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सं॰ 1319—सूर्य मंदिर, ग्राम-कन्दाहा, पोस्टथाना-महिषी, जिला-सहरसा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4297 है।
इस न्यास के संबंध में पर्षदीय पत्रांक 2759 दिनांक 27.11.2015 व स्मार पत्र पत्रांक 925, दिनांक 15.06.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, महिषी, जिला-सहरसा से न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु न्यास समिति गठन हेतु स्थानीय ग्यारह प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम की मांग की गयी थी। इसके आलोक में अंचल अधिकारी, महिषी, जिला-सहरसा ने अपने पत्रांक 466-2, दिनांक 28.04.2017 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम पता हस्ताक्षर सहित भेजा तथा इसके साथ आम सभा की कॉपी भी भेजी।
अंचल अधिकारी, महिषी, जिला-सहरसा से न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त नामों को पर्षदीय पत्रांक 412, दिनांक 27.05.2017 द्वारा थानाध्यक्ष, महिषी, जिला-सहरसा को चरित्र सत्यापन हेतु भेजा गया जिसे थानाध्यक्ष, महिषी, जिला-सहरसा के पत्रांक 748 दिनांक 10.07.2017 द्वारा सत्यापन कर भेजा गया जिसमें न्यास समिति गठन हेतु प्रस्तावित नामों के विरूद्ध कोई षिकायत नहीं पाने का उल्लेख किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, महिषी, जिला-सहरसा द्वारा न्यास समिति गठन हेतु भेजे गये नामों के आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए सूर्य मंदिर, ग्राम-कन्दाहा, पोस्टथाना-महिषी, जिला-सहरसा की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''सूर्य मंदिर''सूर्य मंदिर''सूर्य मंदिर''सूर्य मंदिर, कन्दाहा,, कन्दाहा,, कन्दाहा,, कन्दाहा, सहरसा, सहरसा, सहरसा, सहरसा, न्यास न्यास न्यास न्यास योजना'' योजना'' योजना'' योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री सूर्य ''श्री सूर्य ''श्री सूर्य ''श्री सूर्य मंदिरमंदिरमंदिरमंदिर,,,, कन्दाहा, सहरसा, न्यास समिति'' कन्दाहा, सहरसा, न्यास समिति'' कन्दाहा, सहरसा, न्यास समिति'' कन्दाहा, सहरसा, न्यास समिति'' होगा।
2. सूर्य मंदिर, ग्राम-कन्दाहा, पोस्टथाना-महिषी, जिला-सहरसा तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार सूर्य मंदिर, ग्राम-कन्दाहा, पोस्टथाना-महिषी, जिला-सहरसा न्यास समिति में निहित होगा।
3. न्यास समिति न्यास हित में प्रषासनिक एवं राजस्व सम्बंधी कार्य करेगी तथा अध्यात्मिक कार्य, यथा राग-भोग, पूजा-पाठ इत्यादि में कोई कोताही नहीं करेगी। उक्त कार्य में होने बाले सम्पूर्ण खर्च का वहन न्यास समिति करेगी।
4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा।
5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेगें। 7. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
8. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 9. मन्दिर में आने वाले आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
10. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
11. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी। 12. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे। 14. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी। 15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 16. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 17. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से दुरूपयोग का अधिकार नहीं होगा।
18. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- (1) अंचलाधिकारी, महिषी, सहरसा - पदेन अध्यक्ष, (2) श्री उमेष महतों, पिता-स्व0 भूमि महतों, - उपाध्यक्ष,
(3) श्री विजयकृष्ण वर्मा, पिता-स्व0 विष्वनाथ लाल दास, - सचिव,
(4) श्री दिपेष कुमार, पिता-श्री जवाहर महतों, - कोषाध्यक्ष,
(5) श्री सुरेष लाल दास, पिता-स्व0 प्रियवत लाल दास, - सदस्य
(6) श्री सियाराम महतों, पिता-स्व0 जयदेव महतों - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (7) श्री विष्वम्भर महतों, पिता-स्व0 भूमि महतों, - सदस्य
(8) श्री बुचाय राम, पिता-स्व0 बद्री राम, - सदस्य
(9) श्री कृष्णा कुमार, पिता-विष्वनाथ महतों, - सदस्य
(10) श्री महावीर सादा, पिता-स्व0 लालजी सादा, - सदस्य
(11) श्री सुरेष माँझी, पिता-लोको माँझी, - सदस्य
सभी निवासी ग्राम-कन्दाहा, पोस्टथाना-महिषी, जिला-सहरसा, बिहार-852216 यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षो का होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेसुरेसुरेसुरेन्द्र प्रसाद शर्मान्द्र प्रसाद शर्मान्द्र प्रसाद शर्मान्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।
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