 बच्चु यादव, ग्राम-खैरमा - सदस्य 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1# 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

प्रषासक।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-12.206/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-12.206.