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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2018

Published 12 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-12.208
Languages
English, Hindi
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laŒ 929—भोजपुर जिलान्तर्गत श्री शंकर जी मठिया, समरदह श्री शंकर जी मठिया, समरदह श्री शंकर जी मठिया, समरदह श्री शंकर जी मठिया, समरदह पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0 3197/93 है।

मा0 जिला न्यायाधीष भोजपुर द्वारा मिसलेनियस वाद सं0- 04/95 में दिनांक 17.11.2003 को पारित आदेष के आलोक में पर्षद द्वारा इस न्यास की सुनवाई की गई। इस संबंध में सुनवाई के उपरांत तत्‌कालीन अध्यक्ष द्वारा न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास अपने आदेष दिनांक 29.09.15 द्वारा घोषित किया गया। उक्त आदेष के उपरांत ग्रामीण जनता द्वारा दिनांक- 27/05/16 द्वारा आम सभा में 9 सदस्यों का न्यास समिति गठन हेतु चयन किया गया तथा प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु पर्षद के समक्ष प्रेषित किया। पर्षदीय पत्रांक-2330, दिनांक 29.11.16 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीषपुर, आरा (भोजपुर) को प्राप्त आवेदन को सत्यापन हेतु तथा स्वच्छ छवि के 11 हिन्दू सज्जनों का नाम मांगा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीषपुर ने अपने पत्रांक-733, दिनांक 05.06.17 द्वारा 11 हिन्दू सज्जनों का नाम प्रेषित किया।

उक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक्‌ विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 8 (क) सह पठित धारा- 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शंकर जी मठिया, समरदह, जिला-श्री शंकर जी मठिया, समरदह, जिला-श्री शंकर जी मठिया, समरदह, जिला-श्री शंकर जी मठिया, समरदह, जिला-भोजपुर भोजपुर भोजपुर भोजपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री शंकर जी ''श्री शंकर जी ''श्री शंकर जी ''श्री शंकर जी मठिया न्यास योजना, मठिया न्यास योजना, मठिया न्यास योजना, मठिया न्यास योजना, समरदह, जिला-समरदह, जिला-समरदह, जिला-समरदह, जिला-भोजपुर'' भोजपुर'' भोजपुर'' भोजपुर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री शंकर ''श्री शंकर ''श्री शंकर ''श्री शंकर जी मठिया न्यास समिति, समरदह, जिला- भोजपुर'' जी मठिया न्यास समिति, समरदह, जिला- भोजपुर'' जी मठिया न्यास समिति, समरदह, जिला- भोजपुर'' जी मठिया न्यास समिति, समरदह, जिला- भोजपुर'' होगा, , , , जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1(cid:30) 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम, नियमावली एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्षिका के आलोक में देय होगा।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि, यदि कोई हो, की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः-

(1) श्री गोविन्द सिंह पिता-स्व0 ब्रह्‌म दयाल सिंह - अध्यक्ष (2) श्री रामानन्द सिंह पिता-स्व0 परमेष्वर सिंह - सचिव (3) श्री देव नंदन सिंह पिता-स्व0 कपिल देव सिंह - कोषाध्यक्ष (4) श्री सिंहासन सिंह पिता-स्व0 कन्हैया सिंह - सदस्य (5) श्री नथुनी शर्मा पिता-स्व0 वषिष्ठ शर्मा - सदस्य (6) डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह पिता-श्री देवषरण सिंह - सदस्य (7). श्री कालिका राम पिता-स्व0 सुदामा राम - सदस्य (8) श्री राज नाथ रमण पिता-श्री इन्द्र दयाल राम - सदस्य (9) श्री सुदर्षन यादव पिता-श्री दामोदर सिंह - सदस्य (10) श्री मुकेष कुमार पिता-श्री त्रिवेणी सिंह - सदस्य (11) श्री देवराज सिंह पिता-स्व0 मोहन सिंह - सदस्य सभी का पता-ग्राम-समरदह, पो0-हरदिया, थाना-बिहिंया, जिला-भोजपुर। 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-12.208/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-12.208.