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सं॰ 1610—माँ गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा, जिला-सारण पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन संख्या-4424 है।
इस न्यास का पर्षद् द्वारा जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि इस न्यास का सम्यक संचालन नहीं होने से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग हो रहा है, एवं कुछ लोग स्वयंभू समिति बनाकर न्यास हित के विरूद्ध कार्य कर रहे है। न्यास समिति गठन के लिए स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा मंदिर प्रांगण में बैठक कर न्यास समिति के सदस्यों का चयन किया गया एवं आवेदन पत्र के माध्यम से न्यास समिति गठन किये जाने का पर्षद से अनुरोध किया गया। स्थानीय जनता के अनुरोध के आलोक में प्राप्त नामों की सूची पर्षदीय पत्रांक-430 दिनांक 29.05.2017 द्वारा थाना प्रभारी, मढ़ौरा को भेजते हुए चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी, मढ़ौरा से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकुल बातें अंकित नहीं है।
पर्षदीय पत्रांक-534 दिनांक 08.06.17 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा से भी न्यास समिति गठन हेतु सदस्यों के नाम का चयन कर भेजने का आग्रह किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने पत्रांक-1383 दिनांक 10.08.17 द्वारा ग्यारह लोगों का नाम भेजा है। अनुमंडलाधिकारी द्वारा प्रेषित नामों में स्वयंभू समिति के सदस्यों का भी नाम है, इस कारण यह सूची स्वीकार योग्य नहीं है।
उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''माँ गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा न्यास ''माँ गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा न्यास ''माँ गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा न्यास ''माँ गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा न्यास योजनायोजनायोजनायोजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''माँ ''माँ ''माँ ''माँ ा न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण गढ़देवी मंदिर, मढ़ौरगढ़देवी मंदिर, मढ़ौरगढ़देवी मंदिर, मढ़ौरगढ़देवी मंदिर, मढ़ौरा न्यास समिति होगी'' ा न्यास समिति होगी'' ा न्यास समिति होगी'' एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी। 6.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि, यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय-समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेष के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।
13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।
पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) श्री रंजन कुमार सिंह पे0 मदन सिंह, ग्राम-वैष्यटोला, थानापो0-मढ़ौरा - अध्यक्ष (2) श्री मुन्ना कुमार शाही पे0 प्रमोद कुमार शाही, ग्राम-पकहॉ, थानापो0-मढ़ौरा - कोषाध्यक्ष 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (5) श्री अंगत कुमार मालाकार पे0 मंगलेष्वर भगत, ग्राम-भावलपुर, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (6) श्री मिन्टु कुमार सोनी पे0 मनोज प्रसाद साह, ग्राम-धेनुकी, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (7) श्री सुजीत कुमार सिंह पे0 दरोगा सिंह, ग्राम-धेनुकी, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (8) श्री अमर राम पे0 गोपाल राम, ग्राम-मढ़ौरा खुर्द, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (9) श्री शंकर प्रसाद गुप्ता पे0 महेष प्रसाद, ग्राम-पकहॉ, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (10) श्री रंजन कुमार सिंह पे0 स्व0 हीरा लाल सिंह, ग्राम-भागवतपुर, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य (11) श्री विष्णु नन्द सिंह पे0 श्री आनन्द मोहन सिंह, ग्राम-मढ़ौरा उत्तर, थानापो0-मढ़ौरा - सदस्य उपरोक्त सभी जिला-सारण।
इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि से (05) पॉच वर्ष का होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।
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