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सं॰ 1769—श्री भगवती मंदिर, ग्राम व थाना-बरारी, पोस्ट-गुरूबाजार, जिला-कटिहार पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2107 है।
इस न्यास के संचालन एवं सुव्यवस्था हेतु ग्रामीणों द्वारा गठित स्वयं-भू न्यास समिति पर लगे आरोपों के संबंध में पर्षदीय निरीक्षक से जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्वयं-भू न्यास समिति के सचिव ने अपने उपर लगे आरोपों से आहत होकर न्यास समिति को छोड़ना चाहा तो ग्रामीणों ने आम-सभा करके न्यास समिति का पूनर्गठन किया। पर्षदीय निरीक्षक ने सषर्त आम-सभा द्वारा प्रस्तावित न्यास समिति को मान्यता देने का मन्तव्य दिया। किन्तु प्रस्तावित न्यास समिति के अध्यक्ष का देहान्त हो गया है।
अतः न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु प्रस्तावित न्यास समिति का पदेन अध्यक्ष अंचल अधिकारी, बरारी, जिला-कटिहार को बनाते हुए आम-सभा द्वारा प्रस्तावित नामों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री भगवती मंदिर, ग्राम व थाना-बरारी, पोस्ट-गुरूबाजार, जिला-कटिहार की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
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''श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार, , , , 1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार ''श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार ''श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' '' '' '' श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार, न्यास समिति'' होगा। श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार, न्यास समिति'' श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार, न्यास समिति'' श्री भगवती मंदिर, बरारी, कटिहार, न्यास समिति''2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) 2. श्री भगवती मंदिर, ग्राम व थाना-बरारी, पोस्ट-गुरूबाजार, जिला-कटिहार तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार श्री भगवती मंदिर, ग्राम व थाना-बरारी, पोस्ट-गुरूबाजार, जिला-कटिहार न्यास समिति में निहित होगा।
3. न्यास समिति न्यास हित में प्रषासनिक एवं राजस्व सम्बंधी कार्य करेगी तथा अध्यात्मिक कार्य, यथा राग-भोग, पूजा-पाठ इत्यादि में कोई कोताही नहीं करेगी। उक्त कार्य में होने बाले सम्पूर्ण खर्च का वहन न्यास समिति करेगी।
4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा।
5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेगें। 7. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राषि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
8. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। 9. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
10. मन्दिर परिसर में दान-पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
11. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी। 12. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिष्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राषि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे। 14. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी। 15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 16. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 17. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से दुरूपयोग का अधिकार नहीं होगा।
18. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवष्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- 1. अंचलाधिकारी, बरारी, जिला-कटिहार, - पदेन अध्यक्ष, 2. श्री विरेन्द्र झा, पिता-स्व0 लुट्टी झा, - उपाध्यक्ष, 3. श्री विष्वदीपक भगवती उर्फ पंकज यादव, पिता-श्री हरिमोहन भगवती, - सचिव,
4. श्री श्यामल किषोर पिता-स्व0 कृष्ण कुमार यादव, - उपसचिव, 5. श्री धनजीत यादव पिता श्री महेष प्रसाद यादव, - कोषाध्यक्ष, 6. श्री विवेकानन्द झा उर्फ विको झा, पिता-श्री शोभानन्द झा, - सदस्य
7. श्री पंकज झा पिता-श्री शंभुनाथ झा, - सदस्य 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) 10. श्री विनोद भारती पिता-स्व0 रामब्यास भारती, - सदस्य
11. श्री श्रवण कुमार यादव पिता-स्व0 कमलेष्वरी यादव, - सदस्य
सभी निवासी ग्राम व थाना-बरारी, पोस्ट-गुरूबाजार, जिला-कटिहार।
यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षो का होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसादसुरेन्द्र प्रसादसुरेन्द्र प्रसादसुरेन्द्र प्रसाद शर्माशर्माशर्माशर्मा,,,, प्रशासक।
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