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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 March 2018

Published 21 March 2018

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-21.12
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 30303030 फा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुनननन 1939 1939 1939 1939 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 12121212 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 21212121 माच*माच*माच*माच* 2018201820182018 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1Ñिनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2----6666 भाग-1-कÑःवयंसेवक गु(cid:30)मB के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-खÑमैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, काय*बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।

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भाग-1-गÑिशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आOद ---

भाग-2Ñ(cid:18)बहार-राPयपाल और काया*QयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। भाग-3Ñभारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटB के उWरण। ---

भाग-4Ñ(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5Ñ(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूव* ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7Ñसंसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क^ Pयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---

भाग-8Ñभारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूव* ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9Ñ(cid:18)व_ापन

---

भाग-9-कÑवन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-खÑिन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सव*साधारण सूचनाएं इaयाOद। 7----7 पूरक

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पूरक-क 8----111122 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)3गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

16 जनवरी 201816 जनवरी 201816 जनवरी 201816 जनवरी 2018

सं0 01/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)-56/2013----170170170170—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का नाम/वरीय क्रमांक पदनाम गृह जिला वर्त्तमान पदस्थापन वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित) अतिरिक्त प्रभार का अतिरिक्त प्रभार का पद/स्थान
1 2 3 4 5 6
1 श्री ललन शर्मा, 03 (क)/17 संयुक्त निबंधक, स॰स॰ पूर्वी चम्पारण संयुक्त निबंधक, स॰स॰ (गव्य), बिहार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य तम्बाकू उत्पादक सहकारी संध लि॰, पटना) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि॰, पटना।
2 श्री बिरेन्द्र ठाकुर, 12(क)/17 उप निबंधक, स॰स॰ सहरसा प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्णिया जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज।
3 श्री बब्बन मिश्र 09 (ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ भोजपुर प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज। जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज। सहायक निबंधक, स॰स॰, गोपालगंज।
4 श्री मनोज कुमार सिंह, 15(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ सारण उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना। प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैशाली।
5 श्री प्रभात कुमार, 16(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ पटना प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, आरा। जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर। सहायक निबंधक, स॰स॰, आरा। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर। सहायक निबंधक, स॰स॰, बक्सर। सहायक निबंधक, स॰स॰, डुमराँव।
6 श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, 31(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ गोपालगंज प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीवान। जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान। सहायक निबंधक, स॰स॰, सीवान।
7 श्री प्रभाकर कुमार, 36(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ मु गेर ं प्रबंध निदेशक, दी नेशनल जिला केन्द्रीय सहकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी
 बैंक लि॰, बेतिया। चम्पारण, बेतिया। सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया। सहायक निबंधक, स॰स॰, बगहा। महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, बेतिया।
8 श्री विद्याभूषण मिश्र, 43(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ कैमूर जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद। ( अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद। महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰ जहानाबाद) जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, स॰स॰,अरवल।
9 श्री मो॰ शाहनबाज आलम, 47(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ नालन्दा प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मु गेर-जमुई, मुंगेर। ं जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, लखीसराय।
10 श्री अजय कुमार भारती, 49(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ दरभंगा प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, रहिका, मधुबनी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी। सहायक निबंधक, स॰स॰, मधुबनी। सहायक निबंधक, स॰स॰, बेनीपट्‌टी। सहायक निबंधक, स॰स॰, झंझारपुर।
11 श्री अनिल कुमार गुप्ता, 65(ख)/17, अ॰पि॰व॰ सहायक निबंधक, स॰स॰ सिवान प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर। 3552/15.11.2017 जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। सहायक निबंधक, स॰स॰, मुजफ्फरपुर पूर्वी। सहायक निबंधक, स॰स॰, मुजफ्फरपुर पश्चिमी।
3 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, उप-सचिव।

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6 मार्च 2018

सं0 1/सह॰रा॰स्था॰बि॰स॰से॰(अंके॰)स्थाना॰-16/2012/728—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है :-

4 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018
क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का नाम/वरीयता/ गृह जिला पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन पद (अतिरिक्त प्रभार सहित ) अतिरिक्त प्रभार सौंपे अतिरिक्त प्रभार सौंपे ने वाले पद का जाजाजाजाने वाले पद का ने वाले पद का ने वाले पद का नामनामनामनाम
1 2 3 4 5
1 श्री जितेन्द्र कुमार 01/15 पटना उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, पटना (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,सीतामढ़ी) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर
2 श्री धनन्जय कुमार 08/15 औरंगाबाद उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ उप मुख्य अकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिस्कोमान पटना (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा
3 श्री कुन्दन लाल 12/15 पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार-जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, लखीसराय) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, जमुई
4 श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी भोजपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार-जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,भागलपुर) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बाँका
5 श्री चन्द्र मोहन कुँअर दरभंगा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सुपौल जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, उप-सचिव।

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1 फरवरी 2018

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ पदाधिकारी का नाम/ पदाधिकारी का नाम/ वरियता क्रमांक/पदनाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने वाले पद अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने वाले पद का नाम
1 2 3 4 5
1. श्री मुकुल कुमार सिन्हा 05 (क)/17 संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ। समस्तीपुर संयुक्त निबंधक, स॰स॰(पणन), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना) संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पटना प्रमंडल, पटना।
2. श्री अखिलेष कुमार 05 (ख)/17 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ मु गेर ं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार, पटना। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, उप-सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018

16 जनवरी 20 18

सं0 01/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)-56/2013-169169169169—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित वर्त्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का नाम/वरीय क्रमांक पदनाम गृह जिला वर्त्तमान पदस्थापन वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त पद/स्थान (अतिरिक्त प्रभार सहित) नव पदस्थापित पद/स्थान
1 2 3 4 5 6
1. श्री धर्मनाथ प्रसाद, 54(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ पूर्वी चम्पारण सहायक निबंधक, स॰स॰, औरंगाबाद। (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, औरंगाबाद) प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, औरंगाबाद।
2. श्री मिथिलेश कुमार, 64(ख)/17 सहायक निबंधक, स॰स॰ वैशाली जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय। सहायक निबंधक, स॰स॰, किशनगंज।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, ऋचा कमल, उप-सचिव।

-------- 3 जनवरी 2018 सं0 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-701/2013-38—श्री नित्यानन्द दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्णियाँ (सम्प्रति सेवानिवृा) के द्वारा अपने प्रबंध निदेशक के पद पर रहते सहकारी बैंक में वृहद पैमाने पर बैंक की राशि करोड़ो रूपये का क्षति पहुँचाने, फर्जी भुगतान करने, बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्ति करने, गबनर्कााओं को संरक्षण देने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित करने तथा अपने पदीय र्काव्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने आदि के आरोप में इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-5018 दिनांक-04.12.2013 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र ''क'') गठित कर विभागीय संकल्प संख्या-5020 दिनांक-0412. 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विकास वरियार, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना नियुक्त किया गया। श्री दास दिनांक 31.01.2014 को बार्धक्य सेवानिवृा हो गये, इसके फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-586 दिनांक-05. 02.2014 के द्वारा दिनांक-31.01.2014 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। इस संदर्भ में संचालन पदाधिकारी-सह-निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, के पत्रांक 48 दिनांक 09.01.2017 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री दास के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। जाँच पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम पर विभागीय पत्रांक 1479 दिनांक 03.05.2017 द्वारा श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। किन्तु श्री दास द्वारा स्मारित किये जाने के वाबजूद प्रत्युार समर्पित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में भी श्री दास जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हुए। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी को सहयोग नही करने पर उनके द्वारा श्री दास के वेतन स्थगित करते हुए पुनः स्पष्टीकरण माँगा गया था। फिर भी वे जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हुए। जो कि असंवेदनशीलता, अनुशासनहीनता एवं स्वेक्षाचारिता का द्योतक है। इस प्रकार श्री दास के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये है। अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नित्यानन्द दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पूर्णियाँ-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृा को बिहार पेंशन नियमावली नियम 43 (बी॰) एवं 139 के तहत 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की कटौती उनके पेंशन से स्थायी रूप से करने के साथ-साथ निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भाा के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होनेे का दण्ड संसूचित किया जाता हैं।

2. उक्त दण्ड के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 3. पेंशन से कटौती किये जाने के उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र राम, राजेन्द्र राम, राजेन्द्र राम, राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।6 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 14 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 2018 सं0 7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0/2132—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद्‌ विषयक अधिसूचना संख्या-9731973197319731, दिनांक 13131313....12121212....2017201720172017 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक 01010101....04040404....2018 से 302018 से 302018 से 302018 से 30....06060606....2018201820182018 तक (एक अप्रैल दो हजार अठारह से तीस जून दो हजार अठारह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, अवर सचिव।।।।

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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 53333ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in

7 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018

भाग-9-ख

िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सव*साधारण सूचनाएं इaयाOद ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

lwpuk &&&&&&&&

No. 379ÑI, RAJ Lakshmi Kumari, D/o Anil Kumar Jha, R/o Vill+PO-Kasraur, P.S.Ð Ghanshyampur, DistÐDarbhanga (Bihar) declare that my name has been mentioned as Raj Lakshmi Kumari in Matric and Inter Certificate. After Inter, my name has appeared in all certificate as Raj Laxmi. Now I shall be known as Raj Laxmi for all purpose in future by affidavit no. 18081/23.10.2017.

Raj Lakshmi Kumari.

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स्ं0 402--मैं शुभमस्ं0 402--मैं शुभमस्ं0 402--मैं शुभमस्ं0 402--मैं शुभम,,,, पिता-पिता-पिता-पिता-उदय शंकर प्रसादउदय शंकर प्रसादउदय शंकर प्रसादउदय शंकर प्रसाद,,,, निवासी पाटलीपु़त्र नर्सिग होम फेज-2 के पीछे, बायपास रोड, अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, पटना-2 द्वारा शपथ पत्र सं0 4275 दिनांक 28-02-18 । मैं शुभभ्‌ राजवंश के नाम से जाना जाता हूँ।

शुभम।शुभम।शुभम।शुभम। No. 402ÑI SHUBHAM, S/o Uday Shankar Prasad, R/O behind Paliputra Nursing Home Phase 2, Byepass Road, Anisabad, P.S. Gardanibagh, Patna. Declare vide Affidavit no. 4275 dated 28.02.2018 known as Shubham Rajvansh.

SHUBHAM....

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No. 406ÑI, Rehana Perween D/o.-Ziyau Rahman, Wife of Abdul Rahman, resident of New Millat Colony, Sector-2, Phulwarisharif, PO & PS- Phulwarisharif, Distt. Patna (Bihar) Pin-801505 declare that I have changed my name from Rehana Perween to Rehana Rahman, now I will be known as Rehana Rahman.

Rehana Perween.

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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 53333ÑÑÑÑ571++++10101010----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

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8 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग

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अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

15 मार्च 201815 मार्च 201815 मार्च 201815 मार्च 2018

सं0 मा0(cid:18)व0-14(ित0)मु0-03/2018-360183/मा0(cid:18)व0Ñौी रaनेँवर कु मार, मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)- सह-ूभार(cid:15) ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), पाj, मुजkफरपुर के सरकार(cid:15) आवास से Oदनांक 15.01.2018 को कु (cid:8)यात फरार अपराधी तुलसी राय को नशे क^ हालत मZ पुिलस (cid:24)ारा िगरkतार Oकये जाने, (cid:18)बहार मm िनषेध एवं उaपाद अिधिनयम, 2016 क^ धारा-32 क^ उप-धारा (3) के तहत ् अपराध का`रत करने के िलए उNरदायी होने एवं उ\त अिधिनयम क^ धारा- 37 क^ उप-धारा (घ) एवं धारा-38 क^ उप-धारा (2) के तहत ् नजद(cid:15)क^ उaपाद अथवा पुिलस पदािधकार(cid:15) को सूिचत नह(cid:15)ं करने जैसे गpभीर आरोप के िलए ौी कु मार के (cid:18)वjW Rजला पदािधकार(cid:15) के पऽांक- 818 Oदनांक 06.03.2018 (cid:24)ारा (cid:18)वOहत ूपऽ 'क' मZ ूाqत आरोप पऽ के आलोक मZ (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली 2005 के िनयम- 9(क) के तहत ौी कु मार को ताaकािलक ूभाव से अगले आदेश तक के िलए िनलRpबत Oकया जाता है।

िनलpबन अविध मZ ौी कु मार का मु(cid:8)यालय मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार, पटना िनधा*`रत Oकया जाता है।9 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018 िनलंबन क^ अविध मZ ौी रaनेँवर कु मार, मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)-सह-ूभार(cid:15) ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), पाj, मुजkफरपुर को (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-10 के तहत अनुमा<य जीवन िनवा*ह भNा देय होगा।

िनलpबन के आदेश पर सKम ूािधकार का अनुमोदन ूाqत है।

(cid:18)बहार-राPयपाल के आदेश से,

राधा Oकशोर झाराधा Oकशोर झाराधा Oकशोर झाराधा Oकशोर झा, , , , (cid:18)वशेष सिचव।

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वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

14 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 2018

सं0 कौन/भी-819/99-53/सी—चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड संख्या-आर0सी0 35 (ए)/96 पैट एवं आर0सी0 31 (ए)/96 पैट में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा क्रमशः दिनांक 31.01.2012 एवं दिनांक 03.05.2012 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय में श्री जीवेन्द्र नारायण चौधरी क्रमशः तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची एवं तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची कोे सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-335/सी (अनु0) दिनांक 15.09.17 द्वारा श्री चौधरी से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सजा दिये जाने के कारण क्यों नहीं आपके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा दिनांक-30.09.2017 में मूल रूप से उल्लेख किया गया है कि काण्ड संख्या-आर0सी0 35 (ए)/96 एवं आर0सी0 31 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में उनके द्वारा अपील दायर किया गया है, जिनके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने उनके Bail को Confirm करते हुए माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय के न्याय-निर्णय के विरूद्ध उनकी अपील पर सुनवाई कर अपने स्तर से संबंधित आदेश पारित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः उपरोक्त के आलोक में उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध श्री चौधरी द्वारा किया गया है।

श्री चौधरी से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा की समीक्षा किया गया तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जहाँ तक माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर अपील लंबित रहने का प्रश्न है, इस तरह के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2992/95 (डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजिएट ऐजुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन)) बनाम्‌ नागूर मीरा मामले में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि किसी भी आपराधिक काण्ड में किसी आरोपित कर्मी को दंडित किये जाने के आलोक में उसे बर्खास्त/पदावनति/सेवा से हटाये जाने हेतु कार्रवाई करते समय उसकी ओर से फैसले के विरूद्ध किये गये अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री चौधरी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। न्यायिक कार्यवाही में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है तथा उन्हें सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। स्पष्ट है कि श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप का प्रमाणित होना किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित सदाचार/मर्यादा के वस्तुतः विरूद्ध है।10 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018 इस प्रकार श्री प्रसाद का उक्त कृत्य प्रकाश में आने से उनका सदाचार स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (ए) मे निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपराधिक काण्ड संख्या- आर0सी0 35 (ए)/96 एवं आर0सी0 31 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सजा दिये जाने के फलस्वरूप श्री चौधरी क्रमशः तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची एवं तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ उनके पूर्ण पेंषन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (ए) के तहत श्री जीवेन्द्र नारायण चौधरी तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.1998) के पूर्ण पंेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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14 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 2018

सं0 कौन/भी-810/99-52/सी—चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड संख्या-आर0सी0 31 (ए)/96 पैट में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-03.05.2012 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय में श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची कोे सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-336/सी (अनु0) दिनांक 15.09.17 द्वारा श्री श्रीवास्तव से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सजा दिये जाने के कारण क्यों नहीं आपके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित कारण पृच्छा दिनांक-04.10.2017 में मूल रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित विपत्र पारित करवाने के लिए पशुपालन विभाग के तत्कालीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी हैं किन्तु इस संंबंध में उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, साथ ही कारण पृच्छा में यह भी उल्लेख किया गया है कि काण्ड संख्या-आर0सी0 31 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में उनके द्वारा अपील दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। अतः उपरोक्त के आलोक में उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध श्री श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

श्री श्रीवास्तव से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा की समीक्षा किया गया तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जहाँ तक माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर अपील लंबित रहने का प्रश्न है, इस तरह के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2992/95 (डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजिएट ऐजुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन)) बनाम्‌ नागूर मीरा मामले में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि किसी भी आपराधिक काण्ड में किसी आरोपित कर्मी को दंडित किये जाने के आलोक में उसे बर्खास्त/पदावनति/सेवा से हटाये जाने हेतु कार्रवाई करते समय उसकी ओर से फैसले के विरूद्ध किये गये अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। न्यायिक कार्यवाही में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है तथा उन्हें सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। स्पष्ट है कि श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप का प्रमाणित होना किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित सदाचार/मर्यादा के वस्तुतः विरूद्ध है। इस प्रकार श्री प्रसाद का उक्त कृत्य प्रकाश में आने से उनका सदाचार स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपराधिक काण्ड संख्या-आर0सी0 31 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सजा दिये जाने के फलस्वरूप श्री श्रीवास्तव तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।11 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018 अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (ए) के तहत श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा कोषागार, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2011) के पूर्ण पंेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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14 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 201814 मार्च 2018

सं0 कौन/भी-802/2000-54/सी—चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड संख्या-आर0सी0 49 (ए)/96 पैट एवं आर0सी0 50 (ए)/96 पैट में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा क्रमषः दिनांक 29.01.2011 एवं दिनांक-19.12.2007 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय में श्री राजवंषी प्रसाद, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा कोे सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-337/सी (अनु0) दिनांक 15.09.17 द्वारा श्री प्रसाद से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सजा दिये जाने के कारण क्यों नहीं आपके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित कारण पृच्छा दिनांक-09.11.2017 में मूल रूप से उल्लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध सेवानिवृति की तिथि से चार वर्षो के काफी बाद कार्रवाई की जा रही है, जो बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (बी) के प्रावधान के विपरीत है। साथ ही कारण पृच्छा में उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि काण्ड संख्या-आर0सी0 49 (ए)/96 एवं आर0सी0 50 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में उनके द्वारा अपील दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। अतः उपरोक्त के आलोक में उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध श्री प्रसाद द्वारा किया गया है।

श्री प्रसाद से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा की समीक्षा किया गया तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त प्रासंगिक आपराधिक काण्ड में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दोषी पाये जाने एवं दंडित किये जाने के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ कार्रवाई की जा रही है। जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) का उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।

जहाँ तक माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर अपील लंबित रहने का प्रश्न है, के संबंध में समीक्षोपरांत पाया गया कि इस तरह के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2992/95 (डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजिएट ऐजुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन)) बनाम्‌ नागूर मीरा मामले में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि किसी भी आपराधिक काण्ड में किसी आरोपित कर्मी को दंडित किये जाने के आलोक में उसे बर्खास्त/पदावनति/सेवा से हटाये जाने हेतु कार्रवाई करते समय उसकी ओर से फैसले के विरूद्ध किये गये अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। न्यायिक कार्यवाही में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है तथा उन्हें सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। स्पष्ट है कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप का प्रमाणित होना किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित सदाचार/मर्यादा के वस्तुतः विरूद्ध है। इस प्रकार श्री प्रसाद का उक्त कृत्य प्रकाश में आने से उनका सदाचार स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।12 (cid:18)बहार गजट, 21 माच*माच*माच*माच* 2018 अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपराधिक काण्ड संख्या- आर0सी0 49 (ए)/96 एवं आर0सी0 50 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सजा दिये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत्‌ उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (ए) के तहत श्री राजवंशी प्रसाद, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा, सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति की तिथि 31.01.2005) के पूर्ण पंेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जनक राम, उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-21.12/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-21.12.