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17 vxLr 2017
सं॰ 1194—भभूआ जिलान्तर्गत श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरश्री कन्नीराम केजरीवाल चैरश्री कन्नीराम केजरीवाल चैरश्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ ीटेबुल ट्रस्ट, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ ीटेबुल ट्रस्ट, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ ीटेबुल ट्रस्ट, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0- 3569 है।
कन्नीराम केजरीवाल चैरिटुबल ट्रस्ट धर्मषाला, भभुआ की व्यवस्था हेतु अधिसूचना ज्ञापांक-1922, दिनांक 16/01/2014 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद भभुआ के अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किया गया था। इस न्यास समिति में विवाद हो जाने के कारण, पर्षदीय ज्ञापांक-2812, दिनांक 05/12/15 द्वारा न्यास समिति को निरस्त कर दिया गया तथा अधिनियम की धारा- 33 के तहत जिलाधिकारी, कैमुर (भभुआ) धर्मषाला का दायित्व निभाने का निर्देष दिया गया एवं न्यास समिति गठन हेतु नाम की मांग की गयी। पर्षद को श्री लाल बहादुर राम, श्री नन्हकु सिंह पटेल एवं श्री मनोहर सिंह से भी पृथक-पृथक सूची प्राप्त हुई। प्राप्त तीनों सूची को संलग्न करते हुए पर्षदीय पत्रांक-2504, दिनांक 21/12/16 द्वारा जिलाधिकारी, कैमुर (भभूआ) को न्यास समिति गठन हेतु 11 सदस्यों का नाम, चरित्र-सत्यापन के साथ प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, कैमुर ने अपने पत्रांक-XIX-35-2016/20/गो0, दिनांक 3 जनवरी 2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक, कैमुर से उक्त नामों का चरित्र-सत्यापन की मांग की। तत्पश्चात जिलाधिकारी, भभूआ से उनके पत्रांक-XIX-35-2017/1074 /गो0, दिनांक 26 अप्रैल 2017 द्वारा 11 सदस्यों की सूची चरित्र-सत्यापन के साथ पर्षद को प्राप्त हुआ।
उक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 8 (क) सह पठित धारा- 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट, श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट, श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट, श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट,2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजना
1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री कन्नीराम केजरीवाल ''श्री कन्नीराम केजरीवाल ''श्री कन्नीराम केजरीवाल ''श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास योजना, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास योजना, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास योजना, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास योजना, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री कन्नीराम केजरीव''श्री कन्नीराम केजरीव''श्री कन्नीराम केजरीव''श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास ाल चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास ाल चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास ाल चैरीटेबुल ट्रस्ट न्यास समिति, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' समिति, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' समिति, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' समिति, भभुआ धर्मषाला, जिला- भभूआ'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना, न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
4. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी संलग्न मार्गदर्षिका के आलोक में देय होगी।
5. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी। 6. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
7. न्यास के दुकानों का किराया वर्त्तमान बाजार दर पर निर्धारित की जायेगी। 8. न्यास समिति, न्यास के प्रबंधक/कर्मचारियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के तहत करेगी और उस पर पर्षद की स्वीकृति प्राप्त करेगी।
9. न्यास समिति, न्यास के आय-व्यय के लेखा का अंकेक्षण किसी विष्वसनीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायेगी और प्रतिवेदन पर्षद को समर्पित करेगी।
10. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास समिति को न्यास की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ - अध्यक्ष (2) श्री मोहन सिंह, स्व0 छविनाथ सिंह, ग्रा0-केसरी, पो0-छोटका अमांव, था0-चांद - उपाध्यक्ष (3) श्री संजय कुमार पिता-षिवनाथ प्रसाद, ग्रामपो0-भभुआ वार्ड नं0-24 -संयोजक (4) श्री ललन प्रसाद (अधिवक्ता), पिता-सीता राम लाल, ग्रा0पो0- भभुआ, वार्ड नं0-22 - सचिव (5) श्री लाल बहादुर राम पिता- शोभुराम, ग्रा0पो0-सौखरा, थाना-चांद - उपसचिव (6) श्री परमेष्वर दयाल गुप्ता पिता- चिरकुट साह, ग्रा0पो0-भभुआ वार्ड नं0-16 - कोषाध्यक्ष (7) श्री नन्हकू सिंह पिता-बद्री सिंह, ग्रा0पो0-भभुआ वार्ड नं0-18 - सदस्य (8) श्री सत्येन्द्र सिंह यादव पिता-राधे सिंह यादव, ग्रा0पो0-भभुआ वार्ड नं0-20 - सदस्य (9) श्री धनजई शर्मा पिता-राम विकास शर्मा, ग्रा0पो0- भभुआ वार्ड नं0-20 - सदस्य (10) श्री मनोहर सिंह पिता-भोला सिंह, ग्रा0पो0- भभुआ वार्ड नं0- 11, -सदस्य (11) श्री भीम शर्मा पिता- राधे श्याम शर्मा, ग्रा0पो0- भभुआ वार्ड नं0-16 - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (12) उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।
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