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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2018

Published 12 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-12.211
Languages
English, Hindi

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सं॰ 1196—सीतामढ़ी जिलान्तर्गत महादेव ईसाननाथ मठ, ग्राम-दमामी, पो0-परतापुर, थाना-बेलसण्ड पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन संख्या-804 है। दमामी प्रधान मठ के अतिरिक्त इसके दो अन्य शाखा मठ (1) बाबा मानेष्वर नाथ, ग्राम-सिमियाही, अंचल-सुरसंड एवं (2) गौड़ी शंकर जी, ग्राम-सासाराम, अंचल-परिहार (दोनों जिला सितामढ़़ी) में अवस्थित है।

पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1869 दिनांक 30.01.2012 द्वारा शाखा मठ, बाबा मानेष्वर नाथ, ग्राम-सिमियाही, अंचल-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन एक वर्ष के लिए किया गया था, पर्षदीय आदेष ज्ञापांक 1875 दिनांक 31.01.13 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल पुनः अगले तीन वर्षो के लिए विस्तारित किया गया। उक्त तीन वर्षो का कार्यकाल पुरा होने के आलोक में पर्षदीय आदेष ज्ञापांक 894 दिनांक 13.06.16 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 01.02.16 से एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। इस कार्यावधि की समाप्ति के पष्चात्‌ नयी न्यास समिति के गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक 3155 दिनांक 07.03.17 एवं पर्षदीय पत्रांक 235 दिनांक 06.05.17 (स्मार पत्र) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी से ग्यारह हिन्दू सज्जन का सम्यक रूप से चयन कर नाम भेजने का आग्रह किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी ने अपने पत्र पत्रांक 581/गो0 दिनांक 10.06.17 द्वारा अपनी अनुषंसा सहित नयी न्यास समिति गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम भेजा है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक्‌ संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही न्यास योजनान्यास योजनान्यास योजनान्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही न्यास समिति होगी'' ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही न्यास समिति होगी'' ''बाबा मानेष्वर नाथ, सिमियाही न्यास समिति होगी'' संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी। 6.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि, यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय-समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेष के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।

13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) श्री योगेन्द्र राय, ग्राम-सिमियाही, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - अध्यक्ष (2) श्री नन्दालाल मिश्र, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सचिव (3) श्री रामबहादूर हाथी, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - कोषाध्यक्ष (4) श्री रामकृष्ण राय, ग्राम-दिवारी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य (5) श्री विपिन कापर, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य(6) श्री रामदिनेष मिश्र, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य (7) श्री साधुषरण राय, ग्राम-सिमियाही, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (8) श्री उमेष झा, ग्राम-डुमरबाना पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-पुपरी - सदस्य (9) श्री वृजमोहन पाण्डेय, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य (10) श्री बेचन माँझी, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य (11) श्री वषिष्ठ मिश्र, ग्राम-यदुपट्‌टी, पो0-यदुपट्‌टी बाजार, थाना-सुरसंड - सदस्य इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि से (05) पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-12.211/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-12.211.