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सं॰ 2091—भागलपुर जिलान्तर्गत मुहल्ला महंत नारायण दास लेमुहल्ला महंत नारायण दास लेमुहल्ला महंत नारायण दास लेमुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- न, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- न, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- न, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर जगदीषपुर जगदीषपुर जगदीषपुर अवस्थित जगर नाथ सहाय ट्रस्टजगर नाथ सहाय ट्रस्टजगर नाथ सहाय ट्रस्टजगर नाथ सहाय ट्रस्ट, पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 281 है।
इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांक- 4598 से 4606 तक दिनांक 28.02.2002 द्वारा 9 सदस्यों की एक न्यास समिति को मान्यता दी गयी थी। पर्षद के अभिलेख से स्पष्ट है कि समिति निष्क्रिय रही तथा समिति के एक सदस्य श्री समीर मिश्र पर अनेक तरह के आरोप, जमीन बिक्री करने, स्थल पर अवैध निर्माण करने तथा न्यास की आय का निजी उपयोग करने आदि का प्राप्त होने पर समिति के सभी सदस्यों के साथ समीर मिश्र से भी स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसका उत्तर संतोषप्रद नहीं पाया गया। पर्षद द्वारा करायी गयी जाँच में भी समीर मिश्र द्वारा स्थल पर अपना सुसज्जीत निवास बनाकर रहने तथा मंदिर की पूजा, रथ यात्रा आदि में कोष का कथित दुरूपयोग पाया गया। स्थल में स्थित कुछ किरायेदार द्वारा भी श्री समीर मिश्र के स्वभाव पर आपत्ति जतायी गयी। संचिका के यह भी स्पष्ट है कि इन 14 वर्षों के कार्यकाल में पर्षद का विवरण-बजट एवं पर्षद शुल्क कभी नहीं दिया गया और न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर तथा अंचल पदाधिकारी, जगदीषपुर से न्यास के संबंध में मंतव्य के साथ नयी न्यास समिति के गठन हेतु 11 सदस्यों का नाम माँगा गया। इनसे प्राप्त 11 सदस्यों के नाम एवं पता का सत्यापन स्थानीय थाना से करायी गयी, जिसमें किसी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पायी गयी है।
उपरोक्त परिस्थिति में पर्षदीय पत्रांक- 4598 से 4606 तक दिनांक 28.02.2002 द्वारा मान्यता प्राप्त न्यास समिति को विघटित करते हुए, न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन संषोधित करते हुये गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
अतः उपर्युक्त परिस्थति में मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 81 (ख) सह पठित धारा- 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''''''''जगर नाथ सहाय ट्रस्ट, जगर नाथ सहाय ट्रस्ट, जगर नाथ सहाय ट्रस्ट, जगर नाथ सहाय ट्रस्ट, महल्ला- महंत नारायण दास लेन, सखीचंद घाट, नया बाजार, जिला- भागलपुर 1111'' '' '' '' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की महल्ला- महंत नारायण दास लेन, सखीचंद घाट, नया बाजार, जिला- भागलपुर महल्ला- महंत नारायण दास लेन, सखीचंद घाट, नया बाजार, जिला- भागलपुर महल्ला- महंत नारायण दास लेन, सखीचंद घाट, नया बाजार, जिला- भागलपुर2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजना
1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास योजना, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर, जिला- योजना, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर, जिला- योजना, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर, जिला- योजना, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर, जिला- भागलपुर'' भागलपुर'' भागलपुर'' भागलपुर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास समिति, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास समिति, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास समिति, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, ''जगरनाथ सहाय ट्रस्ट न्यास समिति, मुहल्ला महंत नारायण दास लेन, सखीचन्द घाट, नया बाजार, अंचल- जगदीषपुर, जिला- भागलपुर'' अंचल- जगदीषपुर, जिला- भागलपुर'' अंचल- जगदीषपुर, जिला- भागलपुर'' अंचल- जगदीषपुर, जिला- भागलपुर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, संलग्न मार्गदर्षिका के आलोक में पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि, यदि कोई हो तो, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. ये न्यास की चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण, बदलैन या लीज के पक्ष में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार का हस्तांतरण, बदलैन या लीज किया जाता है तो वह अवैध एवं वातिल होगा।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(1) श्री सत्यनारायण प्रसाद साह, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर। -अध्यक्ष (2) डॉ0 संजीव कुमार, पिता-श्री नवल किषोर सिंह, मुहल्ला- एम0एन0 दास, जोगसर, भागलपुर। -सचिव (3) श्री सुबोध सिंह, पिता- श्री षिवनन्दन सिंह, मुहल्ला- महंत नारायण दास लेन, जोगसर, भागलपुर। -कोषाध्यक्ष (4) डॉ0 ब्रजकिषोर चौबे, पिता- स्व0 ब्रज जिवन चौबे, मुहल्ला- एम0एन0 दास, जोगसर, भागलपुर। -सदस्य (5) श्री अमित अग्रवाल, पिता- स्व0 केषव कुमार अग्रवाल सखीचन्द घाट रोड, नया बाजार, भागलपुर। -सदस्य (6) श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा, पिता- श्री रंजीत कुमार सिन्हा मुहल्ला- महंत नारायण दास लेन, जोगसर, भागलपुर। -सदस्य (7) श्री बिनोद कुमार शर्मा, पिता- स्व0 श्रीराम शर्मा पता-जगन्नाथ पाठषाला के बगल में नया बाजार, भागलपुर। -सदस्य (8) श्री बरूण गोस्वामी, अधिवक्ता, पिता- स्व0 मणीभूषण गोस्वामी
सखीचन्द घाट रोड, नया बाजार, भागलपुर। -सदस्य 1111.... संचिका में संषोधित आदेष दिनांक- 20/02/17संचिका में संषोधित आदेष दिनांक- 20/02/17संचिका में संषोधित आदेष दिनांक- 20/02/17संचिका में संषोधित आदेष दिनांक- 20/02/173 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) (9) श्री मनोज कुमार सिंह, पिता- श्री बलदेव प्रसाद सिंह मुहल्ला- महंत नारायण दास लेन, जोगसर, भागलपुर। -सदस्य (10) श्री संतोष भगत, पिता- श्री सत्यनारायण भगत मुहल्ला- चंडी प्रसाद लेन, जोगसर, भागलपुर। -सदस्य (11) श्री सुकेष अग्रवाल, पिता- श्री शैलेन्द्र अग्रवाल सखीचन्द घाट रोड, नया बाजार, भागलपुर। -सदस्य (13) उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाषन होने की तथि से अगले 05 वर्षों का होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।
नोटः-यह अधिसूचना पर्षदीय ज्ञापांक सं0- 2448, दिनांक 13/12/16 द्वारा निर्गत किया जा चुका है, परंतु अधिसूचना के पृष्ठ सं0- 2 पर हस्ताक्षरित संषोधन के कारण, बिहार सरकार के प्रेस में गजट प्रकाषन नहीं होने के कारण, मात्र प्रकाषन हेतु निर्गत किया जा रहा है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मासुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,,,, प्रशासक।
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