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148 दिनांक 7 मार्च, 2018 के नियम 2 के उप-नियम (ii) [खंड (
, दिनांक 23 मार्च 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार एस०ओ० 156, दिनांक 23 राज्यपाल, 1 अप्रैल, 2018 को उस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, 1 अप्रैल, 2018 को उस अधिनियम 12) की धारा-164 द्वारा प्रदत्त शक्ि तारीख के रुप में नियत करते हैं, जिससे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 185 दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा तारीख के रुप में नियत करते हैं, जिससे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 185 दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा तारीख के रुप में नियत करते हैं, जिससे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 185 दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा खंड (7) के सिवाए], प्रकाशित अधिसूचना सं0 एस. ओ. 148 दिनांक 7 मार्च, 2018 के नियम 2 के उप-नि उप-नियम (iii), उप-नियम (iv), उप-नियम (
), उप-नियम (v), उप-नियम (vi) और उप-नियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-837)] [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।
23 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 2018
एस०ओ० 156, दिनांक 23 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार , दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-837)] [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 23 म(cid:4)चZ 2(cid:15)1$ The 23rd March 2018 S.O. 156, dated 23rd March 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby appoints the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rules (ii) [other than clause (7)], (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of notification No. S.O. 148 , dated the 7th March, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 185, dated the 7th March, 2018, shall come into force.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-837)]
By order of the Governor of Bihar, DR.PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.
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[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)
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