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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 March 2018

Published 20 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-20.251
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

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(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) 251) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:28)गलव(cid:4)र 20 माच(cid:23) 2(cid:26)1# सं॰ 6/पणन (स॰)-53/2017-376 सहका(cid:26)रता (cid:29)वभाग

——— संक!प

5 फरवर(cid:15) 2018 विषय :विषय :विषय :विषय : प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सोंसोंसोंसों) तथा व्यापारमंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के मानक ) तथा व्यापारमंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के मानक ) तथा व्यापारमंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के मानक ) तथा व्यापारमंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के मानक के अनुरूप नमी प्रबंधन हेतु 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना के लिए उक्त सहकारी के अनुरूप नमी प्रबंधन हेतु 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना के लिए उक्त सहकारी के अनुरूप नमी प्रबंधन हेतु 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना के लिए उक्त सहकारी के अनुरूप नमी प्रबंधन हेतु 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना के लिए उक्त सहकारी समितियों को 50समितियों को 50समितियों को 50समितियों को 50% अनुदान तथा 50अनुदान तथा 50अनुदान तथा 50अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी (चक्रीय पूँजी (चक्रीय पूँजी (चक्रीय पूँजी (Revolving Capital) के रूप में कुल 97) के रूप में कुल 97) के रूप में कुल 97) के रूप में कुल 97....02 02 02 02 करोड़ (संतकरोड़ (संतकरोड़ (संतकरोड़ (संतानवे करोड़ दो लाख) रूपये व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। ानवे करोड़ दो लाख) रूपये व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। ानवे करोड़ दो लाख) रूपये व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। ानवे करोड़ दो लाख) रूपये व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। बिहार राज्य में धान उत्पादन में हो रहे निरंतर वृद्धि एवं कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित धान का उचित मूल्य ससमय दिलाने तथा धान के distress sale से उन्हें बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रति वर्ष 15 नवम्बर से आरंभ कर दिया जाता है। किन्तु, प्रायः पाया गया है कि 15 नवम्बर से 15 जनवरी तक राज्य में अधिक ठंड रहने के कारण धान में नमी की मात्रा अधिक रहती है, जबकि भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्ति योग्य धान की नमी की मात्रा का मानक 17% रखा गया है, जो राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयासों के बाद भी धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवम्बर से आरंभ करने में बाधक होता है। अतः राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्य को ससमय आरम्भ कराने तथा कृषकों को धान का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पैक्सों/व्यापार मण्डलों में ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय सीमा ।।।।- - - - वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 1111.... योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय सीमा योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय सीमा योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय सीमा में कुल 441 पैक्स/व्यापारमंडल (पूर्व स्थापित चावल मिल जिसमें ड्रायर स्थापित नहीं है) में 12MT क्षमता (प्रति पाली) के ड्रायर मशीन की स्थापना किया जाना है। तद्‌नुसार इन 441 पैक्स/व्यापारमंडल में पूर्व से निर्मित/निर्माणाधीन/ स्वीकृत चावल मिल के साथ चरणवद्ध तरीके से आगामी 05 वर्षों में ड्रायर मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसपर वर्षवार आनेवाला व्यय आदि निम्न प्रकार से होगा :-

क्रमांक वर्ष वर्षवर्ष स्थापित किये जाने वाले ड्रायर की संख्या प्रति इकाई लागत (लाख रूपये में ) कुल लागत (करोड़ रूपये में)
1 2017-18 40 22.00 8.80
2 2018-19 100 22.00 22.00
3 2019-20 100 22.00 22.00
4 2020-21 100 22.00 22.00
5 2021-22 101 22.00 22.22
कुल योग 441 441441 97979797....02020202
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 2(cid:26) म(cid:4)चZ 2(cid:26)1#

2222.... इकाई लागत निर्धारण इकाई लागत निर्धारण इकाई लागत निर्धारण इकाई लागत निर्धारण ।।।।- - - - पैक्स/व्यापार मण्डल में ड्रायर स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दो बार विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात कुल आठ (8) ड्रायर निर्माता कम्पनी द्वारा अपने अपने उत्पादों के बारे में ड्रायर स्थापित करने हेतु गठित कमिटी एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के समक्ष विस्तृत जानकारी (PPT एवं कागजातों के माध्यमों से) दी गई। बैठक में निम्न कम्पनियाँ द्वारा भाग लिया गया :-

1. Milltec Machinery Pvt. Ltd. Bangluru 2. Urja Gasifiers Pvt. Ltd. Gorakhpur 3. Agro Power Gasification Plant Pvt. Ltd. Varanasi 4. Kirpa Agro Industries (Ambala Cantt) Haryana 5. GS International Work Shop Amritsar 6. S.E. Energy & Enviro Pvt. Ltd. Patna 7. Dynamic Plant & Mechanics Pvt. Patna 8. Nishanta Infra & Sevvia Pvt. Ltd. Patna

तत्पश्चात्‌ विभाग द्वारा भाग लेने वाले सभी 8 (आठ) कम्पनियों के कार्य स्थल का भ्रमण कर इस कम्पनियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्य स्थल भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत चार (4) कम्पनियों, जिसके द्वारा ड्रायर मशीन का उत्पादन किया जाता है, को पैक्सों/व्यापारमंडलों में ड्रायर स्थापित करनें हेतु सूचीबद्ध किया गया। उपरोक्त चयनित चारों ड्रायर निर्माता कम्पनी के साथ दिनांक 16.10.2017 को विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ड्रायर स्थापित करने वाले इच्छुक पैक्सों/व्यापार मण्डलों के अध्यक्षों द्वारा भी भाग लिया गया एवं उन्हें भी ड्रायर के संबंध में सारी जानकारी दी गई ताकि वे स्वतंत्र रूप से ड्रायर निर्माता के साथ वार्त्ता कर ड्रायर स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई कर सके। उक्त बैठक में ड्रायर कम्पनियों द्वारा ड्रायर स्थापित करने की अवधि 01 माह बताया गया।

उक्त चारों सूचीवद्ध कंपनियों का प्रति इकाई लागत निम्नवत्‌ हैः-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ कम्पनी का नाम प्रति ईकाई लागत गैसीफायर संचालित ड्रायर
1 Milltec Machinery 21,44,049
2 Agro Power 24,00,000
3 Kirpa Agro 14,80,000
4 GS International 27,84,000
औसत 88,08,049/4 = 2202012 88,08,049/4 2202012....25252525 2202012 2202012

उक्त चारों का प्रति ईकाई लागत का औसत 2202012.25 होता है अर्थात प्रति इकाई लागत 22,00,000 रूपये को आधार मानते हुए विभाग द्वारा समिति को अधिकतम कुल औसत लागत का 50% अर्थात अधिकतम 11 लाख रूपये अथवा समिति द्वारा ड्रायर स्थापित किये जाने के कुल लागत का 50% जो भी कम होगा वह अनुदान के रूप में तथा कुल लागत की शेष राशि चक्रीय पूँजी के रूप में समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

भविष्य में उक्त चारों सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा अन्य सक्षम/मानक के अनुरूप इच्छुक कम्पनियों का चयन कर विभाग द्वारा उक्त सूची में शामिल किया जा सकेगा।

3333.... वित्तीय स्त्रोत वित्तीय स्त्रोत वित्तीय स्त्रोत वित्तीय स्त्रोत ।।।।- - - - पैक्सों/व्यापार मंडलों में वर्ष 2017-18 में ड्रायर स्थापित करने हेतु आवश्यक निधि रू॰ 8.80 करोड़ राज्य योजना अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान मद में प्राप्त राशि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को ड्रायर का औसत लागत मूल्य 22,00,000 रूपये को आधार मानते हुए 50% राषि अथवा समिति द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों से लिए गए ड्रायर मषीन के मूल्य का 50% (जो भी कम हो) उसे अनुदान के रूप में तथा शेष राशि चक्रीय पूंजी के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान मद में रू॰ 90.611 करोड़ के उपलब्ध उद्‌व्यय एवं उपबंध के विरूद्ध व्यय किया जाएगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)(cid:31) 20 म(cid:4)चZ 2(cid:26)1# साथ ही, आगामी वित्तीय वर्षों यथा 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में वर्षवार प्राप्त उद्‌व्यय एवं उपबंध के अनुरूप व्यय किया जाएगा।

4444.... चक्रीय पूंजी की वापसी :- चक्रीय पूंजी की वापसी :- चक्रीय पूंजी की वापसी :- चक्रीय पूंजी की वापसी :-

(i) राज्य सरकार द्वारा पैक्सों/व्यापारमण्डलों को ड्रायर की स्थापना हेतु उपलब्ध कराई गई चक्रीय पूंजी की वापसी, योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जा सकेगी। उक्त राशि वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Fund का सृजन तथा संधारण किया जायेगा जिसका उपयोग पैक्सों एवं व्यापारमंडलों में स्थापित ड्रायर के रख-रखाव/मरम्मति हेतु उपयोग किया जाएगा।

(ii) पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई चक्रीय पूंजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूंजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी पूरा ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5555.... समितियों का चयनसमितियों का चयनसमितियों का चयनसमितियों का चयन ।।।।- - - - चयन हेतु आवश्यक पात्रता/अर्हता निम्नवत्‌ है :-

((((i) ) ) ) जिले में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिसके द्वारा राईस मिल संचालित है, एवं विगत तीन वर्षों में अनुपातिक रूप से सबसे अधिक धान की अधिप्राप्ति एवं धान की कुटाई की गई है। ((((ii) ) ) ) ड्रायर एवं उसके प्लेटफार्म स्थापना हेतु पूर्व से स्थापित चावल मिल परिसर में 40' X 60'= 2400 वर्ग फीट क्षेत्रफल भूमि पैक्स/व्यापार मंडलों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ((((iii) ) ) ) समिति का अद्यतन अंकेक्षण होना आवश्यक है।

जिलों से प्राप्त तदनुसार प्रस्ताव की समीक्षा विभाग द्वारा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर कराई जायेगी, तथा उक्त कमिटी की अनुशंसा के आलोक में जिलों को कार्य हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6666.... कार्यान्वयन एजेन्सीकार्यान्वयन एजेन्सीकार्यान्वयन एजेन्सीकार्यान्वयन एजेन्सी।।।।- - - - पैक्स/व्यापारमंडल में ड्रायर निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा स्वयं या निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

7777.... तकनीकी सहायता/पर्यवेक्षणतकनीकी सहायता/पर्यवेक्षणतकनीकी सहायता/पर्यवेक्षणतकनीकी सहायता/पर्यवेक्षण ।।।।- - - - इस योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्य में तकनीकी सहायता तथा पर्यवेक्षण संबंधित जिले में तकनीकी कोषांग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा तकनीकी सहायता एवं पर्यवेक्षण का दायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा निर्माण कार्य का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

8888.... योजना का कार्यान्वयनयोजना का कार्यान्वयनयोजना का कार्यान्वयनयोजना का कार्यान्वयन ।।।।----योजना का कार्यान्वयन आगामी वित्तीय वर्षों 2018-19 से 2021-22 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा तथा वर्ष 2017-18 में 40 पैक्स/व्यापारमंडल में लागत के अनुरूप अनुदान मद एवं चक्रीय पूँजी मद में राशि उपलब्ध कराते हुए 40 ड्रायर की स्थापना की जायेगी। 9999.... इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निदेश लागू होगा। 10101010.... यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ,सुरेश चौधरीसुरेश चौधरीसुरेश चौधरीसुरेश चौधरी,,,, सरकार के अपर सचिव।

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ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 251%5'1+20%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-20.251/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-20.251.