ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 25 फ(cid:4)(cid:24)ग१न 1(cid:27)3(cid:27) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 25(cid:15)) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) श१ व(cid:4)र 11116666 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1" बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पुर्नगठन सं॰ वन/पर्या0-106/1997(खंड-
पर्यावरण एवं वन विभाग ——— अधिसूचना 30 जनवरी 2018 वन/पर्या0-106/1997(खंड-I)-99(ई)/प0व0,—बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पष्
हेतु निर्गत अधिसूचना सं0-24(ई0), दिनांक 09
ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, अधिसूचना सं0-24(ई0), दिनांक 09.01.2018 के क्रम में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,
'kfDr;ksa प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-4(2)(c), 4(2)(d
d), तथा 4(2)(e) के 1974 की धारा-4(1) के द्वारा प्रदत्त 'kfDr;ksa
ः स्थानीय निकाय, औद्योगिक क्षेत्र एवं सरकारी निगम/कम्पनी प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः स्थानीय निकाय, औद्योगिक क्षेत्र एवं सरकारी निगम/कम्पनी प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा क्र
के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पष्
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता हैः-
ार्द् के सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता हैः- (1) महापौर नगर निगम, पटना।
महापौर नगर निगम, पटना।
सदस्य (2) महापौर नगर निगम, भागलपुर,
हापौर नगर निगम, भागलपुर,
सदस्य (3) महापौर नगर निगम, मुजफ्फरपुर
महापौर नगर निगम, मुजफ्फरपुर
सदस्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 1& म(cid:4)चZ 2(cid:15)1" (7 ) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिम्टेड के अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि (मुख्य अभियंता से अन्यून) सदस्य 2. विभागीय अधिसूचना सं0-24(ई0), दिनांक 09.01.18 की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, सरकार के संयुक्त सचिव।