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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2018

Published 12 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-12.209
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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सं॰ 943—श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा, थाना-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन संख्या-2186 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांक 1506 दिनांक 09.10.09 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर को एक वर्ष के लिए अस्थायी न्यासधारी बनाया गया था, उनके द्वारा न्यास का प्रभार ग्रहण नहीं करने पर पत्रांक 2078 दिनांक 06.03.12 द्वारा अंचलाधिकारी कल्याणपुर को एक वर्ष के लिए अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। साथ ही न्यास समिति गठन हेतु ग्यारह स्वच्छ छवि के व्यक्यिों का नाम माँगा गया। पुनः उनसे पर्षदीय पत्रांक 1760 दिनांक 29.12.12, पत्रांक 296 दिनांक 18.06.14, पत्रांक 1800 दिनांक 07.09.15 द्वारा भी नाम माँगा गया, जो अप्राप्त रहा। अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। समिति गठन हेतु स्थानीय लोगों से प्राप्त नामों का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन देने का आग्रह थाना प्रभारी चकिया से पर्षदीय पत्रांक 2519 दिनांक 23.12.16, पत्रांक 3163 दिनांक 08.03.17 एवं पत्रांक 110 दिनांक 20.04.17 द्वारा किया गया। थाना प्रभारी, चकिया से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकुल बातें अंकित नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक्‌ संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा ''श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा ''श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा ''श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा न्यास यान्यास यान्यास यान्यास योजनोजनोजनोजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री ''श्री ''श्री ''श्री रामजानकी मठ, सिहोरवा न्यास समिति होगी'' रामजानकी मठ, सिहोरवा न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के रामजानकी मठ, सिहोरवा न्यास समिति होगी'' रामजानकी मठ, सिहोरवा न्यास समिति होगी'' संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी। 6.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि, यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय-समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेष के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।

13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) अंचल अधिकारी, कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण - अध्यक्ष (2) श्री बिहारी दास पे0 स्व0 रामफल सिंह, ग्राम-सिहोरवा, पो0-गबन्दरा,

भाया-महेषी, थाना-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण - उपाध्यक्ष (3) श्री रामाधार ठाकुर पे0 श्री धेनुख ठाकुर, ग्राम-सिहोरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण - सचिव (4) श्री रामदेव पाण्डेय पे0 श्री सुभनारायण पाण्डेय, सिहोरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण -कोषाध्यक्ष (5) श्री रामचन्द्र तिवारी पे0 श्री मंगल तिवारी, ग्राम-शेरपुर - सदस्य (6) श्री बदरी चौधुर पे0 श्री हरिहर चौधुर, ग्राम-शेरपुर - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (7) श्री सीताराम पे0 श्री महगु राम, ग्राम-सिहोरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण - सदस्य (8) श्री अवजेष सिंह पे0 श्री रामउदेष सिंह, ग्राम-सिहोरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण - सदस्य (9) श्री लाल बाबु ठाकुर पे0 श्री रिझावन ठाकुर, ग्राम-सिहोरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण - सदस्य (10) श्री राम दयाल तिवारी पे0 श्री अम्बिका तिवारी, ग्राम-गबन्दरा - सदस्य (11) श्री वृजा ठाकुर पे0 श्री जमुना ठाकुर, ग्राम-गुलाचक - सदस्य इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि से (05) पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-12.209/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-12.209.